गुरुवार, 26 अप्रैल 2018

तम्बाकू पर सम्पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के लिए सुझाव आमंत्रित


                बाड़मेर, 26 अप्रैल। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग ने प्रदेश में तम्बाकू के उत्पादन, तम्बाकू से अन्य मानव सेवन के लिए बनाए गए पदार्थों के उत्पादन, भण्डारण, परिवहन, व्यापार एवं सेवन पर सम्पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के लिए विधि बनाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार को अनुशंसा करने के लिए समस्त हितधारियों से राय आमंत्रित की है।
                राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग की सचिव निवेदिता मेहरू के मुताबिक समस्त हितधारी इस विषय पर अपने राय एवं प्रतिक्रिया आयोग के ई-मेल rshrc@raj.nic.in अथवा फैक्स नं. 0141-2227738 अथवा डाक के जरिए पंजीयक, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, एस.एस.ओ. बिल्डिंग, शासन सचिवालय, जनपथ, सी-स्कीम, जयपुर-302005 के पते पर 30 मई, 2018 से पूर्व प्रस्तुत कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में आयोग की ओर से 31 मई, 2017 एवं 22 दिसम्बर, 2017 तथा 16 अप्रेल, 2018 को जारी आदेशों की प्रतिलिपियां आयोग कार्यालय से 2 से 4 बजे तक निःशुल्क प्राप्त की जा सकती हैं।

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