मंगलवार, 6 अप्रैल 2021

बाड़मेर जिले में रात्रि 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यु

बाड़मेर, 6 अप्रेल। बाड़मेर जिले के परिधिय क्षेत्र की राजस्व सीमा में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने की दृष्टि से जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा द्वारा बाड़मेर जिले के परिधिय क्षेत्र की समस्त राजस्व सीमा में जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।

जिला मजिस्टेªट मीणा ने बताया कि बाड़मेर जिले में कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रमण के फैलाव की आंशका है, जिससे बाड़मेर जिले के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोकशांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। ऐसी स्थिति में जिला मजिस्टेªट मीणा द्वारा बाड़मेर जिले निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षार्थ एवं केन्द्रीय लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत रात्रि 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यु लगाया गया है।
उन्होेने बताया कि उक्त जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में जन साधारण के लिए सख्ती से आवागमन- निर्गमन निषेध किया गया है। बाड़मेर जिले में रात्रि 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यु अवधि के दौरान आवागमन पूर्णतया बंद रहेगा। उन्होने बताया कि कर्फ्यु संबंधी उक्त आदेश गृह विभाग द्वारा अनुमत गतिविधियों पर लागू नहीं होगा। इसी प्रकार उक्त आदेश समस्त राजकीय कार्यालय, निजी कार्यालय, स्वायतशाषी संस्थाएं, पेट्रोल पम्प, एलपीजी, पोस्ट ऑफिस, बैंक, बीमा, राजकीय चिकित्सालय, निजी चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, समस्त चिकित्सा संबंधी प्रतिष्ठान, मेडिकल स्टोर, दूध डेयरी, स्थानीय दूध विक्रेता, चिकित्सा हेतु आने वाले रोगियों के लिये परिवहन अनुमत, एम्बुलेंस, ऑन डयुटी सरकारी वाहन (अनुबंध सहित) एवं अग्निशमन, कानून एवं व्यवस्था, अनिवार्य एवं आपात कालीन सेवाओं पर लागू नहीं होगा। छूट वाली श्रेणियों के कार्मिकों के व्यक्तिगत वाहन, सुरक्षा बलों के वाहन, अनुबंधित वाहन बशर्त विभाग द्वारा वैद्य वाहन पहचान पत्र या पास जारी किया हुआ हो, को अपने कार्यस्थल एवं कार्यस्थल से निवास स्थल आने जाने के लिए अनुमत होंगे। इसी प्रकार बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन से आने, जाने वाले यात्रीयों, माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति, समस्त लोक परिवहन वाहन आवागमन हेतु अनुमत रहेंगे। रेस्टोरेन्ट में रात्रि कालीन कर्फ्यु की पालना सुनिश्चित की जाएगी परन्तु रेस्टोरेन्ट से टेक अवे एवं डिलिवरी पर यह लागू नहीं होगा। उन्होने बताया कि राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 31 मार्च, 2021 एवं 4 अप्रेल, 2021 की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करनी होगी।
जिला मजिस्टेªट ने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देते हुए सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020, आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 तथा अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश 19 अप्रेल,2021 तक प्रभावशील रहेगा।
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