मंगलवार, 27 फ़रवरी 2018

अधिकारियांे के मुख्यालय छोड़ने एवं अवकाश पर प्रतिबंध


                बाड़मेर, 27 फरवरी। जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने एक आदेश जारी कर पंचायतीराज संस्थाआंे के उप चुनाव के मददेनजर अधिकारियांे के बिना अनुमति अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
                जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते की ओर से जारी आदेश के मुताबिक कोई भी जिला स्तरीय अधिकारी, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार बिना अनुमति के अवकाश एवं राजकीय कार्य से मुख्यालय से बाहर प्रस्थान नहीं करेगा। अति आवश्यक कार्य अथवा आपात स्थिति मंे मुख्यालय से प्रस्थान करने की अनुमति दूरभाष पर प्राप्त की जा सकेगी।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...