सोमवार, 23 नवंबर 2020

विवाह संबंधी आयोजनों पर निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त

 100 से अधिक लोग एकत्रित होने पर लगेगा 25 हजार का जुर्माना

आयोजनकर्ता को विडियोग्रामी कराना अनिवार्य

बाड़मेर, 23 नवम्बर। विवाह संबंधी आयोजन हेतु आमंत्रित अतिथियों की संख्या को नियंत्रित करने एवं नवीन निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बाड़मेर एवं बालोतरा शहर तथा जिले में विवाह संबंधी आयोजनों पर निगरानी हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किए है।

बाड़मेर शहर के विवाह स्थलों की निगरानी के लिए नोडल अधिकरी

जिला मजिस्ट्रेट मीणा ने आदेश जारी कर राणी रूपादे संस्थान गेंहू रोड, बालारख भवन पनघट रोड़ पुष्करणा भवन, विश्वकर्मा सर्कल के पास सुनारों का नोहरा पुराने पावर हाउस के पास, सुथार समाज नोहरा विश्वकर्मा सर्कल के पास, प्रजापत सभा भवन इन्द्रा कॉलोनी, ढाढ महेश्वरी पंचायत भवन लक्ष्मीपुरा एवं गौड़ ब्राहमण छात्रावास विश्वकर्मा सर्कल के पास विवाह स्थलों के लिए उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होने बताया कि भास्कर भवन सोन नाडी, जैन भवन सोन नाडी, जैन न्याति नोहरा पीपली के पास ढाणी बाजार, सुनारों का नोहरा चिन्दरियों की जाल के पास एवं खत्री समाज नोहरा नरगासर के पास विवाह स्थलों के लिए तहसीलदार बाड़मेर, कल्याणपुरा ग्राउण्ड, हाटों वाला नोहरा तेलियों का वास वार्ड सं 3, गोलेच्छा ग्राउण्ड प्रताप जी की पोल, आराधना भवन प्रताप जी की पोल एवं महावीर चौक गर्ल्स स्कूल के पीछे के लिए विकास अधिकारी बाड़मेर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।

उन्होने बताया कि महेश्वरी भवन हाई स्कूल रोड, अग्रवाल भवन हाई स्कूल के सामने, अग्रसेन भवन सुमेर गौशाला के पास, गौशाला ग्राउण्ड शिव कुटिया, हाई स्कूल ग्राउण्ड एवं सिंधी धर्मशाला गुरूद्वारा के पास रेल्वे स्टेशन के सामने के लिए उप निदेशक महिला एवं बाल विकास परियोजना बाड़मेर, सामुदायिक सभा भव 80 फीट रोड महावीर नगर, सिंधी पंचायत भवन आदर्श स्टेडियम के पास, अम्बेडकर भवन महावीर नगर, जीनगर मोहल्ला, सिंधी धर्मशाला महावीर नगर एवं आदर्श स्टेडियम मैरिज हॉल के लिए सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग बाड़मेर, एम.आर. गार्डन, इंद्रप्रस्थ गार्डन महाबार रोड, संतोषी होटल के सामने ग्राउण्ड, रेलवे गोदाम के पास ग्राउण्ड गांधी नगर, राजपूत सभा भवन किशनपुरा एवं माली समाज भवन शास्त्री नगर के लिए भूमि अवाप्ति अधिकारी ओएनजीसीएल बाड़मेर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

बालोतरा के लिए नोडल अधिकारी

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार ब्रहम खत्री समाज भवन वार्ड नम्बर-18, खेतेश्वर भवन पचपदरा रोड, सेठ शम्भुमल सिंधी पंचायत भवन, सिंधी कलाल पंचायत भवन, परिहार सेवा सदन नेहरू कॉलोनी, होटल निलम इन, होटल महावीर इंटरनेशनल, होटल सिंटी स्कॉयर, श्री चारण समाज भवन मुगडा रोड़ एवं श्री राजपुत समाज मुगडा रोड के विवाह स्थलों के लिए उपखण्ड अधिकारी बालोतरा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार लेक व्यू, जसोल इंडस्ट्रियल एरिया, रिषभ रिसोर्ट जसोल, पारस भवन, हिमाडा रिसोर्ट, रॉयल रेजिडेन्सी नोकोडा रोड हिमाडा, लेक व्यू, लाल बाग एवं गोल्डन विला नाकोडा के लिए उप तहसीलदार जसोल, अग्रवाल पंचायत भवन वृदावन बगेची, बलदेव जी की पोल, अग्रवाल समाज भवन वाई पास रोड, महावीर वाटीका, जैन छात्रावास वार्ड नम्बर 7, भैरव भवन वार्ड न. 9, मेलोडी गार्डन, ओसवाल समाज भैरू भवन, अग्रसेन सेवा समिति बालोतरा, फोर सीजन रिसोर्ट, किंग्स वीला बाईपास रोड रीजन के लिए विकास अधिकारी बालोतरा, अग्रवाल पंचायत बाबु भवन, हनुमंत भवन, माहेश्वरी समाज भवन बाडमेर कलेण्डर के पास, डूंगर भवन, वर्धमान आदर्श विद्या मंदिर, ममता गार्डर खेड रोड, श्रीमाली समाज भवन खेड रोड एवं श्री देवासी समाज भवन के लिए आयुक्त नगर परिषद बालोतरा तथा श्री घांची समाज भवन गायत्री चौक, श्री प्रजापत समाज कुम्हारों का चौक, न्यू तैरा पंथी समाज भवन, ओसवाज समाज आदेश्वर भवन, ओसवाल समाज महावीर भवन, माली समाज बगेची उम्मेदपुरा, माली समाज भवन गांधीपुरा एवं चारण समाज भवन समदडी रोड के लिए तहसीलदार पचपदरा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने जिले के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित मैरिज गार्डन एवं स्थलों के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी तथा उपखण्ड अधिकारी द्वारा नियुक्त किये अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। उन्होनें उक्त नियुक्त नोडल अधिकारियों को उनको आवंटित किये गए स्थलों पर सतत रूप से निगरानी रखने के निर्देश दिए है। उन्होने उक्त स्थानों पर होने वाली शादी, पार्टी, कार्यक्रम आदि की प्रत्येक दिन की सूचना संबंधित उपखण्ड अधिकारी को देने तथा विवाह समारोह की अनिवार्य रूप से विडियोग्राफी करवाने के निर्देश दिए है।

विवाह आयेजन के संबंध में आवश्यक शर्ते

उन्होने बताया कि विवाह आयोजन के लिए संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। विवाह कार्यक्रम के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल जैसे फेस मास्क, सामाजिक दूरी, सेनेटाईजन की उपलब्धता, थर्मल स्कैनिंग आदि की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। उन्होने बताया कि आमंत्रित किये गये मेहमानों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी। नो-मास्क नो-एंट्री की पालना सुनिश्चित करनी होगी तथा विवाह समारोह के आयोजनकर्ता को आयोजन की अनिवार्य रूप से विडियोग्राफी कराना आवश्क होगा।

अवहेलना पर वसूला जाएगा जुर्माना

जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अन्तर्गत जारी नियमों की अवहेलना पर निर्धारित जुर्माना वसूला जाएगा। उन्होने बताया कि गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के प्रावधानानुसार विवाह समारोह का आयोजन बिना उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना दिए करने, सामाजिक दूरी नहीं रखने, फेस मास्क नहीं पहनने, सेनेटाईजर की उपलब्धता नहीं रखने पर 5000 रूपये का जुर्माना तथा किसी भी विवाह समारोह में 100 से अधिक लोगों की भीड़ होने पर 25000 रूपये का जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए गए है।

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मतदान दल में नियुक्त कार्मिकों के अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी

 बाड़मेर, 23 नवम्बर। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनावों के प्रथम चरण के निर्वाचन के लिए मतदान दलों में नियुक्त दो कार्मिकों के अंतिम प्रशिक्षण पर अनुपस्थित रहने के कारण जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किये है।

जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने बताया कि पंचायत समिति चौहटन हेतु मतदान अधिकारी नियुक्त छगनलाल पैराटीचर रा.प्रा.वि. प्रेमानाणियों की ढाणी सेड़वा तथा पंचायत समिति रामसर हेतु मतदान अधिकारी नियुक्त मुश्ताक अली पैराटीचर रा.प्रा.वि. भीलों की ढाणी भंवार सेड़वा निर्धारित कार्यक्रम अनुसार 22 नवम्बर को अंतिम प्रशिक्षण के लिए राजकीय पीजी कॉलेज बाड़मेर में उपस्थित नहीं हुए जो कर्तव्य के प्रति लापरवाही व अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। उन्होने चुनाव ड्यूटी जैसे महत्वपूर्ण एवं अत्यावश्यक कार्य में लापरवाही पर उक्त कार्मिकों को नोटिस जारी कर तीन दिवस में मुख्य ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी सेड़वा के जरिये स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। उन्होने प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही प्रारम्भ करने की चेतावनी दी है।
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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने किया मतदान केन्द्रों का निरीक्षण

 जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के प्रथम चरण का निर्वाचन

बाडमेर, 23 नवम्बर। जिले में प्रथम चरण के तहत सोमवार को चौहटन, धनाऊ, रामसर, गड़रारोड़ एवं फागलिया पंचायत समितियों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के निर्वाचन हेतु मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया। प्रातः से ही मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की भीड़ उमडने लगी। जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा एवं जिला पुलिस अधीक्षक आनन्द शर्मा ने जिले के विभिन्न मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया।
उन्होने रामसर, गागरिया, हाथमा ग्राम पंचायत के मतदान केन्द्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होने मतदाताओं को कोरोना के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने तथा अनिवार्य रूप से मास्क पहनने के निर्देश दिए। उन्होने मतदान के दौरान मतदाताओं से एक साथ इकट्ठा न रहकर आपसी दूरी बनाए रखने को कहा। उन्होने मतदान प्रक्रिया तथा कानून व्यवस्था का जायजा लिया तथा आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए।
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चुनाव पर्यवेक्षक बुनकर ने लिया मतदान व्यवस्थाओं का जायजा

बाडमेर, 23 नवम्बर। जिले में प्रथम चरण के तहत जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के चुनाव के दौरान सोमवार को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त चुनाव पर्यवेक्षक ओमप्रकाश बुनकर निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर ने मतदान केन्द्रों पर पहुंच कर मतदान व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

इस दौरान चुनाव पर्यवेक्षक बुनकर ने फागलिया पंचायत समिति के पनोरिया और फागलिया मतदान केन्द्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
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व्यापक प्रचार प्रसार हेतु जिला कलक्टर ने रथों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

 रबी 2020-21 की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

बाडमेर, 23 नवम्बर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत सोमवार को जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने जिले में रबी फसलों के फसल बीमा के प्रचार प्रसार हेतु रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उक्त रथ जिले के सभी गांवों में पहुंचकर फसल बीमा के बारे में जानकारी देंगे। इस दौरान उप निदेशक कृषि (वि.) डॉ. जे.आर. भाखर, सहायक निदेशक कृषि (वि.) विरेन्द्रसिंह राठौड एवं एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी के प्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
उप निदेशक कृषि (वि.) जे.आर. भाखर ने बताया कि जिले में रबी फसल 2020-21 के लिये जीरा, इसबगोल, सरसों, गेहॅू, चना आदि पांच फसले रबी 2020-21 में अधिसूचित की गई है जो तहसील/पटवार सर्किलवार अलग-अलग है। उन्होने बताया कि फसल बीमा की अन्तिम तिथी 15 दिसम्बर, 2020 है। जिले के लिए एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी इण्डिया लिमिटेड अधिकृत की गई है जिसका टोल फ्री नम्बर 1800116515 है तथा कम्पनी का जिला प्रतिनिधि कृषि विभाग बाडमेर के कार्यालय में उपस्थित है।
उन्होने बताया कि अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी किसान योजना के तहत कवर किये जाने वाले है। ऋणी किसान जो योजना में शामिल नहीं होना चाहते है उन्हें भारत सरकार द्वारा जारी चयन प्रपत्रानुसार हस्ताक्षरित घोषणा पत्र रबी के लिए 8 दिसम्बर,2020 तक संबंधित वित्तीय संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा। अन्यथा संबंधित बैंक द्वारा संबंधित मौसम के लिये स्वीकृत/नवीनीकृत की गई अल्पकालीन कृषि ऋण का अनिवार्य रूप से बीमाकृत किया जाएगा। इसी प्रकार अऋणी कृषक जिस बैंक शाखा में खाता हो, सीएससी, एआईसी के क्षेत्रीय, कार्यालय या एआईसी द्वारा अधिकृत बीमा मध्यस्थ से सम्पर्क कर बीमा करवा सकते है।
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रविवार, 22 नवंबर 2020

चुनाव पर्यवेक्षक बुनकर ने अधिकारियों की बैठक लेकर चुनाव व्यवस्थाओं की समीक्षा की

बाडमेर, 22 नवम्बर। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त चुनाव पर्यवेक्षक ओमप्रकाश बुनकर निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर ने जिले में प्रथम चरण में होने वाले चुनाव के तहत रविवार को रामसर एवं गड़रारोड़ पंचायत समिति में रिटर्निंग, पुलिस, विकास अधिकारी एवं तहसीलदार के साथ बैठक लेकर स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए की गई चुनाव व्यवस्थाओं की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

इस दौरान पर्यवेक्षक बुनकर ने रामसर पंचायत समिति क्षेत्र में भाचभर मतदान केन्द्र का निरीक्षण कर निर्वाचन के लिए किए गए प्रबन्धों का जायजा लिया। इस दौरान लाईजन अधिकारी प्रहलाद सिंह राजपुरोहित साथ रहे।
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मतदाताओं से कोरोना के प्रोटोकॉल के साथ मतदान करने की अपील

बाड़मेर, 22 नवम्बर। पंचायती राज संस्थाओं के प्रथम चरण के तहत जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए सोमवार 23 नवम्बर को प्रातः 7.30 से सायं 5 बजे तक मतदान होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना से संबंधित सभी दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए निर्भय होकर मतदान करें। प्रत्येक मतदाता अपने घर से मास्क लगाकर मतदान के लिए जाएं। उन्होंने बताया कि केंद्र में प्रवेश से पूर्व मास्क लगाना अनिवार्य है। मतदान केंद्र में जाने से पहले हाथों को साबुन पानी या सेनेटाइजर से जरूर साफ करें। उन्होंने बताया कि मतदान करते समय मतदाता पंक्ति में खड़े रहने के दौरान चिन्हित गोलों पर खड़े रहकर या सामाजिक दूरी बनाते हुए अपनी बारी का इंतजार करें। मतदान के दौरान सीनिया सिटीजन और दिव्यांगजनों को प्राथमिकता दें। उन्होंने मतदाता, उम्मीदवार या उनके समर्थकों से मतदान केंद्र या आसपास भीड़ या समूह में खड़े नहीं रहने की भी अपील की। मतदान के तुरंत बाद मतदान स्थल पर भीड़ ना करने और अपने-अपने घर समय पर लौट पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन का सहयोग करने की भी अपील की है।
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सूखा दिवस घोषित

बाडमेर, 22 नवम्बर। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 (जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य) को दृष्टिगत रखते हुए चुनावी क्षेत्रों में सूखा दिवस घोषित किया गया है।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने बताया कि जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के चुनाव के प्रथम चरण में पंचायत समिति चौहटन, धनाऊ, रामसर, गडरारोड एवं फागलिया के चुनाव क्षेत्र जहां सोमवार 23 नवम्बर को मतदान सम्पन्न होगा, उन क्षेत्रों में तथा ऐसे क्षेत्रों के 5 कि.मी. परिधीय क्षेत्र में 21 नवम्बर को सायं 5 बजे से 23 नवम्बर को सायं 5 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया गया है।
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मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित

 पंचायत आम चुनाव 2020

बाडमेर, 22 नवम्बर। जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा द्वारा जिले में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 के तहत चार चरणों में होने वाले जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के चुनाव के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आने वाले समस्त विभागों, संस्थानों एवं उपक्रमों में मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी मीणा ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार जिले में पंचायतीराज संस्थाओं के जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के लिए आम चुनाव 2020 में प्रथम चरण में सोमवार 23 नवम्बर को मतदान होने के कारण चौहटन, धनाऊ, रामसर, गडरारोड एवं फागलिया पंचायत समितियों में संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
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12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों से भी हो सकेगा मतदान

बाड़मेर, 22 नवम्बर । जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने बताया कि मतदान के लिए प्रत्येक मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र अपने साथ जरूर लाएं। उनके मुताबिक इनके अभाव में 12 अन्य वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर भी मतदाता अपना वोट डाल सकते हैं।

उन्होने बताया कि इन दस्तावेज में आधारकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान पत्र (पीएएन), मनरेगा जॉब कार्ड, सांसदों, विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, राज्य या केन्द्र सरकार राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक,  पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश या विधवा पेंशन आदेश, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सहकारी बैंक या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक शामिल है। उन्होने बताया कि उक्त 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज मे से केवल वे ही दस्तावेज मान्य होंगे जो इन निर्वाचन की घोषणा से पूर्व के है।
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प्रथम चरण के तहत जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के लिए मतदान सोमवार 23 नवम्बर को

 पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव-2020

स्वतंत्र-निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान की सभी तैयारियां पूर्ण
बाड़मेर, 22 नवम्बर। जिले में प्रथम चरण के तहत चौहटन, धनाऊ, रामसर, गडरारोड एवं फागलिया पंचायत समितियों में प्रथम चरण के तहत जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के लिए सोमवार 23 नवम्बर को प्रातः 7.30 से सायं 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए निर्भय होकर बिना किसी डर एवं दबाव के मतदान करें। उन्होंने मतदाताओं से कोरोना संक्रमण से बचासव एवं रोकथाम के लिए विशेष सावधानियां बरतने तथा मास्क, सैनेटाईजर की व्यवस्था के साथ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित करने को कहा। उन्होने कहा कि मतदान की सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि मतदाता मतदान के दौरान शांति बनाए रखें और किसी भी तरह की अफवाहों के प्रभाव में ना आएं।
चुनाव नियन्त्रण कक्ष से रहेंगे आमजन कनेक्ट
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव कार्य से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान एवं आमजन द्वारा चुनाव संबंधी किसी भी गतिविधि के बारे में प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए जिला स्तर पर चुनाव नियन्त्रण कक्ष स्थापित किया हैं जो कि लगातार पारियों के अनुसार रात-दिन कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी जानकारी के लिए आमजन नियंत्रण कक्ष में 02982-222226 पर कॉल कर सकते हैं।
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अमिट स्याही का निशान दाये हाथ की तर्जनी अंगुली पर लगाया जाएगा

 पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2020


बाडमेर, 22 नवम्बर। जिले में पंचायतीराज संस्थाओं में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन हेतु अमिट स्याही का निशान दाये हाथ की तर्जनी अंगुली पर किये जाने के आदेश जारी किए गए है।
जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अमिट स्याही लगाने के संबंध में हाल ही में सम्पन्न हुए पंच एवं सरपंच के चुनाव में मतदाताओं की अंगुली पर अमिट स्याही का निशान दृष्टव्य होने की सम्भावना के मध्यनजर पंचायतीराज संस्थाओं (जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य) के निर्वाचन हेतु अमिट स्याही का निशान दाये हाथ की तर्जनी अंगुली पर किये जाने के निर्देश दिए गए है। उन्होने मतदान दलों की रवानगी के लिए अन्तिम प्रशिक्षण में मतदान दलों को आदेश की आवश्यक रूप से पालना करवाने तथा समस्त एरिया एवं जोनल मजिस्टेªट को क्षेत्र में भ्रमण के दौरान मतदान कर्मियों को आदेश की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए है।
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अन्तिम प्रशिक्षण के बाद निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने की हिदायत के साथ मतदान दलों की रवानगी

 जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के निर्वाचन


बाडमेर, 22 नवम्बर। जिले में प्रथम चरण के तहत चौहटन, धनाऊ, रामसर, गड़रारोड़ एवं फागलिया पंचायत समितियों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के निर्वाचन हेतु नियुक्त पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान अधिकारियों को अन्तिम प्रशिक्षण पश्चात् स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव सम्पन्न कराने की हिदायत के साथ रविवार को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से ईवीएम मशीनों एवं आवश्यक निर्वाचन सामग्री का वितरण किया जाकर अपने गन्तव्य स्थानों के लिए रवाना किया गया।
इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने रवाना होने वाले मतदान दलों को शुंभकामनाएं देते हुए निर्वाचन कार्य को पूर्ण मनोबल, धैर्य एवं सावधानी के साथ सम्पादित करने के निर्देश दिए। उन्होने मतदान अधिकारियों को उन्हें उपलब्ध कराई गई सम्पूर्ण सामग्री की भली भांति जॉच करके रवाना होने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होने प्रशिक्षण के दौरान चुनाव संबंधी सम्पूर्ण जानकारी के साथ अपनी शंकाओं का समाधान करने को कहा ताकि चुनाव प्रक्रिया सम्पादित करने में उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। उन्होने कहा कि मतदान से पूर्व मोकपोल जरूर करे तथा मोकपोल के बाद ईवीएम मशीन का क्लिीयर बटन दबाकर क्लियर करना ना भूले। उन्होने कहा कि निर्वाचन कार्य में चुनाव आयोग के निर्देशों की शत प्रतिशत पालना सुनिश्चित की जाए। उन्होने कहा कि कोविड-19 के मद्देनजर स्वयं की सुरक्षा के साथ कोविड गाईडलाइन की पालना करवाया जाना आवश्यक है। उन्होने कहा कि मतदान की सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा। उन्होने चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए विशेष सावधानियां बरतने तथा मास्क, सैनेटाईजर की व्यवस्था के साथ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
रवानगी से पूर्व अन्तिम प्रशिक्षण के मौके पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त चुनाव पर्यवेक्षक ओमप्रकाश बुनकर निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर ने जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के चुनाव कार्य को निष्पक्षता एवं गम्भीरता के साथ सम्पन्न कराने के लिए तैयारियों का जायजा लिया तथा रवाना होने वाले दलों के लिए सामग्री वितरण एवं रवानगी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।
इस दौरान व्याख्याता पवन खत्री, संतोष सोनी समेत दक्ष प्रशिक्षकों ने चुनाव संबंधी बारीकियों एवं चुनाव प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी कराई। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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शनिवार, 21 नवंबर 2020

स्वास्थ्य नियम के उल्लंघन पर प्रशासन सख्त शनिवार को 5200 रूपये का जुर्माना वसूला

बाड़मेर, 21 नवम्बर। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही के दौरान शनिवार को जिले में 26 व्यक्तियों से 5200 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में शनिवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र बालोतरा में 5 लोगों से 1000रूपये तथा सिवाना में 21 लोगों से 4200रूपये को मिलाकर कुल 26 लोगों से 5200 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 7740 लोगों से कुल 14,52,000 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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चुनाव पर्यवेक्षक बुनकर पहुंचे बाड़मेर तैयारियों का लिया जायजा

बाडमेर, 21 नवम्बर। जिले में पंचायतीराज आम चुनाव के तहत जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के प्रथम एवं द्वितीय चरण के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक ओमप्रकाश बुनकर शनिवार को बाड़मेर पहुंचे। इसके उपरांत उन्होने चुनाव तैयारियों का जायजा लिया।

लाईजन अधिकारी प्रहलाद सिंह राजपुरोहित ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रथम एवं द्वितीय चरण के लिए नियुक्त पर्यवेक्षक ओमप्रकाश बुनकर निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग शनिवार को बाड़मेर पहंचे। उन्होने प्रथम चरण के निर्वाचन हेतु की गई तैयारियों की जानकारी ली। उन्होने पोलिंग पार्टियों के प्रशिक्षण एवं रवानगी की व्यवस्थाओं पर चर्चा की। उन्होनें बताया कि पर्यवेक्षक बुनकर चुनाव के दौरान बाड़मेर में सर्किट हाउस में कमरा नम्बर 1 में प्रवास करेंगे एवं मोबाईल नम्बर 9414244278 पर किसी भी चुनाव संबंधित शिकायत एवं जानकारी के लिए उपलब्ध रहेंगे।
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पंचायत आम चुनाव 2020 मतदान दिवस पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित

बाडमेर, 21 नवम्बर। जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा द्वारा जिले में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 के तहत चार चरणों में होने वाले जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के चुनाव के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आने वाले समस्त विभागों, संस्थानों एवं उपक्रमों में मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी मीणा ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार जिले में पंचायतीराज संस्थाओं के जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के लिए आम चुनाव 2020 में प्रथम चरण में सोमवार 23 नवम्बर को मतदान होने के कारण चौहटन, धनाऊ, रामसर, गडरारोड एवं फागलिया पंचायत समितियों में संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। उन्होने बताया कि इसी प्रकार द्वितीय चरण में शुक्रवार 27 नवम्बर को आडेल, पायला कलां, धोरीमना, गुडामालानी एवं सेड़वा पंचायत समितियों, तृतीय चरण में मंगलवार 1 दिसम्बर को शिव, बाड़मेर, बाड़मेर ग्रामीण, सिणधरी एवं बायतु पंचायत समितियों तथा चतुर्थ चरण में शनिवार 5 दिसम्बर को गिड़ा, समदड़ी, पाटोदी, कल्याणपुर, बालोतरा एवं सिवाना पंचायत समितियों में संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। उन्होने बताया कि पुनर्मतदान की स्थिति में जहां पुनर्मतदान होगा उस मतदान क्षेत्र/क्षेत्रों में पुनर्मतदान की तिथि को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
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जिले में 5 से अधिक व्यक्तियों के समूह में एकत्र होना प्रतिबंधित

प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक दूरी के साथ मास्क पहनना होगा अनिवार्य


बाड़मेर, 21 नवम्बर। जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से निवारण एवं बचाव के लिए उठाए जा रहे कदमों के अन्तर्गत जिले में लगाई गई धारा 144 के तहत अब 21 नवम्बर, 2020 सायं 6 बजे से 20जनवरी, 2021 रात्रि 11 बजे तक पांच से अधिक व्यक्ति समूह में एकत्र नहीं हो सकेंगे।
जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत एक आदेश जारी कर मानव जीवन की रक्षा, सुरक्षा के मद्देनजर जिले में किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। उक्त प्रतिबंध से निर्वाचन प्रक्रिया, रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड, चिकित्सा संस्थान, राजकीय एवं सार्वजनिक कार्यालय तथा विद्यालय एवं महाविद्यालय में प्रयुक्त होने वाले परीक्षा कक्ष स्थानों को अपवाद स्वरूप मुक्त रखा गया है। सभी सार्वजनिक, कार्यस्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। नो मास्क नो एन्ट्री की सख्ती से पालना सुनिश्चित करनी होगी। सार्वजनिक स्थानों पर प्रत्येक व्यक्ति 6 फीट अर्थात 2 गज की दूरी बनाए रखेंगे। सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य बड़े सामुहिक आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। वैवाहिक समारोह में कोविड-19 प्रोटोकॉल की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए उपस्थित हो सकेंगे। विवाह संबंधी आयोजन के संबंध में संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट को पूर्व सूचना देनी होगी। साथ ही कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी। फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। नो मास्क नो एण्ट्री की सख्ती से पालना की जाएगी। साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता सुनिश्चित की जाएगी। प्रवेश एवं निकास के बिन्दुओं पर थर्मल स्क्रीनिंग, हैण्डवॉश एवं सेनेटाईजर के उपयोग एवं उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाली सभी बिन्दु जैसे रेलिंग्स, डोर हैण्डल्स आदि बार-बार सैनेटाईज किये जाएगे। आमन्त्रित मेहमानों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी। अन्त्येष्टि, अन्तिम संस्कार संबंधी कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्क्रेनिंग, हैण्डवॉश और सेनेटाईजर के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जाएगी तथा अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अघिक नहीं होगी। गृह विभाग के पूर्व में जारी आदेशों द्वारा अनुमत एवं जो नकारात्मक सूची/निषिद्ध गतिविधियों की श्रेणी में नहीं है, वे वर्णित प्रतिबंधों/सावधानियों के साथ जारी रहेगी।
जिला मजिस्टेªट मीणा द्वारा जिले के सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के सख्त निर्देश दिए गए है। किसी भी व्यक्ति द्वारा उक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों की अवहेलना करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270, राजस्थान महामारी अधिनियम 2020, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।
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पंचायत चुनावों के लिए सूखा दिवस घोषित

बाडमेर, 21 नवम्बर। संयुक्त शासन सचिव वित (आबकारी) विभाग राजस्थान जयपुर के आदेशानुसार पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 (जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य) को दृष्टिगत रखते हुए चुनावी क्षेत्रों में सूखा दिवस घोषित किया गया है।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने बताया कि जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के चुनाव के प्रथम चरण में पंचायत समिति चौहटन, धनाऊ, रामसर, गडरारोड एवं फागलिया के चुनाव क्षेत्र जहां मतदान 23 नवम्बर को सम्पन्न होगा, उन क्षेत्रों में तथा ऐसे क्षेत्रों के 5 कि.मी. परिधीय क्षेत्र में 21 नवम्बर को सायं 5 बजे से 23 नवम्बर को सायं 5 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया गया है। इसी प्रकार द्वितीय चरण में पंचायत समिति आडेल, पायला कला, धोरीमना, गुडामालानी एवं सेडवा के चुनाव क्षेत्र जहां मतदान 27 नवम्बर को सम्पन्न होगा, उन क्षेत्रों में तथा ऐसे क्षेत्रों के 5 कि.मी. परिधीय क्षेत्र में 25 नवम्बर को सायं 5 बजे से 27 नवम्बर को सायं 5 बजे तक, तृतीय चरण में पंचायत समिति शिव, बाड़मेर, बाडमेर ग्रामीण, सिणधरी एवं बायतु के चुनाव क्षेत्र जहां मतदान 01 दिसम्बर को सम्पन्न होगा, उन क्षेत्रों में तथा ऐसे क्षेत्रों के 5 कि.मी. परिधीय क्षेत्र में 29 नवम्बर को सायं 5 बजे से 01 दिसम्बर को सायं 5 बजे तक तथा चतुर्थ चरण में पंचायत समिति गिडा, समदडी, पाटोदी, कल्याणपुर, बालोतरा एवं सिवाना के चुनाव क्षेत्र जहां मतदान 05 दिसम्बर को सम्पन्न होगा, उन क्षेत्रों में तथा ऐसे क्षेत्रों के 5 कि.मी. परिधीय क्षेत्र में 03 दिसम्बर को सायं 5 बजे से 05 दिसम्बर को सायं 5 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया गया है। उन्होने बताया कि इस दौरान उक्त चुनाव क्षेत्रों में किसी भी प्रकार से मदिरा का विक्रय किया जाना, दिया जाना अथवा वितरित किया जाना पूर्णतः निषेद्ध रहेगा।
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पंचायतीराज आम चुनाव-2020 प्रथम चरण के मतदान दलों का अन्तिम प्रशिक्षण एवं रवानगी रविवार 22 नवम्बर को

बाडमेर, 21 नवम्बर। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 के तहत जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के प्रथम चरण के मतदान के लिए रविवार 22 नवम्बर को प्रातः 9 बजे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाड़मेर से मतदान दलों को द्वितीय/अन्तिम प्रशिक्षण प्रशिक्षण के बाद अपने गन्तव्य स्थानों के लिए रवाना किया जाएगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने बताया कि प्रथम चरण में चौहटन, धनाऊ, रामसर, गड़रारोड़ एवं फागलिया पंचायत समितियों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए सोमवार 23 नवम्बर को प्रातः 7.30 से सायं 5 बजे तक मतदान होगा।
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शुक्रवार, 20 नवंबर 2020

महामारी अध्यादेश के उल्लंघन पर सख्ती शुक्रवार को 2000 रूपये का जुर्माना वसूला

बाड़मेर, 20 नवम्बर। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही के दौरान शुक्रवार को जिले में 11 व्यक्तियों से 2000 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में शुक्रवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र सिवाना में ़11 लोगों से 2000 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 7714 लोगों से कुल 14,46,800 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...