बाड़मेर, 25 मार्च। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को उनके चुनाव
प्रचार के लिए बाड़मेर जिले में विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर होर्डिग्स के माध्यम
से विज्ञापन प्रदर्शन करने के लिए निर्वाचन विभाग की ओर से आवश्यक निर्देश जारी
किए गए है।
जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया है कि निर्वाचन आयोग के
निर्देशानुसार जिले में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों का
चिह्नीकरण करने के साथ संबंधित नगर निकाय एवं पंचायत समिति की ओर से दर निर्धारित
की गई हैं। उन्होंने बताया कि विज्ञापन स्थलों की यह सूची राजनीतिक दलों के
प्रतिनिधियों को उपलब्ध करवाई जाएगी। उनकी ओर से प्रस्तुत आवेदन पर जिला स्तरीय
कमेटी इन स्थानों का आवंटन करेगी। संबंधित राजनीतिक दलों की ओर से दिया जाने वाला
निर्धारित शुल्क संबंधित ग्राम पंचायत तथा नगर निकाय के विकास मद में जमा कराया
जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी गुप्ता ने बताया कि निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार
विज्ञापन स्थलों के आवंटन के लिए जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी
प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार विज्ञापन स्थलों का आवंटन करेगी। राजनीतिक दल
निर्धारित शुल्क जमा कराकर इन विज्ञापन स्थलों की अनुमति प्राप्त कर सकेंगे। उनके
मुताबिक आवेदन प्राप्त होने के पश्चात यदि आवेदन कम है और स्थान अधिक है तो समस्त
आवेदनों को स्वीकार करते हुए समिति विज्ञापन स्थल आवंटन करेंगी। यदि आवेदन अधिक है
और स्थान कम है तो समानुपातिक रूप से आवंटन किया जावेगा। यदि किसी एक विशेष
विज्ञापन स्थल के लिए एक से अधिक आवेदन है तो पारदर्शिता के साथ जरिए लॉटरी के
जरिए आवंटन किया जाएगा। इसी तरह के सभी जारी किए जाने वाले आदेशों की प्रति
निर्वाचन व्यय अन्वेक्षण शाखा को भिजवाई जाएगी,
ताकि अभ्यर्थियों
के खर्चे की राशि में उक्त व्यय को शामिल किया जा सके। किसी भी प्रकार का विवाद
होने की स्थिति में प्रकरण जिला निर्वाचन अधिकारी को रेफर किया जाएगा।
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