सोमवार, 31 मई 2021

जनानुशासन लॉकडाउन की अवहेलना पर 490 लोगों पर लगा 78,300 रूपये का जुर्माना

बाड़मेर, 31 मई। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए रविवार 30 मई को जिले में 490 व्यक्तियों से कुल 78,300 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट लोक बन्धु ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में रविवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर पुलिस विभाग द्वारा 333 व्यक्तियों से 46,000 रुपये, उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 3 व्यक्तियों से 2500 रूपये, बायतु में 4 व्यक्तियों से 400 रूपये, चौहटन में 13 व्यक्तियों से 1700 रूपये, सेड़वा में 12 व्यक्तियों से 2200 रूपये, सिणधरी में 5 व्यक्तियों से 2100 रूपये, बालोतरा में 65 व्यक्तियों से 13,700 रूपयेे, गुडामालानी में 5 व्यक्तियोें से 3200 रूपये, धोरीमन्ना में 3 व्यक्तियों से 400 रूपये तथा सिवाना में 47 व्यक्तियों से 6100 को मिलाकर कुल 490 व्यक्तियों से 78,300 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में रविवार तक 76,576 व्यक्तियों से 1,31,21,476 रूपये की वूसली की जा चुकी है।
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