रविवार, 7 अक्तूबर 2018

प्रचार सामग्री पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम अंकित करना आवश्यक होगा


प्रिंटिंग प्रेस के प्रतिनिधियांे को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की विस्तार से जानकारी दी

                बाड़मेर, 07 अक्टूबर। विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलांे एवं उम्मीदवारांे की ओर से मुद्रित कराई जाने वाली विभिन्न प्रकार की प्रचार सामग्री पर मुद्रक, प्रकाशक का नाम तथा उसकी तादाद का विवरण मुद्रित किया जाना आवश्यक होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने रविवार को कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे प्रिंटिंग प्रेस के प्रतिनिधियांे के साथ आयोजित बैठक के दौरान यह बात कही।
                जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा कि पेम्पलेट, पोस्टर, होर्डिग्स एवं बेनर इत्यादि के मुख पृष्ठ पर मुद्रक, प्रकाशक का नाम, तादाद आदि आवश्यक रूप से मुद्रित करते हुए इसकी सूचना निर्धारित प्रारूप में चुनाव व्यय प्रकोष्ठ को उपलब्ध करवाएं। उन्होंने प्रिन्टिंग प्रेस प्रतिनिधियों से आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने को कहा। इस दौरान पावर पाइंट प्रजेटेंशन के जरिए आदर्श आचार संहिता तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क की विस्तारपूर्वक जानकारी कराई गई। बैठक मंे राजस्व अपील अधिकारी रामदेव गोयल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक नानकचंद चन्द्रोदय समेत मीडिया सर्टिफिकेट और मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य तथा प्रिन्टिंग प्रेस के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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