बाड़मेर, 06 अप्रेल। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही के दौरान सोमवार को जिले में 94 व्यक्तियों से 17100 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में सोमवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 17 व्यक्तियों से 1700 रूपये, सेड़वा में 3 व्यक्तियों से 300 रूपये, सिणधरी में 10 व्यक्तियों से 1400 रूपये, शिव में 4 व्यक्तियों से 400 रूपये, गडरारोड़ में 6 व्यक्तियों से 1800 रूपये, रामसर में 8 व्यक्तियों से 1500 रूपये, बालोतरा में 34 व्यक्तियों से 7200 रूपये, गुडामालानी में 7 व्यक्तियों से 2300 रूपये तथा सिवाना में 5 व्यक्तियों से 500 को मिलाकर कुल 94 व्यक्तियों से 17100 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में अब तक 591 व्यक्तियों से 157200 रूपये की वूसली की जा चुकी है।
-0-
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें