बाडमेर, 27 फरवरी। बाड़मेर जिले मंे आगामी दिनांे मंे होली एवं धुलण्डी के त्यौहार के साथ
महाविद्यालयांे एवं विद्यालयांे मंे परीक्षाएं आयोजित हो रही है। इस दौरान असामाजिक, अवांछनीय गतिविधियांे
को प्रतिबंध एवं लोकशांति को विक्षुब्ध होने से बचाने तथा साम्प्रदायिक सद्भावना तथा
कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला मजिस्टेªट शिवप्रसाद मदन नकाते ने मंगलवार को निषेधाज्ञा जारी कर दण्ड प्रक्रिया संहिता
की धारा 144 के अन्तर्गत प्रावधानों एवं प्रतिबन्धों को लागू किया है।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट नकाते की ओर से जारी आदेश के अनुसार जिले
में किसी भी सम्प्रदाय का कोई भी व्यक्ति ऐसे ऑडियो कैसेट्स आदि नहीं चलाएगा और न ही
ऐसे नारे लगाएगा जिससे अन्य सम्प्रदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुचती हो। कोई
भी व्यक्ति रंग इस तरह से नहीं खेलेंगे, जिससे किसी दूसरे सम्प्रदाय की धार्मिक भावना को ठेस पहंुचती हो एवं किसी धार्मिक
स्थान, दुकान पर रंग, गुलाल, गुब्बारे आदि नहीं फेकेंगे और न ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे।
आदेश के मुताबिक रंग भरे गुब्बारे, घातक रसायन, धूल, कीचड, ऑयल पेन्ट आदि का उपयोग नहीं करेंगे एवं रंग खेलने के लिए अनिच्छुक व्यक्ति को
न तो रंग लगायेंगे एवं न ही उन पर रंग फेंकेगे। इसी प्रकार किसी व्यक्ति या उनके वाहनों
पर उनकी अनिच्छा के होते हुए इस प्रकार से रंग इत्यादि नहीं डाले जाएंगे, जिससे उनकी साम्प्रदायिक
या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहंुचती हो। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के आग्नेय शस्त्र
जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, राइफल, बन्दूक एवं एम.एन.गन आदि तथा तेज धारदार हथियार, लाठी, स्टीक इत्यादि साथ लेकर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं घूमेगा एवं न ही सार्वजनिक स्थानों
पर प्रदर्शन करेगा। इसी तरह कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन
नहीं करेगा न ही किसी को सेवन करवायेगा तथा अधिकृत विक्रेताओं को छोडकर कोई भी व्यक्ति
निजी उपयोग के कारण छोडकर किसी अन्य उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थलों मे से मदिरा आवागमन
नहीं करेगा। यह आदेश 3 मार्च को 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। यह आदेश समस्त कार्यपालक मजिस्टेªट, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल एवं अन्य एजेन्सियों के अधिकारियों, कर्मचारियों पर जो
कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम एवं व्यवस्था की डयूटी
के लिए उक्त क्षेत्र में उक्त समय के लिये तैनाती पर नियुक्त किए गए है, उन पर प्रभावी नहीं
होगा।
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