गुरुवार, 26 अप्रैल 2018

बालोतरा मंे प्रातः 8 से सायं 8 बजे तक भारी वाहनांे प्रवेश वर्जित रहेगा


बालोतरा शहर में पचपदरा रोड एवं समदडी रोड नो एन्ट्री जोन अधिसूचित

                बाडमेर, 26 अप्रैल। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट शिवप्रसाद मदन नकाते ने राजस्थान मोटरयान नियम 1990 के नियम 8.1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बालोतरा शहर में पचपदरा रोड पर शनिचर जी का थान से छत्रियों का मोर्चा तक एवं समदडी रोड जीरो रेल्वे फाटक से खेड रोड पर रेल्वे फाटक नम्बर 3 तक नो एन्ट्री जॉन अधिसूचित किया है। साथ ही नाहटा अस्पताल के सामने एवं आसपास का क्षेत्र, नगर परिषद से छत्रियों का मोर्चा तक, रेल्वे फाटक नम्बर जीरों से रेल्वे फाटक नम्बर तीन तक एवं जोधपुर रोड पर मुख्य सडक, नया बस स्टेण्ड से सिटी लाईट अस्पताल तक नो पार्किग जोन अधिसूचित किया गया है।
                जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट नकाते की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार बालोतरा शहर में आम जनता की सुविधा एवं यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए जनहित में पचपदरा रोड पर शनिचर जी का थान से छत्रियों का मोर्चा तक एवं समदडी रोड जीरो रेल्वे फाटक से खेड रोड पर रेल्वे फाटक नम्बर 3 तक नो एन्ट्री जॉन अधिसूचित किया गया है। नौ एन्ट्री जोन स्थानों पर प्रातः 8 से सायं 8 बजे तक भारी माल वाहन ट्रक, टैंकर के साथ ही ट्रेक्टर ट्रॉली पत्थर, बजरी, अन्य माल आदि) के संचालन का प्रवेश वर्जित रहेगा। साथ ही नाहटा अस्पताल के सामने एवं आसपास का क्षेत्र, नगर परिषद से छत्रियों का मोर्चा तक, रेल्वे फाटक नम्बर जीरों से रेल्वे फाटक नम्बर तीन तक एवं जोधपुर रोड पर मुख्य सडक नया बस स्टेण्ड से सिटी लाईट अस्पताल तक नो पार्किग जोन अधिसूचित किया गया है। उन्होंने बताया कि उपखण्ड स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति बालोतरा की ओर से इसकी पालना सुनिश्चित की जाएगी।

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