शुक्रवार, 28 जुलाई 2017

जीएसटी कटौती के लिए पंजीयन कराने के निर्देश

       बाड़मेर, 28 जुलाई। वित्त विभाग की ओर से समस्त राजकीय कार्यालयांे के आहरण एवं वितरण अधिकारियांे को जीएसटी की स्त्रोत पर कटौती के लिए पंजीयन कराने के निर्देश दिए गए है।

       कोषाधिकारी दिनेश बारहठ ने बताया कि आहरण एवं वित्तरण अधिकारियांे की जीएसटी के अन्तर्गत पंजीकरण की प्रक्रिया 25 जुलाई से प्रारंभ की जा चुकी हैं। उन्हांेने बताया कि समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी यथाशीघ्र जीएसटी के अन्तर्गत पंजीयन कराया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही जीएसटी पोर्टल से जनित प्रमाण पत्र की प्रति कोष, उप कोष कार्यालय को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें। ताकि पे-मैनेजर पोर्टल पर पंजीयन को अपलोड किया जा सके। इस बारे मंे कोष एवं लेखा निदेशक ने सभी कोषाधिकारियांे को पंजीयन प्रक्रिया की मोनेटरिंग करने के लिए वीडियो कांफ्रेस के जरिए निर्देश प्रदान किए है। कोषाधिकारी बारहठ ने जिले के सभी उप कोषाधिकारियांे को निर्देश दिए है कि वे अपने क्षेत्र के सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियांे का जीएसटी के तहत पंजीयन सुनिश्चित करवाएं। सभी उप कोषाधिकारियांे को प्रतिदिन की प्रगति से भी अवगत कराने के निर्देश दिए गए है।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...