बाड़मेर, 13 मार्च। जिन शस्त्र अनुज्ञाधारियों ने अपने शस्त्र अनुज्ञापत्र को ऑन लाईन करने, यूनिक आईडी प्राप्त
करने के लिए जिला मजिस्टेªट कार्यालय बाड़मेर में तथा टोपीदार अनुज्ञाधारी
अपने क्षेत्र के उपखण्ड कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है वे 25 मार्च को सायं 6 बजे तक आवश्यक रूप
से आवेदन प्रस्तुत कर अपने यूनिक आईडी नंबर प्राप्त कर सकते है।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि गृह मंत्रालय
भारत सरकार की ओर से शस्त्र अनुज्ञापत्रों पर यूनिक पहचान नंबर के लिए आवेदन करने की
अंतिम तिथि 31 मार्च 2018 निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त
आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जिन शस्त्र अनुज्ञापत्रों की यूनिक आईडी निर्धारित
तिथि 31 मार्च, 2018 तक जारी नहीं होती है वो शस्त्र अनुज्ञापत्र एक अप्रैल 2018 से स्वतः ही अवैध
माने जाएंगे।
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