गुरुवार, 15 अप्रैल 2021

16 अप्रेल से कोरोना की नई गाइडलाईन की सख्ती से होगी पालना

नगरीय सीमा में सायं 6 से प्रातः 5 बजे तक रहेगा रात्रिकालीन कर्फ्यू

कोरोना की भयावहता से निपटने को पुख्ता प्रबंध
बाड़मेर, 15 अप्रेल। कोरोना की दूसरी लहर के तीव्र प्रसार के मद्देनजर जिले में शुक्रवार, 16 अप्रेल से राज्य सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाईन की सख्ती से पालना होगी। इसके तहत बाड़मेर एवं बालोतरा में साय 6 बजे से प्रात 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा।
 जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर की किसी भी भयावह स्थिति से निपटने के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। वह गुरुवार को कोविड प्रबन्धों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में विधायक मेवाराम जैन, अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ बीएल विश्नोई, राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ आरके आसेरी, उपखंड अधिकारी रोहित चौहान एवं नगर परिषद आयुक्त दिलीप पूनिया मौजूद थे।
  इस मौके पर जिला कलक्टर ने बताया कि जिला चिकित्सालय में पर्याप्त ऑक्सीजन बेड उपलब्ध है तथा आवश्यकता अनुसार इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। उन्होंने बताया कि जरूरत पड़ने पर कोविड-19 डेडिकेटेड हॉस्पिटल भी खोला जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला मुख्यालय पर दो निजी चिकित्सालयो का अधिग्रहण किया गया है एवं जरूरत के अनुसार इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती हैं।
  उन्होंने बताया कि जिले में नगरीय सीमा में सायं 6 से प्रातः 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान सभी बाजार, कार्यस्थल, कॉम्पलेक्स बंद रहेंगे। उन्होने बताया कि बाजार और व्यवसायिक प्रतिष्ठान सायं 5 बजे ही बंद कर दिए जाए ताकि वहां कार्य करने वाले लोग और कर्मचारी 6 बजे तक अपने घर पहुंच सके।
  इस दौरान विधायक मेवाराम जैन ने कहा कि जनहित में तथा आमजन की जान बचाने के लिए कोरोना की नई गाइड लाइन की सख्ती से पालना कराइ जाए एवं इसमें पुलिस तथा प्रवर्तन एजेंसियां किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरते।
  इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर विश्नोई ने बताया कि दुकानों, प्रतिष्ठानों पर ‘‘नो मास्क नो सर्विस‘‘ लागू रहेगा तथा इसकी पालना नहीं करने पर दुकानें सीज की जा सकेगी। सभी निजी आयोजनों और विवाह आदि में अधिकतम आमंत्रित सदस्यों की संख्या 50 से ज्यादा नहीं होगी इसी प्रकार अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार में 20 लोगों से अधिक की संख्या नहीं होगी। उन्होंने बताया कि स्विमिंग पूल, जिम, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे। सभी रेस्टोरेंट्स और क्लब 50 प्रतिशत की क्षमता में खोलने की अनुमति होगी। साथ ही रेस्टोरेंट्स से टेक अवे की व्यवस्था रात 8 बजे तक लागू रहेगी। रेस्टोरेंट्स, क्लब्स में रात्रिकालीन कर्फ्यू की पालना सुनिश्चित की जाएगी। होटलों, रेस्तरां की ओर से अपने इन हाउस गेस्ट को सर्विस दी जा सकेगी।
जिला कलक्टर ने बताया कि कोविड प्रबंधन वाले कार्यालयों के अलावा सभी राजकीय कार्यालय शाम 4 बजे तक ही खुलेंगे। आपातकालीन, अनिवार्य सेवा, आईटी कंपनियां, नाइट शिफ्ट वाली फैक्ट्रियां, लगातार उत्पादन वाली फैक्ट्रियों, चिकित्सा एवं परिवहन सेवा को छूट रहेगी। मेडिकल और नर्सिंग महाविद्यालय में अध्ययन यथावत चालू रहेगा। उन्होने बताया कि आपातकालीन सेवाओं, निजी कंपनियों जहां 100 से अधिक कार्मिक कार्यरत हैं वहां 50 फीसदी कार्मिकों की संख्या के साथ कार्य होगा। शेष कार्मिकों को वर्क फ्रॉम होम करवाया जाएगा ।
जिला कलक्टर मीणा ने बताया कि किसी भी कार्यालय में कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए जाने संक्रमण की स्थिति बनने पर 72  घंटे के लिए कार्यालय को बंद किया जाएगा। इसी प्रकार सभी कार्य स्थलों पर प्रवेश और निकास बिंदुओं पर थर्मल स्कैनिंग, हैंड सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। उन्होने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब, गुटखा, पान, तंबाकू आदि का सेवन करना एवं गुटखा, पान, तंबाकू आदि थूकना निषिद्ध होगा और पालना नहीं किए जाने पर जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा।
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