गुरुवार, 19 नवंबर 2020

पंचायतीराज आम चुनाव-2020 जोनल मजिस्ट्रेट्स का प्रथम प्रशिक्षण 20 नवम्बर को

बाड़मेर, 19 नवम्बर। जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के चुनाव हेतु नियुक्त जोनल मजिस्ट्रेट्स का प्रथम प्रशिक्षण 20 नवम्बर को प्रातः 10 बजे राजकीय इंजिनियरिंग महाविद्यालय बाड़मेर में आयोजित किया जाएगा।

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी प्रशिक्षण मोहनदान रतनू ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार नियुक्त जोनल मजिस्ट्रेट्स के प्रथम प्रशिक्षण हेतु जिला स्तरीय एवं ईवीएम दक्ष प्रशिक्षकों की नियुक्त की गई है। उन्होनें नियुक्त दक्ष प्रशिक्षकों को निर्धारित कार्यक्रम अनुसार 20 नवम्बर को प्रातः 10 बजे प्रशिक्षण स्थल राजकीय इंजिनियरिंग महाविद्यालय बाड़मेर पहुंच कर जोनल मजिस्ट्रेट्स को निर्वाचन विभाग के निर्धारित ट्रेनिंग मैन्युअल अनुसार सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पादित करने के निर्देश दिए है।
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फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ बैठक शुक्रवार 20 नवम्बर को

बाडमेर, 19 नवम्बर। निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार अर्हता दिनांक एक जनवरी, 2021 के सन्दर्भ में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के सन्दर्भ में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन शुक्रवार 20 नवम्बर को दोपहर 3 बजे जिला कलक्टर कार्यालय में किया जाएगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) विश्राम मीणा ने उक्त बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को उपस्थित होने का अनुरोध किया है। उन्होने बताया कि अर्हता दिनांक एक जनवरी, 2021 के सन्दर्भ में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 20 नवम्बर का एक सैट (हार्ड काॅपी) एवं एक सी.डी. (साॅफ्टकाॅपी) मीडिया के रूबरू मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को उपलब्ध करवाई जाएगी।
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बाडमेर शहर में 20 एवं 21 नवम्बर को जलापूर्ति बन्द रहेगी

 बाडमेर, 19 नवम्बर। बाडमेर शहर में 20 एवं 21 नवम्बर को समस्त जलापूर्ति बन्द रहेगी।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर खण्ड बाडमेर के अधिशाषी अभियन्ता हजारीराम बालवां ने बताया कि बाड़मेर लिफ्ट परियोजना पर मरम्मत कार्य हेतु शट डाउन लिए जाने के कारण बाडमेर शहर में शुक्रवार 20 नवम्बर एवं शनिवार 21 नवम्बर को समस्त जलापूर्ति बन्दी रहेगी। उन्होने बताया कि 22 एवं 23 नवम्बर को होने वाली जलापूर्ति सामान्य अन्तराल से दो दिन से अधिक अन्तराल से होगी।
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पंचायतीराज आम चुनाव-2020 चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त

 बाडमेर, 19 नवम्बर। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतीराज आम चुनाव के तहत जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के चुनाव के लिए चरणवार चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किए है।

जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रथम चरण में 23 नवम्बर को पंचायत समिति चौहटन, धनाऊ, रामसर, गडरारोड एवं फागलिया तथा द्वितीय चरण में 27 नवम्बर को पंचायत समिति आडेल, पायलाकला, धोरीमना, गुडामालानी एवं सेड़वा में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य के चुनाव हेतु ओमप्रकाश बुनकर निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार तृतीय चरण में 1 दिसम्बर को पंचायत समिति शिव, बाड़मेर, बाडमेर ग्रामीण, सिणधरी एवं बायतु तथा चतुर्थ चरण में 5 दिसम्बर को पंचायत समिति गिडा, समदडी, पाटोदी, कल्याणपुर, बालोतरा एवं सिवाना में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिए राजेन्द्र विजय परियोजना निदेशक सह संयुक्त सचिव रोजगार गारण्टी योजना विभाग जयपुर को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।
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अन्तिम प्रशिक्षण, रवानगी एवं मतदान केन्द्रों पर व्यवस्थाएं पुख्ता रखने के निर्देश

 पंचायतीराज आम चुनाव-2020


सात सहायक मतदान केन्द्र बनाए गए
बाड़मेर, 19 नवम्बर। राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार पंचायतीराज आम चुनाव (जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद) के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी  विश्राम मीणा द्वारा विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रभारी अधिकारियों को समस्त व्यवस्थाऐं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है।
जिले में कुल 2461 मतदान केन्द्र
जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए निर्धारित चार चरणों में मतदान करवाया जाना है। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण के अन्तर्गत चौहटन, धनाऊ, रामसर, गड़रारोड़ एवं फागलिया पंचायत समिति में कुल 609 मतदान केन्द्र स्थापित किए गए है। इसी प्रकार द्वितीय चरण में आडेल, पांयला कला, धोरीमन्ना, गुड़ामालानी एवं सेड़वा में कुल 487, तृतीय चरण में शिव, बाड़मेर, बाड़मेर ग्रामीण, सिणधरी एवं बायतु में कुल 609 तथा चतुर्थ चरण में गिड़ा, समदड़ी, पाटोदी, कल्याणपुर, बालोतरा एवं सिवाना में कुल 756 मतदान केन्द्र स्थापित किए गए है। इस प्रकार जिले में कुल 2461 मतदान केन्द्रों पर मतदान करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा धोरीमन्ना में एक (115 ए), पाटोदी में एक (87 ए), कल्याणपुर में एक (76 ए), बालोतरा में तीन (160ए, 161ए, 169ए) तथा सिवाना में एक (78 ए) सहायक मतदान केन्द्र अनुमोदित किए गए है।
दो पारियों में अन्तिम प्रशिक्षण एवं रवानगी
जिला निर्वाचन अधिकारी मीणा ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार संबंधित प्रभारी अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाऐं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। उन्होंने अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग बाड़मेर को मतदान दलो की रवानगी एवं प्रशिक्षण आदि की सामान्य व्यवस्थाओं में अनावश्यक व्यय नही हो यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने बताया कि मतदान दलो की दो पारियों में अन्तिम प्रशिक्षण पश्चात रवानगी की जाएगी।
उन्होंने बताया कि जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के प्रथम चरण के लिए 22 नवम्बर को प्रथम पारी में प्रातः 8 बजे पंचायत समिति गड़रारोड़, धनाऊ एवं फागलिया तथा द्वितीय पारी में प्रातः 11 बजे चौहटन एवं रामसर के मतदान दलों को अन्तिम प्रशिक्षण पश्चात रवाना किया जाएगा। इसी प्रकार द्वितीय चरण के लिए 26 नवम्बर को सेड़वा, गुड़ामालानी एवं आडेल को प्रथम पारी तथा पायलाकला एवं धोरीमन्ना को द्वितीय पारी में, तृतीय चरण के लिए 30 नवम्बर को शिव, सिणधरी एवं बायतु को प्रथम पारी तथा बाड़मेर एवं बाड़मेर ग्रामीण को द्वितीय पारी में तथा चतुर्थ चरण के लिए 4 दिसम्बर को सिवाना, समदड़ी एवं कल्याणपुर को प्रथम पारी तथा बालोतरा, पाटोदी एवं गिड़ा को द्वितीय पारी में अन्तिम प्रशिक्षण पश्चात मतदान दलो को रवाना किया जाएगा।
निर्वाचक नामावली की कार्यकारी प्रतियॉं निर्धारित समय उपलब्ध करवाने के निर्देश
जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों को चुनाव कार्यक्रम अनुसार निर्वाचक नामावली की कार्यकारी प्रतियॉं, सामग्री एवं सूचना समय पर आवश्यक रूप से भिजवाने के निर्देश दिए है। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण की पंचायत समितियों को 20 नवम्बर तक, द्वितीय चरण को 24 नवम्बर, तृतीय चरण को 28 नवम्बर एवं चतुर्थ चरण को 02 दिसम्बर तक प्रत्येक मतदान केन्द्रवार निर्वाचक नामावली की कार्यकारी प्रतियॉ संबंधित ईआरओ द्वारा कोषाधिकारी बाड़मेर को आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए है।
प्रभारी अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश
जिला निर्वाचन अधिकारी मीणा ने संबंधित रिटर्निग अधिकारियों को मतदान दलो के लिए आयोजित प्रशिक्षण के दौरान तैयार सुदा मतदान केन्द्रवार ईवीएम मशीने उपलब्ध करवाने तथा राजकीय स्नाकोत्तर महाविद्यालय बाड़मेर में ईवीएम वितरण के लिए अपने स्तर पर कार्मिकों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कोषाधिकारी एवं चुनाव स्टोर प्रभारी अधिकारी को अन्तिम प्रशिक्षण पर मतदान दलो को रूटचार्ट की प्रतियॉ, मतदान केन्द्र वार तैयार बैंग एवं अन्य सामग्री उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए है। उन्होंने प्रभारी अधिकारी यातायात/पूलशाखा को मतदान दलो के रवानगी समय पर कराने हेतु गाड़ियों की लॉगबुक आंवटित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय के लिए ब्लॉक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर को निर्देशित किया है। उन्होंने मतदान केन्द्रों पर फर्नीचर, बिजली एवं पानी सहित समस्त व्यवस्थाएं संबंधित विकास अधिकारियों को करने हेतु निर्देशित किया है।
मतदान दिवस पर एहतियाति उपाय अपनाने के निर्देश
उन्होंने मतदान केन्द्र पर प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। केवल सन्देह एवं आपत्ति पर ही मास्क हटाकर पहचान सुनिश्चित की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि मतदान केन्द्र भवन को सेनेटाईज करने के पश्चात ही मतदाताओं को प्रवेश करवाया जाएगा। उन्होंने संबंधित विकास अधिकारियों को मतदान केन्द्रों पर पुरूष, महिला एवं विशेष योग्यजन/वरिष्ठ नागरिकों की पृथक-पृथक पंक्तियॉ बनाकर प्रत्येक पक्ति में छः फिट की दूरी में गोले तैयार करने के निर्देश दिए है।
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मंगलवार, 17 नवंबर 2020

पंचायतीराज आम चुनाव-2020 जोनल मजिस्ट्रेट्स का प्रथम प्रशिक्षण 20 को

बाड़मेर, 18 नवम्बर। जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के चुनाव हेतु नियुक्त जोनल मजिस्ट्रेट्स का प्रथम प्रशिक्षण 20 नवम्बर को प्रातः 10 बजे राजकीय इंजिनियरिंग महाविद्यालय बाड़मेर में आयोजित किया जाएगा।

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी प्रशिक्षण मोहनदान रतनू ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार नियुक्त जोनल मजिस्ट्रेट्स के प्रथम प्रशिक्षण हेतु जिला स्तरीय एवं ईवीएम दक्ष प्रशिक्षकों की नियुक्त की गई है। उन्होनें नियुक्त दक्ष प्रशिक्षकों को निर्धारित कार्यक्रम अनुसार 20 नवम्बर को
प्रातः 10 बजे प्रशिक्षण स्थल राजकीय इंजिनियरिंग महाविद्यालय बाड़मेर पहुंच कर जोनल मजिस्ट्रेट्स को निर्वाचन विभाग के निर्धारित ट्रेनिंग मैन्युअल अनुसार सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पादित करने के निर्देश दिए है।
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शुक्रवार, 13 नवंबर 2020

पटाखों के प्रयोग पर रहेगी पाबंदी आतिशबाजी पर लगेगा दो हजार का जुर्माना

 बाड़मेर, 13 नवम्बर। राज्य में कोविड-19 से ग्रसित व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं श्वसन रोगों से पीड़ित नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षार्थ राज्य सरकार द्वारा आतिशबाजी पर प्रतिबन्ध लागू किया गया है। पटाखों के विक्रय पर दस हजार रूपए तथा उपयोग पर दो हजार रूपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा।

जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत किसी भी दुकानदार द्वारा किसी भी प्रकार की आतिशबाजी अथवा पटाखा विक्रय करने पर दस हजार रूपये तथा किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की आतिशबाजी या पटाखा उपयोग करते हुए पाये जाने अथवा उसको जलाने की अनुमति देते हुए पाये जाने पर दो हजार रूपये का जुर्माना किया जा सकेगा।
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दीपावली पर्व कोरोना एडवाइजरी की पालना के साथ मनाए-मीणा

 दीपावली त्यौहार पर हर्ष व उल्लास के साथ कोरोना एडवाइजरी पर विशेष ध्यान


बाड़मेर, 13 नवम्बर। दीपावली पर्व को हर्ष उल्लास के साथ ही राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना एडवाइजरी की पालना के साथ मनाये। दीपावली त्यौहार पर आनंद उमंग के साथ मास्क का विषेष ध्यान रखे। जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने शुक्रवार को जिले के आम जन से अपील करते हुये ये बात कही।
      जिला कलेक्टर मीणा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पटाखों के विक्रय एवं इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई है। उन्होने कहा कि कोरोना को लेकर विशेषज्ञों की राय है कि सर्दी के बढने के साथ ही इसका प्रभाव पहले से अधिक बढ सकता है। साथ ही पटाखों से होने वाले प्रदूषण के कारण इसका खतरा और भी बढ जाता है। ऐसे मे आम जन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये सभी की जिम्मेदारी है कि त्यौहार के दौरान पटाखों का इस्तेमाल नही करेंगे तथा किसी को भी नही करने देंगे। उन्होने कहा कि रोशनी के इस पर्व पर पटाखों से परहेज करे तथा प्रदूषण के कारण कोरोना के बढते खतरे को कम करने मे सहयोग करे। वर्तमान मे मास्क ही वेक्सीन है। उन्होने आम जन से अपील करते हुए कहा कि वे कोरोना के प्रति राज्य भर मे चलाये जा रहे इस जन आंदोलन में सहयोग करे। इसके साथ ही दीपावली के पर्व पर बाजार मे खरीददारी के समय निकलते समय एवं त्यौहार के दौरान मास्क का अवश्य प्रयोग करे। उन्होने कहा कि आमजन इस पर्व पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने मे भी पुलिस एवं प्रशासन का पूर्ण सहयोग करे। 
मिट्टी के दीये व अन्य सामग्री विक्र्रेताओं से कुछ सामग्री खरीदे
      जिला कलेक्टर मीणा ने कहा कि पिछले कुछ समय से लॉक डाउन के बाद  छोटे स्तर के व्यापारी जैसे मिट्टी के दीये बनाने वाले तथा अन्य स्थानीय सामग्री विक्रेता आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे है । ऐसे मे उन्होने आम जन से आग्रह किया कि वे छोटे दीये, मोमबत्ती तथा अन्य छोटी सजावटी सामग्री विक्रेताओं से भी कुछ न कुछ अवश्य खरीदे । इससे उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी । उन्होने कहा कि हमारे इस कार्य से छोटे स्तर पर सामग्री का निर्माण करने वाले इन परिवारों को रोजगार मिलने के साथ आर्थिक मदद होगी तथा उन्हे संकट के इस दौर में सम्बल मिलेंगा। 
    उन्होने बाड़मेर के आम जन को कारेना महामारी के दौरान पिछले दिनों राज्य सरकार द्वारा जारी एडवाईजरी की पालना के लिये धन्यवाद भी दिया । उन्होने कहा कि जनता के भरपूर सहयोग के कारण ही  जिले मे स्थिति नियंत्रण में है। उन्होने एक बार पुनः बाड़मेर की जनता को कोरोना एडवाइजरी के तहत बार बार हाथ धोने, मास्क का लगातार प्रयोग करने तथा समुचित  दूरी बनाये रखते हुये रोशनी के इस पर्व पर त्यौहार का भरपूर आनंद लेने की बात कही।
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गुरुवार, 12 नवंबर 2020

पटाखों के विक्रय एवं उपयोग पर लगेगा जुर्माना

बाड़मेर, 12 नवम्बर। राज्य में कोविड-19 से ग्रसित व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं श्वसन रोगों से पीड़ित नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षार्थ राज्य सरकार द्वारा आतिशबाजी पर प्रतिबन्ध लागू किया गया है। पटाखों के विक्रय पर दस हजार रूपए तथा उपयोग पर दो हजार रूपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने बताया प्रमुख शासन सचिव, गृह (ग्रुप-5) विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा 3 नवम्बर को अधिसूचना जारी कर राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 में संशोधित करते हुए विभाग द्वारा जारी रेग्युलेशन 3 मई, 2020 में रेग्युलेशन 13 के पश्चात् रेग्युलेशन 14 व 15 जोडते हुए किसी भी दुकानदार द्वारा किसी भी प्रकार की आतिशबाजी का विक्रय नहीं करने तथा किसी भी व्यक्ति को आतिशबाजी के उपयोग व जलाने की अनुमति नहीं होने के संबंध में निर्देश जारी किये गये है। अगर कोई व्यक्ति उक्त अनुबंधों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो सभी कार्यकारी मजिस्टेªट, समस्त पुलिस अधिकारी जो सहायक उप निरीक्षक स्तर से नीचे के अधिकारी नहीं हो, समस्त अधिकारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन/काउन्सिल/बोर्ड जो राजस्व अधिकारी स्तर से नीचे के अधिकारी नहीं हो, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, ब्लॉक विकास अधिकारी उनके क्षेत्राधिकारिता में जुर्माना कर सकेंगे।
जिला मजिस्टेªट मीणा ने बताया कि किसी भी दुकानदार द्वारा किसी भी प्रकार की आतिशबाजी विक्रय करने पर दस हजार रूपये तथा किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की आतिशबाजी उपयोग करते हुए पाये जाने अथवा उसको जलाने की अनुमति देते हुए पाये जाने पर दो हजार रूपये का जुर्माना किया जा सकेगा। उन्होने संबंधित अधिकारियों को उपरोक्त परामर्शदात्री एवं अधिसूचनाओं की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने तथा जिले के समस्त उपखण्ड मजिस्टेªट को अपने अपने क्षेत्र में स्थित पटाखों के स्थाई अनुज्ञापनधारी व्यापारियों के स्टॉक तत्काल पुलिस को साथ लेकर उसी स्थान पर सीज कर सील करने तथा अवैध आतिशबाजी का माल जब्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
कानून व्यवस्था के लिए क्षेत्रवार मजिस्टेªट नियुक्त
जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने 14 नवम्बर को दीपावली, 15 को गोवर्धन पूजा, 16 को भैया दोज पर्वो के आयोजन के मध्यनजर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 22 के तहत क्षेत्रवार मजिस्टेªट नियुक्त किये है।
जिला मजिस्टेªट मीणा द्वारा जारी आदेशानुसार उपखण्ड मजिस्टेªट बाडमेर को बाडमेर शहर, उपखण्ड मजिस्टेªेट बालोतरा को बालोतरा शहर, उपखण्ड मजिस्टेªट शिव को उपखण्ड क्षेत्र शिव, उपखण्ड मजिस्ट्रेट चौहटन को उपखण्ड क्षेत्र चौहटन, उपखण्ड मजिस्टेªट गुडामालानी को उपखण्ड क्षेत्र गुडामालानी, उपखण्ड मजिस्टेªट रामसर को उपखण्ड क्षेत्र रामसर, उपखण्ड मजिस्टेªट धोरीमना को उपखण्ड क्षेत्र धोरीमना, उपखण्ड मजिस्टेªट सिणधरी को उपखण्ड क्षेत्र सिणधरी, उपखण्ड मजिस्टेªट सेड़वा को उपखण्ड क्षेत्र सेड़वा, उपखण्ड मजिस्टेªट गडरारोड को उपखण्ड क्षेत्र गडरारोड, उपखण्ड मजिस्टेªट सिवाना को तहसील क्षेत्र सिवाना एवं उपखण्ड मजिस्टेªट बायतु को तहसील क्षेत्र बायतु के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार तहसील क्षेत्र बाडमेर (ग्रामीण), पचपदरा (ग्रामीण), समदडी एवं गिडा के लिए संबंधित तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªटों को मजिस्टेªट नियुक्त किया गया है। उक्त मजिस्टेªट्््स को निर्देश दिये गये है कि वे उक्त पर्वो के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने की पालना सुनिश्चित करेंगे। उपखण्ड मजिस्टेªट मुख्यालय के तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªट अतिरिक्त कार्यपालक मजिस्टेªट के रूप में कार्य करेंगे। संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट तथा तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªट अपने-अपने क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था एवं निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
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स्वास्थ्य नियमों के उल्लंघन पर एक हजार का जुर्माना

बाड़मेर, 12 नवम्बर। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही के दौरान गुरूवार को जिले में 8 व्यक्तियों से 1000 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में गुरूवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र बालोतरा में 5 लोगों से 500 तथा सिवाना में 3 लोगों से 500 रूपए सहित कुल 8 लोगों से 1000 रूपए का जुर्माना वसूल किया गया है।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 7670 लोगों से कुल 14,39,400 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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सीमावर्ती गांवों में रात्रिकालीन विचरण पर प्रतिबन्ध

बाडमेर, 12 नवम्बर। जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत बाडमेर जिले मे भारत पाक अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत के अन्दर की ओर दो किलोमीटर क्षेत्र में रात्रिकालीन विचरण पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।

जिला मजिस्टेªट मीणा द्वारा जारी आदेश के मुताबिक रात्रिकालीन प्रतिबन्ध बाडमेर जिले में भारत पाक सीमा से लगते हुए दो किलोमीटर क्षेत्र के समस्त ग्रामों में लागू होगा।
प्रतिबन्ध वाले गांव
बूठिया, जुमा फकीर की बस्ती, तालब का पार, सजन का पार, सून्दरा, पांचला, हमीराणी, मोती की बेरी, रोहिडी, सगोरालिया, मुनाबाव, अकली, मालाणा, छोटी खडीन, मखन का पार, अमी का पार, तामलोर, त्रिमोही, गडरारोड, केरला, पदमडा, रिछयाली, बाडमेरों का पार, सजनाणी, नारे का पार, केरकोरी, पादरिया, पीरे का पार, पांधी का पार, लकडियाली, बनों की बस्ती, लधे का पार, तालब का पार, चान्दाणियों का पार, झैलून, बिन्दुसियाणी, कबूल की ढाणी, सजन का पार, कुम्हारों का टीबा, रासबानी, राठौडों का तला, माधुरी का तला, भभूते की ढाणी, भीलों का तला, सादुलाणियों की गफन, हेजम का तला, उम्मेदपुरा, कल्याणपुरा, केलनोर, समेलों का तला, मीठडाऊ, मीये का तला, जाटों का बेरा, बरवाल, देहवा, लालपुर, ब्राहमणों की ढाणी, रेलिया, सोमराड, बसिये का तला, जानपालिया, सराईयों का तला, दीपला, सारला, समोते का पार, शोभाला जेतमाल, हुरों का तला, तालसर, हुसैन का तला, रडवा, सुजों का निवाण उर्फ मेगे की बेरी, नवातला, बाखासर, सरूपे का तला, आग्निशाह की ढाणी, सैयद मौज अली का तला, कृष्ण का तला, रते का तला, भाडा, एकल, रामपुरा, हाथला, बछवाल, भलगाव इत्यादि सम्मिलित है।
प्रतिबन्धित समय
जिला मजिस्टेªट के आदेश के अनुसार इन गांवों में सायं 7.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। जिले में भारत-पाक सीमा से लगते हुए उक्त वर्णित 2 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवेश व विचरण करने वाले समस्त व्यक्तियों को सख्त चेतावनी दी गई है कि वे उक्त प्रतिबन्धित क्षेत्र में रात्रि के समय सक्षम अधिकारी की वैद्य अनुमति के बिना गमनागमन अथवा विचरण नहीं करें। आदेश का उल्लंधन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कडी कार्यवाही की जायेगी।
इनको रहेगी छूट
   जिला मजिस्टेªट मीणा के आदेश के अनुसार समस्त कार्यपालक मजिस्टेªट, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल एवं अन्य ऐजेन्सियों एवं राजकीय अधिकारी एवं कर्मचारी जो अवांछित गतिविधियों की रोकथाम तथा कानून एवं व्यवस्था की डयूटी के लिए उक्त क्षेत्रों में उक्त समय के लिये तैनाती पर है, पर प्रभावी नहीं होगा। उक्त आदेश आगामी दो माह के लिये प्रभावी होगा।
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बुधवार, 11 नवंबर 2020

नाम वापसी के बाद जिला परिषद सदस्य पद के लिए 37 वार्डो में कुल 105 अभ्यर्थी

पंचायतीराज चुनाव 2020

बाड़मेर, 11 नवम्बर। जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के चुनाव के लिए बुधवार को नाम वापसी के उपरान्त जिले में जिला परिषद सदस्य पद के लिए 37 वार्डो में कुल 105 अभ्यर्थी तथा पंचायत समिति सदस्य पद के लिए कुल 1076 अभ्यर्थी शेष रहे।

जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने बताया कि बुधवार को नाम वापसी के पश्चात अब जिला परिषद सदस्य पद के लिए वार्ड संख्या 1 में रालोपा से खेराजमल, भाजपा सेे चुतरसिंह, कांग्रेस से शंकरसिंह सोढ़ा एव निर्दलीय पूराराम अभ्यर्थी होंगे। इसी प्रकार वार्ड संख्या 2 में कांग्रेस से खतीय, रालोपा से छगनी देवी एवं भाजपा से हऊआ, वार्ड संख्या 3 में कांग्रेस से अमनी एवं भाजपा से कमलेश देवी, वार्ड संख्या 4 में भाजपा से अमी मोहम्मद, कांग्रेस से गफूर अहमद एवं रालोपा से श्रीराम सियाग, वार्ड संख्या 5 में भाजपा से राजा राम, कांग्रेस से सचू एवं रालोपा से सामा राम, वार्ड संख्या 6 में कांग्रेस से तेजाराम, रालोपा से प्रेम प्रकाश एवं भाजपा से शंकराराम, वार्ड संख्या 7 में भाजपा से गंगाराम, रालोपा से राणाराम एवं कांग्रेस से शंकरलाल, वार्ड संख्या 8 में रालोपा से किशनलाल, कांग्रेस से देरामाराम एवं भाजपा से देवेन्द्र, वार्ड संख्या 9 में कांग्रेस से भुराराम, रालोपा से रमेश कुमार एवं भाजपा से रूपसिंह, वार्ड संख्या 10 में कांग्रेस से परमेश्वरी, रालोपा से वीणा देवी एवं भाजपा से सुआ, वार्ड संख्या 11 में भाजपा से आसूराम, रालोपा से महेन्द्र सिंह चौधरी, कांग्रेस से रामाराम एवं निर्दलीय ईसाक खान, वार्ड संख्या 12 में कांग्रेस से कमला कंवर एवं भाजपा से कमला देवी, वार्ड संख्या 13 में कांग्रेस से उगमसिंह एवं निर्दलीय मायादेवी, वार्ड संख्या 14 में रालोपा से चंपादेवी, भाजपा से मोहनी, कांग्रेस से हीरादेवी एवं निर्दलीय मंजू, वार्ड संख्या 15 में रालोपा से नराणी, भाजपा से बाबू एवं कांग्रेस से मिरगा देवी अभ्यर्थी होंगे।

उन्होनें बताया कि वार्ड संख्या 16 में कांग्रेस से डालूराम, भाजपा से देवाराम एवं रालोपा से नगेन्द्रसिंह, वार्ड संख्या 17 में रालोपा से गेनाराम, कांग्रेस से राजेन्द्र चौधरी एवं भाजपा से हंसाराम, वार्ड संख्या 18 में कांग्रेस से कैलाश बेनीवाल, भाजपा से नरपतराज मूंढ एवं रालोपा से प्रभूराम, वार्ड संख्या 19 में कांग्रेस से प्रियंका, भाजपा से ममता एवं रालोपा से शारदा, वार्ड संख्या 20 में कांग्रेस से गीता देवी, रालोपा से संगीता एवं भाजपा से सिनगारी, वार्ड संख्या 21 में भाजपा से विनिता, कांग्रेस से सुनीता एवं निर्दलीय चनणी देवी, वार्ड संख्या 22 में कांग्रेस से बबरीदेवी एवं भाजपा से भीखी, वार्ड संख्या 23 में कांग्रेस से गरिमा राजपुरोहित एवं भाजपा से भाग कंवर, वार्ड संख्या 24 में कांग्रेस से नारायणीदेवी एवं भाजपा से सिणगारी, वार्ड संख्या 25 में भाजपा से उमाराम एवं कांग्रेस से रमेश कुमार, वार्ड संख्या 26 में कांग्रेस से कविता कुमारी एवं भाजपा से पवनी, वार्ड संख्या 27 में भाजपा से खेताराम एवं कांग्रेस से फूलाराम, वार्ड संख्या 28 में भाजपा से काली एवं कांग्रेस से सोनू, वार्ड संख्या 29 में भाजपा से मिश्रा, कांग्रेस से रूकमादेवी एवं निर्दलीय ओम प्रकाश, वार्ड संख्या 30 में कांग्रेस से दर्शना चौधरी, भाजपा से पुष्पा देवी भाँभू एवं रालोपा से लेरो, वार्ड संख्या 31 में कांग्रेस से गंगा एवं भाजपा से गोरधनराम, वार्ड संख्या 32 में रालोपा से कमला, भाजपा से मुन्नी देवी एवं कांग्रेस से सुनिता, वार्ड संख्या 33 में कांग्रेस से खेराज राम, भाजपा से चनणाराम एवं रालोपा से भंवर लाल, वार्ड संख्या 34 में रालोपा से उम्मेदाराम, भाजपा से तेजाराम एवं कांग्रेस से लक्ष्मणसिंह गोदारा, वार्ड संख्या 35 में भाजपा से आसुराम, रालोपा से काना राम, कांग्रेस से महेन्द्र कुमार चौधरी, निर्दलीय जीयाराम, निर्दलीय मनोहर सिंह, निर्दलीय रणवीर कुमार एवं निर्दलीय स्वरूपसिंह, वार्ड संख्या 36 में कांग्रेस से ज्योति एवं भाजपा से मनीषा तथा वार्ड संख्या 37 में भाजपा से किरण कंवर एवं कांग्रेस से पूनम कंवर अभ्यर्थी होंगे।

उन्होने बताया कि जिले में पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए बुधवार को 320 आवेदन वापस लिए गए एवं 8 अभ्यर्थी र्निविरोध रहे। इस प्रकार अब जिले में 21 पंचायत समिति क्षेत्रों में कुल 1076 अभ्यर्थी शेष रहे है। 

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स्वास्थ्य नियमों के उल्लंघन पर एक हजार का जुर्माना

बाड़मेर, 11 नवम्बर। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही के दौरान बुधवार को जिले में 5 व्यक्तियों से 1000 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में बुधवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र सिवाना 5 लोगों से 1000 रूपए की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 7662 लोगों से कुल 14,38,400 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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कानून व्यवस्था के लिए क्षेत्रवार मजिस्टेªट नियुक्त

बाडमेर, 11 नवम्बर। जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने एक आदेश जारी कर 14 नवम्बर को दीपावली, 15 को गोवर्धन पूजा, 16 को भैया दोज, 30 नवम्बर को गुरूनानक जयन्ती एवं 25 दिसम्बर को क्रिसमस डे के धार्मिक पर्वो के आयोजन के मध्यनजर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 22 के तहत क्षेत्रवार मजिस्टेªट नियुक्त किये है।

जिला मजिस्टेªट मीणा द्वारा जारी आदेशानुसार उपखण्ड मजिस्टेªट बाडमेर को बाडमेर शहर, उपखण्ड मजिस्टेªेट बालोतरा को बालोतरा शहर, उपखण्ड मजिस्टेªट शिव को उपखण्ड क्षेत्र शिव, उपखण्ड मजिस्ट्रेट चौहटन को उपखण्ड क्षेत्र चौहटन, उपखण्ड मजिस्टेªट गुडामालानी को उपखण्ड क्षेत्र गुडामालानी, उपखण्ड मजिस्टेªट रामसर को उपखण्ड क्षेत्र रामसर, उपखण्ड मजिस्टेªट धोरीमना को उपखण्ड क्षेत्र धोरीमना, उपखण्ड मजिस्टेªट सिणधरी को उपखण्ड क्षेत्र सिणधरी, उपखण्ड मजिस्टेªट सेड़वा को उपखण्ड क्षेत्र सेड़वा, उपखण्ड मजिस्टेªट गडरारोड को उपखण्ड क्षेत्र गडरारोड, उपखण्ड मजिस्टेªट सिवाना को तहसील क्षेत्र सिवाना एवं उपखण्ड मजिस्टेªट बायतु को तहसील क्षेत्र बायतु के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार तहसील क्षेत्र बाडमेर (ग्रामीण), पचपदरा (ग्रामीण), समदडी एवं गिडा के लिए संबंधित तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªटों को मजिस्टेªट नियुक्त किया गया है। उक्त मजिस्टेªट्््स को निर्देश दिये गये है कि वे उक्त पर्वो के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने की पालना सुनिश्चित करेंगे। उपखण्ड मजिस्टेªट मुख्यालय के तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªट अतिरिक्त कार्यपालक मजिस्टेªट के रूप में कार्य करेंगे। संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट तथा तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªट अपने-अपने क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था एवं निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
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गुरूवार 12 नवम्बर से झुंझुंनू एवं कोटा के लिए स्लीपर बसें की जाएगी संचालित

बाड़मेर, 11 नवम्बर। रोड़वेज प्रशासन द्वारा बस संचालन वृद्धि में लिए गए निर्णय के अनुसरण में गुरूवार 12 नवम्बर से वृद्धिचंद जैन केन्द्रीय बस स्टैण्ड से झुंझुंनू एवं कोटा के लिए रोडवेज की दो स्लीपर बसों का संचालन किया जाएगा।

मुख्य प्रबंधक बाड़मेर आगार उमेश नागर ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम अनुसार स्लीपर बस बाड़मेर से शाम 4 बजे रवाना होकर वाया बायतु, पचपदरा, जोधपुर, नागौर, डीडवाना, सीकर एवं नवलगढ़ होते हुए प्रातः 4ः45 बजे झुंझुनू पहंुचेगी तथा झुंझुंनू से शाम 6ः20 रवाना होकर प्रातः ़6ः15 बजे पुनः बाड़मेर पहंुचेगी। इसी प्रकार दूसरी स्लीपर बस बाड़मेर से शाम 5ः15 बजे रवाना होकर वाया सिणधरी, जालौर, सिरोही, उदयपुर एवं चितौडगढ़ होते हुए प्रातः 9ः15 बजे कोटा पहंचेगी तथा कोटा से दोपहर 3ः15 बजे रवाना होकर पुनः प्रातः 7ः30 बजे बाड़मेर पहंुचेगी।
उन्होने बताया कि ऑनलाईन बुकिंग राजस्थान रोडवेज की वेबसाईट तथा आरएसआरटीसी रिजर्वेशन एप पर कराई जा सकती है। ऑनलाईन बुकिंग पर 5 प्रतिशत कैशबैक दिया जाएगा। उन्होने बताया कि ऑनलाईन टिकट की व्यवस्था नहीं हो तो बाड़मेर आगार बुकिंग काउण्टर अथवा परिचालक से टिकट जारी कराई जा सकती है। बस में चढ़ने से पहले यात्री परिचालक से स्टोपेज की जानकारी प्राप्त कर लेवें।
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वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 25 नवम्बर तक राशन कार्ड से आधार कार्ड जोडे जाएंगे पूरे देश में किसी भी उचित मुल्य दुकान पर प्राप्त कर सकेंगे राशन

बाड़मेर, 11 नवम्बर। भारत सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजनान्तर्गत खाद्य सुरक्षा में लाभ प्राप्त कर रहे परिवारों के प्रत्येक सदस्य का आधार कार्ड राशनकार्ड से 25 नवम्बर तक सीडिंग किया जा सकेगा।
देश में कहीं भी प्राप्त कर सकेंगे राशन
जिला कलक्टर (रसद) विश्राम मीणा ने बताया कि उक्त वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के प्रभावी रूप से लागू होने के उपरांत कोई भी उपभोक्ता पूरे देश में किसी भी राज्य के उचित मूल्य दुकानदार से राशनकार्ड एवं आधारकार्ड के माध्यम से राशन प्राप्त कर सकेगा। उक्त योजना से प्रवासी मजदूरों, दूसरे राज्य एवं जिलों में अध्यनरत विद्यार्थियों, विभिन्न कारणों से स्थाई या अस्थाई रूप से पलायन करने वालें परिवारों को उसी जगह राशन सामग्री प्राप्त हो सकेगी।
उचित मुल्य दुकानदार एवं ई-मित्र संचालकों की मुख्य भूमिका
जिला कलक्टर मीणा ने बताया कि बाधार सीडिंग का कार्य अभियान के तौर पर लिया जाएगा। उक्त आधार सीड़िग कार्य में अचित मुल्य दुकानदारों तथा ई-मित्र संचालकों की मुख्य भूमिका होगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी स्वयं अथवा उचित मूल्य दुकानदार की सहायता से गांव में स्थित या नजदीकी ई-मित्रों के माध्यम से अपने आधार कार्ड की जानकारी देकर राशनकार्ड में आधार कार्ड सीडिंग निःशुल्क करवा सकते है। उन्होने बताया कि इस कार्य हेतु दुकानदार एवं ई-मित्र संचालक को प्रति आधार सीडिंग करने पर 1-1 रूपया मानदेय दिया जाएगा।
उन्हाने बतया कि प्रदेश मे आधार सीडिंग का कार्य लगभग 80 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है, शेष लाभार्थियों को आधार सीडिंग से जोडने के लिए 25 नवम्बर तक कार्यवाही की जाएगी। उन्होने बतया कि जिन लाभार्थियों के आधार कार्ड किन्ही कारणों से अभी तक नहीं बने है, वे आधार पंजीयन केन्द्र से आधार बनवाकर सीडिंग करवा सकते है।
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मंगलवार, 10 नवंबर 2020

बिहार चुनाव कार्य उपरान्त बाड़मेर लौट रहे जवानों के क्वारेंटाईन हेतु दो भवन अधिग्रहित

बाड़मेर, 10 नवम्बर। बिहार राज्य में विधानसभा चुनाव कार्य सम्पन्न कर बाड़मेर आने वाली बटालियन दो कम्पनी के 130-140 कार्मिकों के क्वारेंटाईन के लिए राजकीय अम्बेडकर हॉस्टल जैसिन्धर (मुनाबाव) एवं नवनिर्मित राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय जैसिन्धर के भवनों का अधिग्रहण किया गया है।

जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विश्राम मीणा ने बताया कि उप कमाडेण्ट 113 बटालियन सीमा सुरक्षा बल मगरा केम्प बाड़मेर द्वारा राजकीय अम्बेडकर हॉस्टल जैसिन्धर (मुनाबाव) एवं नवनिर्मित राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय जैसिन्धर के भवनों में बिहार से विधानसभा चुनाव कार्य सम्पन्न कर बाड़मेर आ रही है बटालियन दो कम्पनी के 130-140 कार्मिकों के क्वारेंटाईन हेतु आवास के लिए कोविड केयर सेन्टर घोषित करने के लिए निवेदन किया गया। जिस पर जिला कलक्टर मीणा द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के नियम 65 (2) (ग) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त भवनों को 9 नवम्बर से अग्रिम आदेश तक के लिए अधिग्रहित किया गया है। उन्होंने तहसीलदार गड़रारोड़ को उक्त भवनों के स्वामी, कब्जाधारी से भवनरें का कब्जा प्राप्त कर उप कमाडेण्ट 113 बटालियन सीमा सुरक्षा बल मगरा केम्प बाड़मेर को सुपुर्द करते हुए पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।
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बुधवार से बाड़मेर आगार की तीन अतिरिक्त बसें होंगी संचालित

बाड़मेर, 10 नवम्बर। रोड़वेज प्रशासन द्वारा बस संचालन वृद्धि में लिए गए निर्णय के अनुसरण में बुधवार 11 नवम्बर से वृद्धिचंद जैन केन्द्रीय बस स्टैण्ड से बाड़मेर आगार की तीन अतिरिक्त बसों का संचालन प्रारम्भ किया जाएगा।

मुख्य प्रबंधक बाड़मेर आगार उमेश नागर ने बताया कि बाड़मेर से प्रातः 11ः30 बजे रवाना होकर वाया चौहटन, सांचौर, थराद होते हुए रात्रि 23ः00 बजे अहमदाबाद पहंुचेगी तथा अहमदाबाद से अगले दिन प्रातः 06ः00 बजे रवाना होकर सांय 17ः30 पुनः बाड़मेर पहंुचेगी। इसी प्रकार बाड़मेर से प्रातः 11ः00 बजे रवाना होकर बायतु, बालोतरा, पचपदरा होते हुए दोपहर 15ः00 बजे जोधपुर पहंचेगी तथा जोधपुर से सांय 16ः00 बजे रवाना होकर पुनः 20ः00 बजे बाड़मेर पहंुचेगी। तीसरी बस बाड़मेर से सांय 17ः00 बजे रवाना होकर बायतु, बालोतरा, पचपदरा होते हुए रात्रि 21ः00 बजे जोधपुर पहंुचेगी तथा जोधपुर से अगले दिन प्रातः 08ः30 बजे रवाना होकर पुनः दोपहर 12ः30 बजे बाड़मेर पहंुचेगी।
उन्होने बताया कि उक्त मार्ग की ऑनलाईन बुकिंग राजस्थान रोडवेज की वेबसाईट तथा आरएसआरटीसी रिजर्वेशन एप पर कराई जा सकती है। ऑनलाईन बुकिंग पर 5 प्रतिशत कैशबैक  दिया जाएगा। उन्होने बताया कि ऑनलाईन टिकट की व्यवस्था नहीं हो तो बाड़मेर आगार बुकिंग काउण्टर अथवा परिचालक से टिकट जारी कराई जा सकती है। बस में चढ़ने से पहले यात्री परिचालक से स्टोपेज की जानकारी प्राप्त कर लेवें।
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सोमवार, 9 नवंबर 2020

पंचायतीराज चुनाव 2020 नामांकन के अंतिम दिन जिला परिषद पद हेतु 112 आवेदन

बाडमेर, 09 नवम्बर। जिले में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव 2020 के तहत नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के अंतिम दिन सोमवार 9 नवम्बर को जिला परिषद सदस्य पद के लिए 112 तथा पंचायत समिति सदस्य पद के लिए 1442 नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए गए। मंगलवार 10 नवम्बर को प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा होगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने बताया कि जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के चुनाव के नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के अंतिम दिन 9 नवम्बर को जिला परिषद सदस्य पद के लिए 112 तथा पंचायत समिति सदस्य पद के लिए 1442 नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए गए। उन्होनें बताया कि अंतिम दिन तक जिला परिषद सदस्य पद के लिए कुल 151 अभ्यर्थियों द्वारा 167 नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए गए। वहीं पंचायत समिति सदस्य पद के लिए 1772 अभ्यर्थियों द्वारा 1958 नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए गए है। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार मंगलवार 10 नवम्बर को प्रातः 11 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी तथा 11 नवम्बर दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात 11 नवम्बर को ही चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
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महामारी अध्यादेश के उल्लंघन पर कार्यवाही जारी

बाड़मेर, 09 नवम्बर। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही के दौरान सोमवार को जिले में 11 व्यक्तियों से 1800 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में सोमवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र गडरारोड़ में 1 व्यक्ति से 200रूपये तथा सिवाना में 10 लोगों से 1600 को मिलाकर कुल 11 लोगों से 1800 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 7656 लोगों से कुल 14,37,000 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...