गुरुवार, 9 अगस्त 2018

टीडीएस कटौती के लिए अनिवार्य रूप से पंजीयन कराने के निर्देश


                बाड़मेर, 09 अगस्त। वित्त विभाग एवं कोष एवं लेखा निदेशालय के निर्देशानुसार जीएसटी के तहत टीडीएस कटौती के लिए समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियांे को आवश्यक रूप से पंजीयन करवाया जाना है।
                जिला कोषाधिकारी दिनेश बारहठ ने बताया कि टीडीएस की कटौती के लिए समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए निर्देशित करने के उपरान्त भी कई आहरण एवं वितरण अधिकारियों ने पंजीयन नहीं करवाया है। उन्हांेने बताया कि जीएसटी के तहत टीडीएस की कटौती करने की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ होगी। इससे पूर्व समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को टीडीएस टैक्स डेडयूक्टर के रूप में पंजीयन करवाया जाना जरूरी है। उनके मुताबिक समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को टीडीएस टैक्स डेडयूक्टर के रूप में पंजीयन करवाने जाने का प्रमाण-पत्र एवं स्क्रीन शॉट की प्रति माह अगस्त के वेतन विपत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करने होंगे। इसके अभाव मंे विपत्र पारित करना संभव नहीं होगा।

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