गुरुवार, 6 सितंबर 2018

छात्र संघ चुनाव के मददेनजर धारा 144 लागू


                बाड़मेर, 06 सितंबर। बाड़मेर जिले मंे छात्र संघ चुनाव के मददेनजर जिला मजिस्ट्रेट शिवप्रसाद मदन नकाते ने एक आदेश जारी कर बाड़मेर एवं बालोतरा शहर, गुड़ामालानी, शिव, बायतू, चौहटन एवं सिवाना कस्बे मंे धारा 144 लगाई है।
                जिला मजिस्ट्रेट शिवप्रसाद मदन नकाते की ओर से जारी किए आदेश के मुताबिक राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाड़मेर, एमबीसी राजकीय महिला महाविद्यालय बाड़मेर, डीआरजे कन्या महाविद्यालय बालोतरा, एमबीआर राजकीय स्नात्तकोतर महाविद्यालय बालोतरा, राजकीय महाविद्यालय गुड़ामालानी, बायतू ,चौहटन, शिव एवं राजकीय महाविद्यालय सिवाना मंे छात्र संघ चुनाव होने जा रहे है। गत वर्षाें मंे छात्र संघ चुनावांे मंे शांति भंग होने की घटनाआंे को देखते हुए छात्र संघ चुनाव 2018 मंे भी शांति भंग होने की आशंका है। जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी किए आदेश के मुताबिक कोई भी छात्र इन महाविद्यालयांे के परिसर एवं बाड़मेर, बालोतरा शहर, गुड़ामालानी, बायतू, शिव, चौहटन, सिवाना कस्बे मंे अपने साथ घातक हथियार, लाठी लेकर नहीं घूमेगा। इस दौरान प्रदर्शन एवं किसी जाति ,वर्ग को ठेस पहुंचाने वाले नारे अथवा भाषण, उदबोधन पर रोक रहेगी। इन महाविद्यालयां ेमंे पांच अथवा पांच से अधिक समूह मंे छात्र एकत्रित नहीं होंगे। कोई भी छात्र संघ संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट अथवा कार्यपालक मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के बिना जुलूस, सभा का आयोजन नहीं कर सकेगा। यह आदेश 13 सितंबर तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति  अथवा व्यक्तियांे पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत अभियोग चलाया जाएगा।

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