रविवार, 7 अक्तूबर 2018

राजनीतिक दल आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करवाएं: नकाते


राजनीतिक दलांे के प्रतिनिधियांे को दी आचार संहिता की जानकारी

                बाड़मेर, 07 अक्टूबर। राजनीतिक दल आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करते हुए निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से विधानसभा चुनाव संपादित करवाने मंे भागीदार बनें। प्रत्येक सभा, जुलूस एवं सार्वजनिक सभा की नियमानुसार अनुमति लेते हुए आदर्श आचार संहिता की पालना की जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने रविवार को कलेक्टेªट कांफ्रेस हाल मंे राजनीतिक दलांे के प्रतिनिधियांे के साथ आयोजित बैठक के दौरान आदर्श आचार संहिता के बारे मंे जानकारी देते हुए यह बात कही।
                जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा कि चुनाव संपन्न कराने में प्रशासन के साथ राजनीतिक दलों एवं जागरूक मतदाताओं की अहम भूमिका है। उन्हांेने कहा कि विधान सभा चुनाव 2018 के दौरान कोई व्यक्ति, राजनीति पार्टी, संस्था बिना वैध अनुमति के जुलूस ,सभा, रैली एवं सार्वजनिक सभा नहीं कर सकेगा। न ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग कर सकेंगे। प्रत्येक सभा, जुलूस एवं सार्वजनिक सभा की अनुमति आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन आयोग भारत सरकार के निर्देशों की पालना के तहत होगी। उन्हांेने कहा कि राजनीतिक दलांे को चुनाव प्रचार मंे लगे वाहनांे की अनुमति संबंधित आरओ से लेनी होगी। संबंधित वाहन पर बार कोड युक्त स्टीकर लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार सरकारी संपत्ति एवं सार्वजनिक स्थलों के अलावा किसी भी निजी संपत्ति पर मालिक की अनुमति के बिना उसके भवन, परिसर, दीवार पर बैनर, स्लोगन लिखने, पेम्पलेट नहीं चस्पा कर सकेगा। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से सरकारी भवनों एवं विभागों के अन्य संपत्तियों पर राजनीतिक संदेश वाले होर्डिंग, बैनर आदि को स्वयं हटाने के निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी नकाते ने सभी राजनीतिक दलों से चुनाव आयोग की ओर से निर्धारित व्यय सीमा के तहत खर्च करने तथा इस खर्च को व्यय रजिस्टर में सही प्रकार से दर्ज करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सभी प्रत्याशी चुनाव आयोग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के तहत पूरी जिम्मेदारी से अपना चुनाव प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान प्रयोग होने वाले वाहनों तथा राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित की जाने वाली चुनावी रैलियों, पिं्रट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित किए जाने वाले विज्ञापनों से पूर्व इनकी अनुमति लेना सुनिश्चित की जाएं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने पावर पाइंट प्रजेटेंशन के जरिए चुनाव आयोग के नवीन दिशा-निर्देशों की विस्तार से जानकारी दी। उन्हांेने कहा कि सभी राजनीतिक दल बीएलए की नियुक्ति करके सूचना भिजवाएं। इसके अलावा पोलिंग एजेंट को चिन्हित करते समय यह ध्यान रखें कि वह संबंधित मतदान केन्द्र का मतदाता हो। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार ने आदर्श आचार संहिता के विविध पहलूआंे के बारे मंे विस्तार से जानकारी दी। बैठक के दौरान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक एन.सी.चन्द्रोदय, स्पीप के सहायक नोडल अधिकारी मुकेश पचौरी उपस्थित रहे।




कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...