बाड़मेर, 15 अप्रेल। जिले की पात्र गौशालाओं में संधारित गौवंश के भरण पोषण के लिए दी जाने वाली सहायता राशि के वितरण हेतु आवेदन प्राप्त करने, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, इकजाई बिल प्रस्तुतिकरण एवं सहायता राशि का वितरण ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।
पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक रतनलाल जीनगर ने बताया कि गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम 2006 के अन्तर्गत वितीय वर्ष 2021-22 के प्रथम चरण (अप्रेल से जून) के लिए पात्र गौशालाओं में संधारित गौवंश के भरण पोषण हेतु सहायता राशि का वितरण ऑनलाईन सोफ्टवेयर के माध्यम से किया जाना है। उन्होने बताया कि सहायता राशि हेतु आवेदन गौशाला की एसएसओ आईडी से किया जाएगा तथा वे गौशालाएं जो पहली बार आवेदन कर रही है उन्हें एसएसओ आईडी का प्रपत्र एवं बेसिक बैंक डिटेल भरकर पशुपालन विभाग बाड़मेर को भिजवानी होगी ताकि वे आवेदन कर सके।
उन्होने बताया कि इस हेतु 25 अप्रेल तक आवेदन एवं 30 अप्रेल तक संशोधन किया जा सकेगा। उन्होने बताया कि 25 मई तक भौतिक सत्यापन होगा तथा जून, 2021 तक बिल प्रस्तुत अथवा अपलोड किए जा सकेंगे।
सहायता राशि हेतु पात्रता
उन्होने बताया कि सहायता राशि हेतु कम से कम 200 टैगसुदा गौवंश का संधारण एवं 31 मार्च 2019 से पूर्व का पंजीयन तथा नियमित संचालन आवश्यक है। वे गौशालाएं जिनके पंजीयन की 2 वर्ष की अवधि सहायता राशि देने की अवधि के दौरान पूर्ण होती है उसके अगले माह की सहायता राशि देय होगी।
आवश्यक दस्तावेज
उन्होने बताया कि आवेदन के समय गौशाला कांजी हाऊस का शपथ पत्र, गौशाला पंजीकरण प्रमाण पत्र 1960, गौशाला पंजीकरण प्रमाण पत्र 1958, बैंक पास बुक का प्रथम पृष्ठ/कैन्सिल चौक, गौशाला के भूमि संबंधी दस्तावेज, गत दो वितीय वर्ष की आडिट रिपोट, प्रपत्र 5 के अंतिम पृष्ठ की प्रतिलिपि, गत वर्ष गौशाला द्वारा ली गई सहायता राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र। उन्होने बताया कि एक्सल सीट में प्रपत्र 5 तैयार रखे जिसे आवेदन समिट करने के बाद अपलोड करना होगा, इसके बिना आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
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