गुरुवार, 15 अप्रैल 2021

राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020, गुरूवार को 18600 रूपये का जुर्माना वसूला

बाड़मेर, 15 अप्रेल। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए गुरूवार जिले में 104 व्यक्तियों से कुल 18600 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में गुरूवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 28 व्यक्तियों से 2800 रूपये, बायतु में 3 व्यक्तियों से 900 रूपये, चौहटन में 15 व्यक्तियों से 3900 रूपये, सेड़वा में 10 व्यक्तियों से 1100 रूपये, सिणधरी में 4 व्यक्तियों से 800 रूपये, शिव में 3 व्यक्तियों से 300 रूपये, गडरारोड़ में 5 व्यक्तियों से 1300 रूपये, बालोतरा में 18 व्यक्तियों से 5300 रूपये, धोरीमना में 4 व्यक्तियों से 400 रूपये तथा सिवाना में 14 व्यक्तियों से 1800 को मिलाकर कुल 104 व्यक्तियों से 18600 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में अब तक 25594 व्यक्तियों से 43,18,800 रूपये की वूसली की जा चुकी है। 

-0-


कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...