बाड़मेर, 28 जुलाई। प्रधानमंत्री
फसल बीमा योजना खरीफ वर्ष 2017 की अधिसूचना जारी हो चुकी है। ऋणी एवं अऋणी कृषक 31
जुलाई तक अपना बीमा करवा सकते है। जो किसान 31 जुलाई तक फसली ऋण लेंगे,उनकी फसल बीमा कवर मंे आएगी।
कृषि विभाग के उप निदेशक किशोरीलाल वर्मा ने
बताया कि बटाईदार कृषक भी अपना बीमा करवा सकते है। लेकिन बटाईदार कृषक को खातेदार कृषक
से लिखित मंे यह शपथ पत्र प्राप्त कर बैंक को देना होगा कि खातेदार की ओर से बीमित
कृषक को जमीन बटाई पर दी गई है। फसल बीमा के लिए आवश्यक अभिलेख आधार कार्ड, जमीन की जमाबंदी, गिरदावरी, पासबुक इत्यादि बैंक मंे देने होंगे। कृषक अपना फसल बीमा सभी
वाणिज्यिक बैंकांे, कापरेटिव बैंक एवं सीएससी से करा सकते है। बाड़मेर जिले के लिए
बजाज एलाइंज जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को अधिकृत किया गया है।
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