बाड़मेर, 27 फरवरी। जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने एक आदेश जारी कर पंचायतीराज संस्थाआंे
के उप चुनाव के मददेनजर अधिकारियांे के बिना अनुमति अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध
लगा दिया है।
जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते की ओर से जारी आदेश के मुताबिक कोई भी जिला स्तरीय
अधिकारी, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार बिना अनुमति के अवकाश एवं राजकीय कार्य से मुख्यालय से बाहर प्रस्थान
नहीं करेगा। अति आवश्यक कार्य अथवा आपात स्थिति मंे मुख्यालय से प्रस्थान करने की अनुमति
दूरभाष पर प्राप्त की जा सकेगी।
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