बाड़मेर, 15 अप्रेल। समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों, उपखण्ड अधिकारियों, तहसीलदारों को जिला कलक्टर से बिना अवकाश स्वीकृत कराये मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए है।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि वर्तमान में जिले में कोविड-19 केस पुनः तीव्र गति से बढ़ने के कारण कोविड़ वैक्सीनेशन से योग्य लाभार्थियों को अधिकतम लाभान्वित करने एवं संक्रमण के प्रभाव को नियंत्रित रखने के मद्देनजर समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों, उपखण्ड अधिकारियों, तहसीलदारों को निर्देशित किया गया है कि वे जिला कलक्टर से बिना अवकाश स्वीकृत करवाये मुख्यालय नहीं छोड़ेगे तथा राजकीय अवकाश के दिन भी मुख्यालय पर ही उपस्थित रहेंगे। अवकाश स्वीकृत होने पर वैकल्पिक व्यवस्था होने पर ही प्रस्थान करेंगे।
उन्होने बताया कि समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि वे जिला कलक्टर की अनुमति प्राप्त किये बिना अथवा अत्यावश्यक होने पर अतिरिक्त जिला कलक्टर की बिना अनुमति अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। साथ ही अपने अधिनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को भी पाबन्द करेंगे कि वे संबंधित नियंत्रण अधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही अपना मुख्यालय छोड़ेगे। उन्होने बताया कि आदेश की अवहेलना किये जाने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार काय्रवाही अमल में लाई जाएगी।
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