बाड़मेर, 25 मार्च। लोकसभा आम चुनाव-2019 के दौरान राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को 28 एवं 29 अप्रैल को प्रिंट मीडिया
में प्रकाशित कराने वाले विज्ञापनों को भी सक्षम स्तर पर आवश्यक रूप से अधिप्रमाणन
करवाना होगा। इसके अलावा ई-पेपर में भी प्रकाशित विज्ञापनों को सक्षम स्तर पर
अधिप्रमाणित करवाना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान
विज्ञापनों के अधिप्रमाणन के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर अधिप्रमाणन समिति
एमसीएमसी का गठन किया गया है। गुप्ता ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारण
के लिए विज्ञापन सक्षम समिति से अधिप्रमाणन करवाने के पश्चात ही प्रसारित किए जा
सकते है। सोशल मीडिया के जरिए प्रचार-प्रसार के लिए दिए जाने वाले विज्ञापनों को
भी सक्षम स्तर पर अधिप्रमाणित कराना होगा। उन्होंने बताया कि 28 एवं 29 अप्रैल से पूर्व प्रिंट
मीडिया में प्रकाशित होने वाले विज्ञापन एमसीएमसी के प्रमाणन के दायरे से बाहर है।
लेकिन 28 एवं 29 अप्रैल को जो भी लोकसभा चुनाव अभ्यर्थी या राजनीतिक दल
प्रिंट मीडिया के माध्यम से विज्ञापन आदि के जरिए चुनाव प्रसार करवाना चाहेंगे, उन्हें विज्ञापन प्रकाशित करवाने से पूर्व सक्षम स्तर से
अनुमति लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि नियमों की पालना नहीं होने पर
नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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