गुरुवार, 11 अक्टूबर 2018

ग्रामीण क्षेत्रांे मंे आतिशबाजी अनुज्ञापत्र आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 18 तक


                बाड़मेर, 11 अक्टूबर। ग्रामीण क्षेत्रांे मंे आतिशबाजी अनुज्ञा पत्र की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर निर्धारित की गई है।
                अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार ने बताया कि इस तिथि के उपरांत ग्रामीण क्षेत्रांे मंे आतिशबाजी अनुज्ञा पत्र के लिए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

सूचना केन्द्र मंे ईवीएम एवं वीवीपेट मशीन स्थाई प्रदर्शन बूथ का शुभारंभ


स्वीप आइकन मोतीखान ने मतदान के जरिए प्रदर्शन बूथ की शुरूआत की

                बाड़मेर, 11 अक्टूबर। विधानसभा चुनाव के दौरान अधिकाधिक लोगांे को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए जिला मुख्यालय पर सूचना केन्द्र मंे गुरूवार को स्वीप आइकन मोतीखान ने मतदान के जरिए प्रदर्शन बूथ की शुरूआत की। इसके उपरांत स्वीप आइकन मोतीखान ने जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते से मिलकर भावी कार्य योजना के बारे मंे जानकारी दी।
                जिला मुख्यालय पर सूचना केन्द्र मंे स्थाई ईवीएम एवं वीवीपेट मशीन के प्रदर्शन का स्थाई बूथ स्थापित किया गया है। यहां पर कंट्रोल यूनिट, बैलट यूनिट तथा वीवीपेट मशीन के जीवंत प्रदर्शन के साथ आम नागरिक वोट दे सकते है। इसके अलावा दिए गए अपने वोट की वीवीपेट मशीन पर जांच भी कर सकेंगे। इस दौरान स्वीप आइकन मोतीखान के अलावा उपस्थित नागरिकों ने मतदान करके वीवीपेट मशीन पर डमी उम्मीदवार जिसे वोट किया,उसकी सूचना देखी। इस दौरान स्वीप आइकन मोती खान ने कहा कि हमें इस बात पर गर्व है कि हम बेहतर, परिपक्व और सफल लोकतंत्र वाले देश के रहवासी हैं। उन्हांेने कहा कि मतदाताओं के निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर मतदान करने से ही लोकतंत्र सफल होगा। उन्हांेने लोकतंत्र की मजबूती के लिए विधानसभा चुनाव के दौरान आवश्यक रूप से मतदान करने की अपील की। इस दौरान मास्टर टेªनर प्रोफेसर मुकेश पचौरी ने ईवीएम एवं वीपीपेट के बारे मंे विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक नानकचंद चन्द्रोदय, अर्जुन कुमार सांझीरा, कैलाश जोशी समेत विभिन्न विभागीय कार्मिक उपस्थित रहे। इधर, जिला स्वीप आइकन मोतीखान ने जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते से मिलकर मतदाता जागरूकता संबंधित आगामी कार्य योजना के बारे मंे बताया। जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि इंडियन आइकन फेम कलाकार मोतीखान की स्वीप आइकन नई भूमिका के साथ एक नए रंग मंे नजर आएंगे। उन्हांेने बताया कि दशहरा के मुख्य समारोह के दौरान स्वीप सोंग लांच किया जाएगा। इस दौरान मोतीखान स्वयं उपस्थित जन समूह को मतदाता जागरूकता को लेकर अपनी लाइव परफोर्मेन्स देंगे।





उम्मीदवारांे के खर्चो की होगी सख्त मोनेटरिंग : नकाते


निगरानी टीमंे रखेगी सभाआंे एवं राजनीतिक गतिविधियांे पर कड़ी नजर

                बाड़मेर, 11 अक्टूबर। आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की ओर से चुनाव सामग्री, प्रचार प्रसार समेत विभिन्न प्रकार के खर्चो की सख्त मॉनिटिरिंग की जाएगी। इसके लिए पुलिस बल समेत फ्लाइंग स्कवायर्ड, स्टेटिटिक्स सर्विलांस टीमें, वीडियो सर्विलांस टीमे और एकाउंटिंग टीमों को तैनात किया गया है। जो सभाओं और राजनीतिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखेगी।
                जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि इलेक्ट्रोनिक्स एवं प्रिन्ट मीडिया में विज्ञापनों पर व्यय को डीआईपीआर एवं डीएवीपी की अनुमोदित दरों के आधार पर जोड़ा जाएगा। नगरीय निकायों के क्षेत्र में निजी एवं व्यावसायिक भवनों तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर लगने वाली प्रचार सामग्री, चल वाहन एवं मोबाइल विज्ञापन वाहन आदि के लिए नगर परिषद की ओर से निर्धारित दर के आधार पर खर्च तय किया जाएगा। उन्हांेने बताया कि प्रचार-प्रसार के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहनों, चाय, नाश्ता, भोजन, झण्डे, बैनर, पोस्टर, कट आउट, टेन्ट का सामान, साउण्ड सिस्टम तथा कार्यालय का किराया आदि पर व्यय के लिए दर तय की गई है।
सोशल मीडिया पर भी खर्च का होगा आंकलन : सोशल मीडिया पर एसएमएस, वाट्सएप, वॉयस कॉल मैसेज समेत फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यू-ट्यूब, ब्लॉगिंग आदि पर प्रचार के व्यय को भी प्रत्याशियों के खर्च में जोड़ा जाएगा।

बुधवार, 10 अक्टूबर 2018

आदर्श आचार संहिता की पालना हेतु मीडिया कर्मियों व प्रिन्टिंग प्रेस धारको की मीटिंग गुरूवार को


          बाड़मेर ] 10 अक्टूबर। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बाड़मेर - 135 में आदर्श आचार संहिता की पालना के संबंध में चर्चा हेतु रिटर्निग ऑफिसर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बाडमेर (एस.डी.एम.) नीरज मिश्र की अध्यक्षता में प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया कर्मियों तथा प्रिन्टिंग प्रेस धारकों की बैठक 11 अक्टूबर को उनके कार्यालय में आयोजित की जाएगी।
          रिटर्निग ऑफिसर (एस.डी.एम.) मिश्र ने बताया कि 11 अक्टूबर को प्रातः 11-30 बजे प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया कर्मियों तथा दोपहर 12-30 बजे प्रिन्टिंग प्रेस धारकों की बैठक आयोजित की जाएगी।


जन सुनवाई एवं सतर्कता समिति की बैठक स्थगित


          बाड़मेर, 10 अक्टूबर। गुरूवार 11 अक्टूबर को आयोजित होने वाली जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक तथा जन सुनवाई स्थगित कर दी गई है।
          अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं सदस्य सचिव जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति राकेश कुमार ने बताया कि गुरूवार 11 अक्टूबर को अटल सेवा केन्द्र में आयोजित होने वाली जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक तथा जन सुनवाई अपरिहार्य कारणों से स्थगित की गई है।


मंगलवार, 9 अक्टूबर 2018

कवि सम्मेलन स्थगित

बाड़मेर, 09 अक्टूबर। जिला मुख्यालय पर बेटी बचाओ, बेटी पढाओ थीम पर 11 अक्टूबर को आयोजित होने वाला कवि सम्मेलन अपरिहार्य कारणांे से स्थगित कर दिया गया है। यह जानकारी महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक प्रहलादसिंह राजपुरोहित ने दी।

संपतियांे के विरूपण की रोकथाम के लिए दिशा-निर्देश जारी


लिखित स्वीकृति के लिए संबंधित रिटर्निग अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा

                बाड़मेर, 09 अक्टूबर। जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने विधानसभा आम चुनाव के दौरान संपत्तियों के विरूपण की रोकथाम के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करते हुए अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैं।
                जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों-कार्यकर्ताओं की ओर से निर्वाचन एवं प्रचार-प्रसार से संबंधित पोस्टर, कट आउट, नारे, प्रतीक चिह्नों एवं चित्रों का अंकन कर सार्वजनिक, सरकारी एवं गैर-सरकारी सम्पत्तियों, भवनों को भद्दा एवं खराब करना आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में माना जाएगा। उन्हांेने बताया कि कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी ध्वज दण्ड, ध्वज टांगने, सूचनाएं चिपकाने, नारे लिखने, टांगने या लगाने आदि के लिए निर्धारित स्थान के अतिरिक्त सार्वजनिक, सरकारी, गैर सरकारी, निजी भूमि-भवनों एवं सम्पत्तियों का उपयोग नहीं कर सकेगा। उन्होंने बताया कि कोई भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी पोस्टर, बैनर, कट आउट, नारे इत्यादि केवल स्थानीय निकाय की ओर से नियत एवं उपलब्ध कराने गये स्थानों पर निर्धारित दर का भुगतान कर स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही प्रदर्शित कर सकेंगे। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को सभी राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों को बराबर अवसर देने के निर्देश दिए गए है। इसके अलावा सरकारी भवनों पर किसी भी राजनीतिक दल एवं उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार से चुनाव प्रचार सामग्री का प्रदर्शन नहीं करने देने के लिए पाबंद किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी नकाते ने बताया कि महत्वपूर्ण चौराहों, राजकीय वाहनांे, मील के पत्थरों, रेलवे क्रोसिंग के नोटिस बोर्ड, रेलवे प्लेटफॉर्म के नाम पट्ट, बस टर्मिनलों पर मार्ग निर्देश दिखाने वाले साइन बोर्ड अथवा अन्य नोटिस-साइन बोर्ड सार्वजनिक सम्पत्तियों की श्रेणी में शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य समस्त जन उपयोगी सुविधाएं एवं संपतियां इसमें शामिल मानी जाएंगी। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी सार्वजनिक-राजकीय सम्पत्तियों पर किसी भी प्रकार की चुनाव प्रचार सामग्री लगाना निषेध रहेगा। संबंधित पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत की ओर से इसके लिए नियत स्थानों पर ही सक्षम स्वीकृति लेकर सामग्री प्रदर्शित की जा सकेगी। निजी सम्पत्ति मालिक की लिखित अनुमति लेकर ही अस्थायी एवं आसानी से उतारे जा सकने वाली प्रचार सामग्री प्रदर्शित की जा सकेगी। लिखित स्वीकृति के लिए संबंधित रिटर्निग अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अधिकारियांे को कोई भी लिखित स्वीकृति देने से पूर्व चुनाव आयोग के आदेश-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है।

पीसीपीएनडीटी जिला सलाहकार समिति की बैठक 11 को


                बाड़मेर, 09 अक्टूबर। पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 के अन्तर्गत गठित जिला सलाहकार समिति की बैठक 11 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा.कमलेश चौधरी की अध्यक्षता मंे रखी गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय मंे होने वाली इस बैठक के दौरान पीसीपीएनडीटी से जुडे़ विभिन्न मुददांे पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

ग्रामीणांे को देंगे ईवीएम एवं वीपीपेट से मतदान की जानकारी


                बाड़मेर, 09 अक्टूबर। विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाताआंे मंे जागरूकता पैदा करने के लिए मोबाइल वैन के जरिए प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इसके अलावा ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं बडे़ गांवांे मंे ईवीएम एवं वीवीपेट से मतदान प्रक्रिया के बारे मंे जानकारी दी जा रही है।
                रामसर पंचायत समिति के विकास अधिकारी अर्जुनसिंह ने बताया कि 11 अक्टूबर को ग्राम पंचायत देरासर, इन्द्रोई, सियाणी, हाथमा, खारा राठौड़ान, गंगाला, खड़ीन, भाचभर, तामलियार, खारिया राठौड़ान, चाडी एवं सेतराउ तथा 12 अक्टूबर को चाडार मदरूप, पांधी का पार, सुराली, गरडिया, सज्जन का पार, भीडे का पार, पादरिया, अभे का पार, बूठिया, कंटल का पार, खारची, नोपाटिया एवं ग्राम पंचायत बबुगुलेरिया मंे ईवीएम एवं वीवीपेट के जरिए मतदान प्रक्रिया के बारे मंे मतदाताआंे को जानकारी दी जाएगी।

डीजल-पेट्रोल के कूपन बंटे तो पेट्रोल पंप का लाइसेंस निरस्त होगा


आचार संहिता की पालना सुनिश्चत करवाने को प्रभावी मोनेटरिंग के निर्देश

                बाड़मेर, 09 अक्टूबर। विधानसभा चुनाव के दौरान किसी भी पेट्रोल पंप पर कूपन के आधार पर डीजल-पेट्रोल भरवाते पाए जाने पर उसका लाइसेंस निरस्त होगा। इसके लिए संबंधित निगरानी दल प्रभावी मोनेटरिंग करें। जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे चुनाव तैयारियांे संबंधित समीक्षा बैठक के दौरान प्रकोष्ठ प्रभारियांे को निर्देशित करते हुए यह बात कही।
                जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा कि प्रकोष्ठ प्रभारी विधानसभा चुनाव को लेकर उनको सौंपे गए उत्तरदायित्वांे को गंभीरता से लेते हुए कार्य संपादित करें। उन्हांेने कहा कि टीम भावना के साथ परस्पर संवाद के जरिए बेहतरीन कार्य करना सुनिश्चित करें। जिला निर्वाचन अधिकारी नकाते ने इस दौरान प्रकोष्ठ प्रभारियांे से उनको आवंटित कार्य, अब तक की प्रगति एवं कार्य संपादित होने की तिथि, चुनाव संबंधित गतिविधियांे के बारे मंे विस्तार से जानकारी ली। उन्हांेने जिला आबकारी अधिकारी देवेन्द्र दशोरा को अवैध शराब की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई करने तथा होटलों एवं ढ़ाबांे पर चुनाव के दौरान खाने के कूपन वितरण होने की स्थिति मंे जिला रसद अधिकारी एवं खाद्य निरीक्षक को नियमित रूप से निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्हांेने स्वीप के नोडल अधिकारी एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कालूराम को अधिकाधिक मतदाताआंे तक ईवीएम एवं वीवीपेट की जानकारी पहुंचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहा। उन्हांेने प्रस्तावित चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रमांे के संबंध मंे कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी नकाते ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक को दिव्यांग मतदाताआंे के शत-प्रतिशत मतदान के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्हांेने समस्त प्रकोष्ठ प्रभारियांे को आवश्यक संसाधनांे के संबंध मंे सूचनाएं संकलित कर भिजवाने के लिए कहा। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार ने विधानसभा चुनाव के दौरान किए जाने वाले इंतजामांे के बारे मंे विस्तार से जानकारी दी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामेश्वरलाल मेघवाल ने सिक्युरिटी मैनेजमेंट प्लान तथा कानून एवं सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलूआंे के बारे मंे बताया। इस दौरान यूआईटी सचिव चेनाराम, भूमि अवाप्ति अधिकारी अशोक सांगवा, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी दिलीप जैन, नगर परिषद आयुक्त अनिल कुमार समेत विभिन्न अधिकारी उपस्थित रहे।



सोमवार, 8 अक्टूबर 2018

पोलिटेक्निक महाविद्यालय मंे रिक्त प्रथम वर्ष की सीटों के आवेदन पत्र 20 तक जमा कराने के निर्देश


                बाड़मेर, 08 अक्टूबर। राजकीय महाविद्यालय महाविद्यालय बाड़मेर मंे प्रथम वर्ष मंे रिक्त चल रही सीटांे पर इच्छुक अभ्यर्थी प्राविधिक शिक्षा निदेशालय के निर्देशानुसार अपने प्रवेश आवेदन पत्र डाउनलोड कर 300 रूपए के बैंक ड्राफ्ट अथवा नकद राशि के साथ जमा करा सकता है।
                प्राचार्य राजीव कुमार जयसवाल ने बताया कि बैंक ड्राफ्ट संयोजक एवं प्रधानाचार्य, प्रथम वर्ष केन्द्रीय प्रवेश, राजकीय महाविद्यालय, जोधपुर के नाम से 20 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक जमा करवा सकते है। उन्हांेने बताया कि प्रवेश के लिए अभ्यर्थी 22 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे अपने मूल दस्तावेजांे एवं निर्धारित फीस 6850 रूपए लेकर संस्थान मंे उपस्थित हो।

प्रगतिरत एवं स्वीकृति के बावजूद प्रारंभ नहीं होने वाले कार्याें की सूची भिजवाएं


जिला कलक्टर ने आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए

                बाड़मेर, 08 अक्टूबर। समस्त विभागीय अधिकारी आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करवाएं। मौजूदा समय मंे प्रगतिरत एवं स्वीकृति के बावजूद प्रारंभ नहीं होने वाले कार्याें की सूची भिजवाएं। जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने सोमवार को जिला मुख्यालय पर आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक के दौरान यह बात कही।
                जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा कि सरकारी वेबसाइट पर मंत्रियांे एवं राजनीतिक दलांे से जुड़े प्रतिनिधियांे के फोटोग्राफ हटाना सुनिश्चित करें। उन्हांेने होर्डिग्स, बैनर एवं पोस्टर हटाने के लिए कहा। उन्हांेने बकाया विभागीय कार्मिकांे की सूचना आनलाइन अपडेट करने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने बिना अनुमति सड़क तोड़ने के मामले मंे नगर परिषद के आयुक्त डिस्काम के अधिकारियांे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कालूराम, अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार, सूचना एवं विज्ञान अधिकारी दिलीप जैन, डिस्काम के अधीक्षण अभियंता एम.एल.जाट, हेमंत चौधरी, आयुक्त अनिल कुमार समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।



मतदान दिवस पर दिव्यांगों के लिए होगी विशेष यातायात व्यवस्था


मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए निर्देश

                बाड़मेर, 08 अक्टूबर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने दिव्यांगांे को चुनाव के दौरान मतदान केंद्र पर लाने और मतदान के बाद उन्हें वापस निवास पर छोड़ने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। ताकि शत-प्रतिशत दिव्यांग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें।
                मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को विधानसभा आम चुनाव-2018 के दौरान विशेष योग्यजन एवं उनके सहायकों को मतदान दिवस पर यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। निर्देशों के अनुसार मतदान दिवस के दिन विशेष योग्यजनों के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर यातायात के लिए उचित व्यवस्था की जाए। इसके लिए राजकीय वाहनों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। निर्देशों के अनुसार प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी विशेष योग्यजनों को मतदान के लिए यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। इस कार्य के लिए प्रत्येक जिले में एक यातायात नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। निर्देशांे के मुताबिक मतदान केंद्र वार प्रत्येक विशेष योग्यजन मतदाता को चिन्हित कर लिया जाए तथा उसे उसके निवास से मतदान के लिए वाहन में ले जाया जाए और मतदान के बाद वापस उसके निवास पर छोड़ा जाए। उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वर्ष 2018 को सुगम मतदान वर्ष घोषित किया गया है, ऐसे मंे निर्वाचन विभाग का प्रयास अधिक से अधिक दिव्यांगजनों को निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ने का भी रहेगा।

आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करें : नकाते


रिटर्निंग अधिकारियों को संबंधित पुलिस अधिकारियों के साथ संयुक्त भ्रमण करने के निर्देश

                बाड़मेर, 08 अक्टूबर। आदर्श आचार संहिता की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाए। समस्त विधानसभा क्षेत्रों में रिटर्निंग अधिकारी संबंधित पुलिस अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से भ्रमण करते हुए निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं स्वतंत्र चुनाव संपन्न कराने के लिए आयोग के दिशा-निर्देशांे के अनुरूप समस्त तैयारियां करें। जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने सोमवार को जिला मुख्यालय पर रिटर्निंग एवं पुलिस विभाग के अधिकारियांे को संबोधित करते हुए यह बात कही।
                जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा कि समस्त रिटर्निंग अधिकारी मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की सुविधाओं का जायजा लेने के लिए मतदान केन्द्रों का सघन निरीक्षण करें। उन्हांेने कहा कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके आदर्श आचार संहिता की जानकारी प्रदान करें। उन्हांेने ईवीएम और वीवीपेट मशीनों का वृहद स्तर प्रदर्शन करते हुए आमजन को इसके बारे मंे विस्तार से जानकारी देने के निर्देश दिए। उन्हांेने सभी विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना के लिए फ्लाइंग स्कवायर्ड, वीडियो सर्विलांस और अन्य टीमें तैनात करने के प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्हांेने होर्डिंग्स साईट्स से पोस्टर एवं बैनर हटाने के निर्देश देते हुए कहा कि राजनीतिक प्रचार के समस्त होर्डिंग्स, पोस्टर एवं बैनर हटाना सुनिश्चित करें। इसके लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में टीमें लगाकर लगातार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्हांेने कहा कि आदर्श आचार संहिता के तहत किसी भी प्रकार की रैली या जनसभा बिना अनुमति के आयोजित नहीं होगी। इसकी अनुमति देने के लिए रजिस्टर मैंटेन करें और सबको बराबरी के अवसर देने के लिए पहले आओ, पहले पाओ की तर्ज पर अनुमति प्रदान करें। जिला निर्वाचन अधिकारी नकाते ने रिटर्निंग अधिकारियों को अपने क्षेत्र की पिं्रटिंग प्रेसांे के प्रतिनिधियांे को नोटिस जारी कर प्रचार सामग्री के प्रकाशन में आदर्श आचार संहिता की पालना करवाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जिला स्तर निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के स्तर पर विधानसभा चुनावों के लिए स्थापित नियंत्रण कक्ष सतत रूप से कार्य करेगा। इसी तरह सभी रिटर्निंग अधिकारी भी अपने स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना करके इसके दूरभाष नंबर का जनता में प्रचार-प्रसार करें। बैठक में पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल ने विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया के दौरान कानून एवं व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए अधिकारियों को अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार के इनपुट या सूचना को सम्बन्धित पुलिस थानों के प्रभारियों से साझा करने को कहा। उन्हांेने जिले मंे स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामेश्वरलाल मेघवाल ने चुनाव प्रक्रिया से जुड़े विविध पहलूआंे के बारे मंे विस्तार से जानकारी दी।



रविवार, 7 अक्टूबर 2018

बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित


                बाड़मेर, 07 अक्टूबर। विधानसभा आम चुनाव 2018 सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए निर्वाचन नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के साथ कार्मिकांे की डयूटी लगाई गई है।
                बाड़मेर विधानसभा के रिटर्निग अधिकारी नीरज मिश्र ने बताया कि नियंत्रण कक्ष का प्रभारी वरिष्ठ सहायक जसपालसिंह को बनाया गया है। नियंत्रण कक्ष के दूरभाष 02982-220009 है। जो 24 घंटे कार्यरत रहेगा। नियंत्रण कक्ष मंे प्राप्त होने वाली समस्त सूचनाआंे, शिकायतांे को पंजिका मंे इन्द्राज करने एवं रिटर्निग अधिकारी के समक्ष प्रतिदिन प्रातः 10 बजे प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है।

अधिकारियों-कर्मचारियों को आदर्श आचार संहिता की पालना के निर्देश


                बाड़मेर, 07 अक्टूबर। जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के साथ ही भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत् राजकीय अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रावधानों का शक्ति से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
                जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि कोई भी राजकीय कर्मचारी ना तो किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों जैसे रैली, सभा या चुनाव प्रचार में भाग ले सकेगा और ना ही किसी उम्मीदवार, पार्टी के चुनाव, मतदान,गणना अभिकर्ता  के रूप में कार्य कर सकेगा। उन्होंने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को अपने कार्यालय एवं विभाग में उक्त निर्देशों की पालना करने को पाबन्द किया है। जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नकाते ने विधानसभा चुनाव के दौरान जिले में स्थित राजकीय विभागों, उपक्रमों के विश्राम भवनों, अतिथि गृह, डाक बंगलों आदि में मंत्रीगण एवं राजनैतिक व्यक्तियों के रूकने के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए सम्बन्धित विभागों एवं उपक्रमों के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए है। जिला निर्वाचन अधिकारी नकाते ने एक आदेश जारी कर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अनुपालना तथा आर्म्स एक्ट 1959 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बाड़मेर जिले के क्षेत्राधिकार में आने वाले समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को अपने अनुज्ञापत्र में दर्ज शस्त्र को तुरंत प्रभाव से संबंधित,निकटतम पुलिस थाने के शस्त्रागार में जमा कराने के लिए पाबन्द किया है। यह आदेश कानून व्यवस्था से जुड़े केन्द्र एवं राज्य सरकार कार्मिकांे तथा शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी सुरक्षाकर्मी बैंक, जीवन बीमा निगम इत्यादि पर लागू नहीं होगा। शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी चुनाव परिणाम घोषित होने के सात दिवस बाद अपना शस्त्र संबंधित थाने से प्राप्त कर सकेंगे। शस्त्र जमा नहीं कराने की स्थिति में शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी के विरूद्ध धारा 188 भारतीय दंड संहिता एवं आर्म्स एक्ट 1959 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित थानाधिकारियांे को निर्देश दिए हैं कि यदि किसी अनुज्ञाधारी को वास्तव में अपनी जान माल का खतरा है तथा वह शस्त्र जमा कराने की छूट चाहता है तो उस अनुज्ञाधारी द्वारा व्यक्त कारणों की गहनता से जांच कर अपनी स्पष्ट अनुशंषा के साथ प्रकरण स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखें।

बाड़मेर जिले की राजस्व सीमाओं में निषेधाज्ञा लागू


                बाड़मेर, 07 अक्टूबर। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने एक आदेश जारी कर बाड़मेर जिले की राजस्व सीमाओं में शांतिपूर्वक, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से चुनाव सम्पन्न कराने के लिए निषेधाज्ञा लागू की है, ताकि जिले के सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों के मतदाता बिना किसी भय के अपने संवैधानिक मतधिकार का उपयोग कर सकें। यह आदेश तत्काल लागू होकर आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा। उक्त निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय है।
                जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर सम्पूर्ण क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र, जैसे- रिवाल्वर, पिस्टल, बंदूक, एम.एल गन, बी.एल. गन, आदि एवं अन्य हथियार जैसे गण्डासा, फर्सी, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, बर्छी, गुप्ती, कटार, धारिया, बाघनखा जो किसी धातु के शस्त्र के रूप में बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबन्धित हथियार और मोटे घातक हथियार-लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा, और न ही प्रदर्शन करेगा और न ही साथ में लेकर चलेगा। उन्होंने बताया कि यह आदेश ड्युटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस, चुनाव ड्युटी में तैनात अर्द्धसैनिक बल, होमगार्ड एवं चुनाव ड्युटी में मतदान दलों में तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी नकाते ने बताया कि बाड़मेर जिले से बाहर का कोई भी व्यक्ति जिले की सीमा में इस प्रकार के हथियारों को अपने साथ नहीं लायेगा, ना ही सार्वजनिक स्थानों पर प्रयोग या प्रदर्शन करेंगा। कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी जुलूस, सभा, धरना, भाषण आदि का आयोजन नहीं करेगा एवं न ही संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग किया जावेगा। ध्वनि प्रसारण यंत्र के लिए अनुमति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक दी जा सकेगी। ऐसे आयोजनों में कोई इस प्रकार का कृत्य नहीं करेगा जिससे यातायात व्यवस्था, जन व्यवस्था एवं जनशांति विक्षुब्ध हो। यह प्रतिबंध बारात एवं शवयात्रा पर लागू नहीं होगा। उनके मुताबिक कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले तथा उत्तेजनात्मक नारे नहीं लगायेगा, न ही ऐसा कोई भाषण और उद्बोधन देगा, न ही ऐसे किसी पम्पलेट, पोस्टर या अन्य प्रकार की चुनाव सामग्री छापेगा या छपवाएगा, वितरण करेगा या करवायेगा और न ही किसी एम्प्लीफायर, रेडियो, टेपरिकार्डर, लाउडस्पीकर, ऑडियो-वीडियो कैसेट या अन्य किसी इलैक्ट्रानिक उपकरणों के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा अथवा करवाएगा, और न ही ऐसे कृत्यों के लिए किसी को दुष्प्रेरित करेगा।
                आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति या संस्था इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया यथा फेसबुक, ट्विटर, वाट्सएप, यूट्यूब, आदि के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नही करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी के समर्थन या विरोध में सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पतियों पर किसी तरह का नारा-लेखन या प्रति-चित्रण नहीं करेगा, ना ही करवाएगा और न ही किसी तरह के पोस्टर, होर्डिंग आदि लगाएगा, और न ही सार्वजनिक सम्पतियों का विरूपण करेगा या करवायेगा। किसी भी निजी सम्पति का उक्त प्रयोजनार्थ उपयोग उसके स्वामी की लिखित पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।

मीडिया सजगता एवं पूर्ण जिम्मेदारी से अपना उत्तरदायित्व निभाएं: नकाते


प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया के प्रतिनिधियांे को दी आचार संहिता की जानकारी

                बाड़मेर, 07 अक्टूबर। सशक्त लोकतंत्रण के निर्माण के लिए मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण हैं। मीडिया सजगता एवं पूर्ण जिम्मेदारी से अपना उत्तरदायित्व निभाएं। जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने रविवार को कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे आयोजित मीडिया सर्टिफिकेट और मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक के दौरान यह बात कही। इस दौरान प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया के प्रतिनिधियांे एवं केबल टीवी नेटवर्क के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
                जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। चुनाव अति महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील समय है। इस दौरान सबकी सजगता एवं जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों से आदर्श आचार संहिता की पालना के लिए सहयोग करने की अपील की। उन्हांेने पावर पाइंट प्रजेटेंशन के जरिए आदर्श आचार संहिता तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क की विस्तार से जानकारी दी। जिला निर्वाचन अधिकारी नकाते ने कहा कि निर्वाचन आयोग की ओर से पेड न्यूज की मॉनिटरिंग की पुख्ता व्यवस्था की गई है। जिला स्तर पर राजनीतिक दलों तथा उनके प्रत्याशियों के की ओर से समाचार पत्रों में दी जाने वाली पेड न्यूज पर गहनता से नजर रखी जाएगी। साथ ही पेड न्यूज के मामले पाये जाने पर संबंधित प्रत्याशी के खर्चे में इसको शामिल किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पेड न्यूज की मॉनिटरिंग के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है जो निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार कार्यवाही करेगी। उन्हांेने कहा कि इलेक्ट्रोनिक, बल्क एसएमएस एवं सोशियल मीडिया में प्रसारण के लिए विज्ञापनों का अधिप्रमाणन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सोशियल मीडिया पर अपूर्ण एवं भ्रंमित करने वाले समाचार प्रसारित नहीं करें तथा किसी भी समाचार की सत्यता की जानकारी के लिए सक्षम अधिकारी से सम्पर्क के पश्चात् ही समाचार प्रकाशित करें। उन्हांेने कहा कि पिं्रट मीडिया मंे प्रकाशित होने वाले विज्ञापन के लिए अनुमति लेना आवश्यक नहीं होगा। लेकिन मतदान से 48 घंटे पूर्व प्रकाशित होने वाले विज्ञापनांे के लिए अधिप्रमाणन कमेटी से अनुमति लेनी आवश्यक होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने मीडिया का आहवान किया कि वे स्वस्थ्य लोकतन्त्र की स्थापना में चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुरूप अपनी भूमिका निभाएं। इस दौरान राजस्व अपील अधिकारी रामदेव गोयल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक एन.सी.चन्द्रोदय समेत विभिन्न अधिकारी उपस्थित रहे।




प्रचार सामग्री पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम अंकित करना आवश्यक होगा


प्रिंटिंग प्रेस के प्रतिनिधियांे को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की विस्तार से जानकारी दी

                बाड़मेर, 07 अक्टूबर। विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलांे एवं उम्मीदवारांे की ओर से मुद्रित कराई जाने वाली विभिन्न प्रकार की प्रचार सामग्री पर मुद्रक, प्रकाशक का नाम तथा उसकी तादाद का विवरण मुद्रित किया जाना आवश्यक होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने रविवार को कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे प्रिंटिंग प्रेस के प्रतिनिधियांे के साथ आयोजित बैठक के दौरान यह बात कही।
                जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा कि पेम्पलेट, पोस्टर, होर्डिग्स एवं बेनर इत्यादि के मुख पृष्ठ पर मुद्रक, प्रकाशक का नाम, तादाद आदि आवश्यक रूप से मुद्रित करते हुए इसकी सूचना निर्धारित प्रारूप में चुनाव व्यय प्रकोष्ठ को उपलब्ध करवाएं। उन्होंने प्रिन्टिंग प्रेस प्रतिनिधियों से आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने को कहा। इस दौरान पावर पाइंट प्रजेटेंशन के जरिए आदर्श आचार संहिता तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क की विस्तारपूर्वक जानकारी कराई गई। बैठक मंे राजस्व अपील अधिकारी रामदेव गोयल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक नानकचंद चन्द्रोदय समेत मीडिया सर्टिफिकेट और मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य तथा प्रिन्टिंग प्रेस के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

राजनीतिक दल आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करवाएं: नकाते


राजनीतिक दलांे के प्रतिनिधियांे को दी आचार संहिता की जानकारी

                बाड़मेर, 07 अक्टूबर। राजनीतिक दल आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करते हुए निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से विधानसभा चुनाव संपादित करवाने मंे भागीदार बनें। प्रत्येक सभा, जुलूस एवं सार्वजनिक सभा की नियमानुसार अनुमति लेते हुए आदर्श आचार संहिता की पालना की जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने रविवार को कलेक्टेªट कांफ्रेस हाल मंे राजनीतिक दलांे के प्रतिनिधियांे के साथ आयोजित बैठक के दौरान आदर्श आचार संहिता के बारे मंे जानकारी देते हुए यह बात कही।
                जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा कि चुनाव संपन्न कराने में प्रशासन के साथ राजनीतिक दलों एवं जागरूक मतदाताओं की अहम भूमिका है। उन्हांेने कहा कि विधान सभा चुनाव 2018 के दौरान कोई व्यक्ति, राजनीति पार्टी, संस्था बिना वैध अनुमति के जुलूस ,सभा, रैली एवं सार्वजनिक सभा नहीं कर सकेगा। न ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग कर सकेंगे। प्रत्येक सभा, जुलूस एवं सार्वजनिक सभा की अनुमति आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन आयोग भारत सरकार के निर्देशों की पालना के तहत होगी। उन्हांेने कहा कि राजनीतिक दलांे को चुनाव प्रचार मंे लगे वाहनांे की अनुमति संबंधित आरओ से लेनी होगी। संबंधित वाहन पर बार कोड युक्त स्टीकर लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार सरकारी संपत्ति एवं सार्वजनिक स्थलों के अलावा किसी भी निजी संपत्ति पर मालिक की अनुमति के बिना उसके भवन, परिसर, दीवार पर बैनर, स्लोगन लिखने, पेम्पलेट नहीं चस्पा कर सकेगा। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से सरकारी भवनों एवं विभागों के अन्य संपत्तियों पर राजनीतिक संदेश वाले होर्डिंग, बैनर आदि को स्वयं हटाने के निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी नकाते ने सभी राजनीतिक दलों से चुनाव आयोग की ओर से निर्धारित व्यय सीमा के तहत खर्च करने तथा इस खर्च को व्यय रजिस्टर में सही प्रकार से दर्ज करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सभी प्रत्याशी चुनाव आयोग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के तहत पूरी जिम्मेदारी से अपना चुनाव प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान प्रयोग होने वाले वाहनों तथा राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित की जाने वाली चुनावी रैलियों, पिं्रट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित किए जाने वाले विज्ञापनों से पूर्व इनकी अनुमति लेना सुनिश्चित की जाएं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने पावर पाइंट प्रजेटेंशन के जरिए चुनाव आयोग के नवीन दिशा-निर्देशों की विस्तार से जानकारी दी। उन्हांेने कहा कि सभी राजनीतिक दल बीएलए की नियुक्ति करके सूचना भिजवाएं। इसके अलावा पोलिंग एजेंट को चिन्हित करते समय यह ध्यान रखें कि वह संबंधित मतदान केन्द्र का मतदाता हो। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार ने आदर्श आचार संहिता के विविध पहलूआंे के बारे मंे विस्तार से जानकारी दी। बैठक के दौरान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक एन.सी.चन्द्रोदय, स्पीप के सहायक नोडल अधिकारी मुकेश पचौरी उपस्थित रहे।




लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...