बाड़मेर, 07 जनवरी। खातेदारों द्वारा कृषि भूमि को बिना सक्षम स्वीकृति/भू रूपान्तरण कराये गैर कृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग करने पर अकृषि गतिविधियों को रूकवाते हुए सीज करने की कार्यवाही की जाएगी।
नगर विकास न्यास सचिव शैलेश सुराणा ने बताया कि नगर विकास न्यास क्षेत्र बाडमेर में स्थित मौजा बाड़मेर गादान के खसरा नम्बर 3301/2129 रकबा 02.16.13 बीघा भूमि पर खातेदारान द्वारा फेक्ट्रीनुमा शेड बनाकर लकड़ी एवं पी.ओ.पी. के उत्पाद बनाकर एवं सांसियों का तला के खसरा नम्बर 1073/648 रकबा 01.00 बीघा तथा खसरा नम्बर 990/647 रकबा 1.10 बीघा भूमि के खातेदारान द्वारा कृषि भूमियों का गैर कृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग करते हुए मेसर्स डार्फ केटल केमिकल इण्डिया प्रा.लि. को अनुबन्द पर दी जाकर कम्पनी द्वारा गोदाम का निर्माण किया गया है एवं केमिकल टैंक रखकर भूमि का बिना अनुमति अकृषि उपयोग किया जा रहा है।
उन्होने बताया कि नगर विकास न्यास बाडमेर द्वारा उक्त खसरा नम्बर की भूमि में बिना अनुमति निर्माण/अकृषि उपयोग करने के कारण खातेदारान को नोटिस जारी करते हुए अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। उन्होने बताया कि न्यास के क्षेत्राधिकार में उपर्युक्त वर्णित भूमियों के बिना सक्षम स्वीकृतिध्भू रूपान्तरण कराये अकृषि उपयोग करने के कारण संबंधित व्यक्तियों द्वारा निर्धारित अवधि 07 दिवस में कोई जवाबध्अनुमति से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त खसरों में बिना सक्षम अनुमति संचालित अकृषि गतिविधियों को रूकवाते हुए सीज करने की कार्यवाही की जाएगी।
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