शुक्रवार, 7 जनवरी 2022

ओमिक्रोन की रोकथाम को संयुक्त प्रवर्तन दलों का गठन

कोविड उपर्युक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित करेंगे

बाड़मेर, 07 जनवरी। कोरोना प्रोटोकॉल की पालना सनिश्चित कराने हेतु जारी महामारी सतर्क-सावधान जन-अनुशासन दिशा निर्देशों की पालना में जिले में संयुक्त प्रवर्तन दलों का गठन किया गया है।
जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा लोक बंधु ने बताया कि जिले में कोरोना प्रोटोकॉल की पालना सनिश्चित कराने हेतु उपखण्ड अधिकारी के नेतृत्व में बाड़मेर शहर, बालोतरा शहर समेत जिले के अन्य उपखण्डों में भी संयुक्त प्रवर्तन दलों का गठन किया गया है। उन्होने बताया कि बाड़मेर शहर के लिए प्रातःकालीन संयुक्त प्रवर्तन दल में उपखण्ड अधिकारी बाडमेर, उप अधीक्षक पुलिस एवं आयुक्त नगर परिषद बाडमेर शामिल किए गए है। इसी प्रकार बाडमेर शहर हेतु सायंकालीन दल में तहसीलदार बाडमेर, थानाधिकारी सिटी कोतवाली, सहायक निदेशक समाज कल्याण विभाग एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति बाडमेर शामिल होंगे जो नगर परिषद क्षेत्र एवं शहर से सटी बस्तियों में कोरोना प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होने बताया कि बालोतरा शहर के लिए प्रातः कालीन संयुक्त प्रर्वतन दल में उपखण्ड अधिकारी बालोतरा, उप अधीक्षक पुलिस बालोतरा एवं आयुक्त नगर परिषद बालोतरा शामिल किए गए है। इसी प्रकार बालोतरा शहर हेतु सायं कालीन दल में तहसीलदार पचपदरा, थानाधिकारी बालोतरा, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी समाज कल्याण विभाग बालोतरा एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति बालोतरा शामिल होंगे जो नगर परिषद क्षेत्र बालोतरा एवं शहर से सटी बस्तियों में कोरोना प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होने बताया कि उक्त के अतिरिक्त जिले के अन्य उपखण्डों में भी कोरोना प्रोटोकॉल की पालना हेतु प्रत्येक उपखण्ड क्षेत्र के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी, संबंधित उपाधीक्षकध् थानाधिकारी, संबंधित तहसीलदार एवं संबंधित विकास अधिकारी के नेतृत्व में संयुक्त प्रवर्तन दलों का गठन किया गया है।  
जिला कलक्टर ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार उक्त संयुक्त प्रवर्तन दलों को आवंटित क्षेत्र में राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के उल्लंघन एवं इसके तहत जुर्माना राशि वसूल किये जाने हेतु अधिकृत किया गया है। उपरोक्त दल प्रतिदिन अपने अपने क्षेत्रों में जन अनुशासन, सोशल डिस्टेसिंग, कोविड प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करवाने सहित भीड़भाड पर निगरानी रखेंगे तथा राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों अथवा संस्थानों के विरूद्ध जुर्माना राशि वसूल कर वसूल की गई राशि की सूचना आगामी आदेश तक प्रतिदिन ईमेल आईडी collectratecontrolroom2019@gmail.com अथवा जिला कोविड-19 वार रूम नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर 02982-230452, 230462 पर भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।
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