गुरुवार, 12 नवंबर 2020

पटाखों के विक्रय एवं उपयोग पर लगेगा जुर्माना

बाड़मेर, 12 नवम्बर। राज्य में कोविड-19 से ग्रसित व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं श्वसन रोगों से पीड़ित नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षार्थ राज्य सरकार द्वारा आतिशबाजी पर प्रतिबन्ध लागू किया गया है। पटाखों के विक्रय पर दस हजार रूपए तथा उपयोग पर दो हजार रूपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने बताया प्रमुख शासन सचिव, गृह (ग्रुप-5) विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा 3 नवम्बर को अधिसूचना जारी कर राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 में संशोधित करते हुए विभाग द्वारा जारी रेग्युलेशन 3 मई, 2020 में रेग्युलेशन 13 के पश्चात् रेग्युलेशन 14 व 15 जोडते हुए किसी भी दुकानदार द्वारा किसी भी प्रकार की आतिशबाजी का विक्रय नहीं करने तथा किसी भी व्यक्ति को आतिशबाजी के उपयोग व जलाने की अनुमति नहीं होने के संबंध में निर्देश जारी किये गये है। अगर कोई व्यक्ति उक्त अनुबंधों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो सभी कार्यकारी मजिस्टेªट, समस्त पुलिस अधिकारी जो सहायक उप निरीक्षक स्तर से नीचे के अधिकारी नहीं हो, समस्त अधिकारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन/काउन्सिल/बोर्ड जो राजस्व अधिकारी स्तर से नीचे के अधिकारी नहीं हो, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, ब्लॉक विकास अधिकारी उनके क्षेत्राधिकारिता में जुर्माना कर सकेंगे।
जिला मजिस्टेªट मीणा ने बताया कि किसी भी दुकानदार द्वारा किसी भी प्रकार की आतिशबाजी विक्रय करने पर दस हजार रूपये तथा किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की आतिशबाजी उपयोग करते हुए पाये जाने अथवा उसको जलाने की अनुमति देते हुए पाये जाने पर दो हजार रूपये का जुर्माना किया जा सकेगा। उन्होने संबंधित अधिकारियों को उपरोक्त परामर्शदात्री एवं अधिसूचनाओं की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने तथा जिले के समस्त उपखण्ड मजिस्टेªट को अपने अपने क्षेत्र में स्थित पटाखों के स्थाई अनुज्ञापनधारी व्यापारियों के स्टॉक तत्काल पुलिस को साथ लेकर उसी स्थान पर सीज कर सील करने तथा अवैध आतिशबाजी का माल जब्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
कानून व्यवस्था के लिए क्षेत्रवार मजिस्टेªट नियुक्त
जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने 14 नवम्बर को दीपावली, 15 को गोवर्धन पूजा, 16 को भैया दोज पर्वो के आयोजन के मध्यनजर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 22 के तहत क्षेत्रवार मजिस्टेªट नियुक्त किये है।
जिला मजिस्टेªट मीणा द्वारा जारी आदेशानुसार उपखण्ड मजिस्टेªट बाडमेर को बाडमेर शहर, उपखण्ड मजिस्टेªेट बालोतरा को बालोतरा शहर, उपखण्ड मजिस्टेªट शिव को उपखण्ड क्षेत्र शिव, उपखण्ड मजिस्ट्रेट चौहटन को उपखण्ड क्षेत्र चौहटन, उपखण्ड मजिस्टेªट गुडामालानी को उपखण्ड क्षेत्र गुडामालानी, उपखण्ड मजिस्टेªट रामसर को उपखण्ड क्षेत्र रामसर, उपखण्ड मजिस्टेªट धोरीमना को उपखण्ड क्षेत्र धोरीमना, उपखण्ड मजिस्टेªट सिणधरी को उपखण्ड क्षेत्र सिणधरी, उपखण्ड मजिस्टेªट सेड़वा को उपखण्ड क्षेत्र सेड़वा, उपखण्ड मजिस्टेªट गडरारोड को उपखण्ड क्षेत्र गडरारोड, उपखण्ड मजिस्टेªट सिवाना को तहसील क्षेत्र सिवाना एवं उपखण्ड मजिस्टेªट बायतु को तहसील क्षेत्र बायतु के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार तहसील क्षेत्र बाडमेर (ग्रामीण), पचपदरा (ग्रामीण), समदडी एवं गिडा के लिए संबंधित तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªटों को मजिस्टेªट नियुक्त किया गया है। उक्त मजिस्टेªट्््स को निर्देश दिये गये है कि वे उक्त पर्वो के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने की पालना सुनिश्चित करेंगे। उपखण्ड मजिस्टेªट मुख्यालय के तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªट अतिरिक्त कार्यपालक मजिस्टेªट के रूप में कार्य करेंगे। संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट तथा तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªट अपने-अपने क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था एवं निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
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स्वास्थ्य नियमों के उल्लंघन पर एक हजार का जुर्माना

बाड़मेर, 12 नवम्बर। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही के दौरान गुरूवार को जिले में 8 व्यक्तियों से 1000 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में गुरूवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र बालोतरा में 5 लोगों से 500 तथा सिवाना में 3 लोगों से 500 रूपए सहित कुल 8 लोगों से 1000 रूपए का जुर्माना वसूल किया गया है।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 7670 लोगों से कुल 14,39,400 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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सीमावर्ती गांवों में रात्रिकालीन विचरण पर प्रतिबन्ध

बाडमेर, 12 नवम्बर। जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत बाडमेर जिले मे भारत पाक अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत के अन्दर की ओर दो किलोमीटर क्षेत्र में रात्रिकालीन विचरण पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।

जिला मजिस्टेªट मीणा द्वारा जारी आदेश के मुताबिक रात्रिकालीन प्रतिबन्ध बाडमेर जिले में भारत पाक सीमा से लगते हुए दो किलोमीटर क्षेत्र के समस्त ग्रामों में लागू होगा।
प्रतिबन्ध वाले गांव
बूठिया, जुमा फकीर की बस्ती, तालब का पार, सजन का पार, सून्दरा, पांचला, हमीराणी, मोती की बेरी, रोहिडी, सगोरालिया, मुनाबाव, अकली, मालाणा, छोटी खडीन, मखन का पार, अमी का पार, तामलोर, त्रिमोही, गडरारोड, केरला, पदमडा, रिछयाली, बाडमेरों का पार, सजनाणी, नारे का पार, केरकोरी, पादरिया, पीरे का पार, पांधी का पार, लकडियाली, बनों की बस्ती, लधे का पार, तालब का पार, चान्दाणियों का पार, झैलून, बिन्दुसियाणी, कबूल की ढाणी, सजन का पार, कुम्हारों का टीबा, रासबानी, राठौडों का तला, माधुरी का तला, भभूते की ढाणी, भीलों का तला, सादुलाणियों की गफन, हेजम का तला, उम्मेदपुरा, कल्याणपुरा, केलनोर, समेलों का तला, मीठडाऊ, मीये का तला, जाटों का बेरा, बरवाल, देहवा, लालपुर, ब्राहमणों की ढाणी, रेलिया, सोमराड, बसिये का तला, जानपालिया, सराईयों का तला, दीपला, सारला, समोते का पार, शोभाला जेतमाल, हुरों का तला, तालसर, हुसैन का तला, रडवा, सुजों का निवाण उर्फ मेगे की बेरी, नवातला, बाखासर, सरूपे का तला, आग्निशाह की ढाणी, सैयद मौज अली का तला, कृष्ण का तला, रते का तला, भाडा, एकल, रामपुरा, हाथला, बछवाल, भलगाव इत्यादि सम्मिलित है।
प्रतिबन्धित समय
जिला मजिस्टेªट के आदेश के अनुसार इन गांवों में सायं 7.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। जिले में भारत-पाक सीमा से लगते हुए उक्त वर्णित 2 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवेश व विचरण करने वाले समस्त व्यक्तियों को सख्त चेतावनी दी गई है कि वे उक्त प्रतिबन्धित क्षेत्र में रात्रि के समय सक्षम अधिकारी की वैद्य अनुमति के बिना गमनागमन अथवा विचरण नहीं करें। आदेश का उल्लंधन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कडी कार्यवाही की जायेगी।
इनको रहेगी छूट
   जिला मजिस्टेªट मीणा के आदेश के अनुसार समस्त कार्यपालक मजिस्टेªट, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल एवं अन्य ऐजेन्सियों एवं राजकीय अधिकारी एवं कर्मचारी जो अवांछित गतिविधियों की रोकथाम तथा कानून एवं व्यवस्था की डयूटी के लिए उक्त क्षेत्रों में उक्त समय के लिये तैनाती पर है, पर प्रभावी नहीं होगा। उक्त आदेश आगामी दो माह के लिये प्रभावी होगा।
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बुधवार, 11 नवंबर 2020

नाम वापसी के बाद जिला परिषद सदस्य पद के लिए 37 वार्डो में कुल 105 अभ्यर्थी

पंचायतीराज चुनाव 2020

बाड़मेर, 11 नवम्बर। जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के चुनाव के लिए बुधवार को नाम वापसी के उपरान्त जिले में जिला परिषद सदस्य पद के लिए 37 वार्डो में कुल 105 अभ्यर्थी तथा पंचायत समिति सदस्य पद के लिए कुल 1076 अभ्यर्थी शेष रहे।

जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने बताया कि बुधवार को नाम वापसी के पश्चात अब जिला परिषद सदस्य पद के लिए वार्ड संख्या 1 में रालोपा से खेराजमल, भाजपा सेे चुतरसिंह, कांग्रेस से शंकरसिंह सोढ़ा एव निर्दलीय पूराराम अभ्यर्थी होंगे। इसी प्रकार वार्ड संख्या 2 में कांग्रेस से खतीय, रालोपा से छगनी देवी एवं भाजपा से हऊआ, वार्ड संख्या 3 में कांग्रेस से अमनी एवं भाजपा से कमलेश देवी, वार्ड संख्या 4 में भाजपा से अमी मोहम्मद, कांग्रेस से गफूर अहमद एवं रालोपा से श्रीराम सियाग, वार्ड संख्या 5 में भाजपा से राजा राम, कांग्रेस से सचू एवं रालोपा से सामा राम, वार्ड संख्या 6 में कांग्रेस से तेजाराम, रालोपा से प्रेम प्रकाश एवं भाजपा से शंकराराम, वार्ड संख्या 7 में भाजपा से गंगाराम, रालोपा से राणाराम एवं कांग्रेस से शंकरलाल, वार्ड संख्या 8 में रालोपा से किशनलाल, कांग्रेस से देरामाराम एवं भाजपा से देवेन्द्र, वार्ड संख्या 9 में कांग्रेस से भुराराम, रालोपा से रमेश कुमार एवं भाजपा से रूपसिंह, वार्ड संख्या 10 में कांग्रेस से परमेश्वरी, रालोपा से वीणा देवी एवं भाजपा से सुआ, वार्ड संख्या 11 में भाजपा से आसूराम, रालोपा से महेन्द्र सिंह चौधरी, कांग्रेस से रामाराम एवं निर्दलीय ईसाक खान, वार्ड संख्या 12 में कांग्रेस से कमला कंवर एवं भाजपा से कमला देवी, वार्ड संख्या 13 में कांग्रेस से उगमसिंह एवं निर्दलीय मायादेवी, वार्ड संख्या 14 में रालोपा से चंपादेवी, भाजपा से मोहनी, कांग्रेस से हीरादेवी एवं निर्दलीय मंजू, वार्ड संख्या 15 में रालोपा से नराणी, भाजपा से बाबू एवं कांग्रेस से मिरगा देवी अभ्यर्थी होंगे।

उन्होनें बताया कि वार्ड संख्या 16 में कांग्रेस से डालूराम, भाजपा से देवाराम एवं रालोपा से नगेन्द्रसिंह, वार्ड संख्या 17 में रालोपा से गेनाराम, कांग्रेस से राजेन्द्र चौधरी एवं भाजपा से हंसाराम, वार्ड संख्या 18 में कांग्रेस से कैलाश बेनीवाल, भाजपा से नरपतराज मूंढ एवं रालोपा से प्रभूराम, वार्ड संख्या 19 में कांग्रेस से प्रियंका, भाजपा से ममता एवं रालोपा से शारदा, वार्ड संख्या 20 में कांग्रेस से गीता देवी, रालोपा से संगीता एवं भाजपा से सिनगारी, वार्ड संख्या 21 में भाजपा से विनिता, कांग्रेस से सुनीता एवं निर्दलीय चनणी देवी, वार्ड संख्या 22 में कांग्रेस से बबरीदेवी एवं भाजपा से भीखी, वार्ड संख्या 23 में कांग्रेस से गरिमा राजपुरोहित एवं भाजपा से भाग कंवर, वार्ड संख्या 24 में कांग्रेस से नारायणीदेवी एवं भाजपा से सिणगारी, वार्ड संख्या 25 में भाजपा से उमाराम एवं कांग्रेस से रमेश कुमार, वार्ड संख्या 26 में कांग्रेस से कविता कुमारी एवं भाजपा से पवनी, वार्ड संख्या 27 में भाजपा से खेताराम एवं कांग्रेस से फूलाराम, वार्ड संख्या 28 में भाजपा से काली एवं कांग्रेस से सोनू, वार्ड संख्या 29 में भाजपा से मिश्रा, कांग्रेस से रूकमादेवी एवं निर्दलीय ओम प्रकाश, वार्ड संख्या 30 में कांग्रेस से दर्शना चौधरी, भाजपा से पुष्पा देवी भाँभू एवं रालोपा से लेरो, वार्ड संख्या 31 में कांग्रेस से गंगा एवं भाजपा से गोरधनराम, वार्ड संख्या 32 में रालोपा से कमला, भाजपा से मुन्नी देवी एवं कांग्रेस से सुनिता, वार्ड संख्या 33 में कांग्रेस से खेराज राम, भाजपा से चनणाराम एवं रालोपा से भंवर लाल, वार्ड संख्या 34 में रालोपा से उम्मेदाराम, भाजपा से तेजाराम एवं कांग्रेस से लक्ष्मणसिंह गोदारा, वार्ड संख्या 35 में भाजपा से आसुराम, रालोपा से काना राम, कांग्रेस से महेन्द्र कुमार चौधरी, निर्दलीय जीयाराम, निर्दलीय मनोहर सिंह, निर्दलीय रणवीर कुमार एवं निर्दलीय स्वरूपसिंह, वार्ड संख्या 36 में कांग्रेस से ज्योति एवं भाजपा से मनीषा तथा वार्ड संख्या 37 में भाजपा से किरण कंवर एवं कांग्रेस से पूनम कंवर अभ्यर्थी होंगे।

उन्होने बताया कि जिले में पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए बुधवार को 320 आवेदन वापस लिए गए एवं 8 अभ्यर्थी र्निविरोध रहे। इस प्रकार अब जिले में 21 पंचायत समिति क्षेत्रों में कुल 1076 अभ्यर्थी शेष रहे है। 

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स्वास्थ्य नियमों के उल्लंघन पर एक हजार का जुर्माना

बाड़मेर, 11 नवम्बर। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही के दौरान बुधवार को जिले में 5 व्यक्तियों से 1000 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में बुधवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र सिवाना 5 लोगों से 1000 रूपए की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 7662 लोगों से कुल 14,38,400 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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कानून व्यवस्था के लिए क्षेत्रवार मजिस्टेªट नियुक्त

बाडमेर, 11 नवम्बर। जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने एक आदेश जारी कर 14 नवम्बर को दीपावली, 15 को गोवर्धन पूजा, 16 को भैया दोज, 30 नवम्बर को गुरूनानक जयन्ती एवं 25 दिसम्बर को क्रिसमस डे के धार्मिक पर्वो के आयोजन के मध्यनजर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 22 के तहत क्षेत्रवार मजिस्टेªट नियुक्त किये है।

जिला मजिस्टेªट मीणा द्वारा जारी आदेशानुसार उपखण्ड मजिस्टेªट बाडमेर को बाडमेर शहर, उपखण्ड मजिस्टेªेट बालोतरा को बालोतरा शहर, उपखण्ड मजिस्टेªट शिव को उपखण्ड क्षेत्र शिव, उपखण्ड मजिस्ट्रेट चौहटन को उपखण्ड क्षेत्र चौहटन, उपखण्ड मजिस्टेªट गुडामालानी को उपखण्ड क्षेत्र गुडामालानी, उपखण्ड मजिस्टेªट रामसर को उपखण्ड क्षेत्र रामसर, उपखण्ड मजिस्टेªट धोरीमना को उपखण्ड क्षेत्र धोरीमना, उपखण्ड मजिस्टेªट सिणधरी को उपखण्ड क्षेत्र सिणधरी, उपखण्ड मजिस्टेªट सेड़वा को उपखण्ड क्षेत्र सेड़वा, उपखण्ड मजिस्टेªट गडरारोड को उपखण्ड क्षेत्र गडरारोड, उपखण्ड मजिस्टेªट सिवाना को तहसील क्षेत्र सिवाना एवं उपखण्ड मजिस्टेªट बायतु को तहसील क्षेत्र बायतु के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार तहसील क्षेत्र बाडमेर (ग्रामीण), पचपदरा (ग्रामीण), समदडी एवं गिडा के लिए संबंधित तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªटों को मजिस्टेªट नियुक्त किया गया है। उक्त मजिस्टेªट्््स को निर्देश दिये गये है कि वे उक्त पर्वो के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने की पालना सुनिश्चित करेंगे। उपखण्ड मजिस्टेªट मुख्यालय के तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªट अतिरिक्त कार्यपालक मजिस्टेªट के रूप में कार्य करेंगे। संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट तथा तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªट अपने-अपने क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था एवं निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
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गुरूवार 12 नवम्बर से झुंझुंनू एवं कोटा के लिए स्लीपर बसें की जाएगी संचालित

बाड़मेर, 11 नवम्बर। रोड़वेज प्रशासन द्वारा बस संचालन वृद्धि में लिए गए निर्णय के अनुसरण में गुरूवार 12 नवम्बर से वृद्धिचंद जैन केन्द्रीय बस स्टैण्ड से झुंझुंनू एवं कोटा के लिए रोडवेज की दो स्लीपर बसों का संचालन किया जाएगा।

मुख्य प्रबंधक बाड़मेर आगार उमेश नागर ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम अनुसार स्लीपर बस बाड़मेर से शाम 4 बजे रवाना होकर वाया बायतु, पचपदरा, जोधपुर, नागौर, डीडवाना, सीकर एवं नवलगढ़ होते हुए प्रातः 4ः45 बजे झुंझुनू पहंुचेगी तथा झुंझुंनू से शाम 6ः20 रवाना होकर प्रातः ़6ः15 बजे पुनः बाड़मेर पहंुचेगी। इसी प्रकार दूसरी स्लीपर बस बाड़मेर से शाम 5ः15 बजे रवाना होकर वाया सिणधरी, जालौर, सिरोही, उदयपुर एवं चितौडगढ़ होते हुए प्रातः 9ः15 बजे कोटा पहंचेगी तथा कोटा से दोपहर 3ः15 बजे रवाना होकर पुनः प्रातः 7ः30 बजे बाड़मेर पहंुचेगी।
उन्होने बताया कि ऑनलाईन बुकिंग राजस्थान रोडवेज की वेबसाईट तथा आरएसआरटीसी रिजर्वेशन एप पर कराई जा सकती है। ऑनलाईन बुकिंग पर 5 प्रतिशत कैशबैक दिया जाएगा। उन्होने बताया कि ऑनलाईन टिकट की व्यवस्था नहीं हो तो बाड़मेर आगार बुकिंग काउण्टर अथवा परिचालक से टिकट जारी कराई जा सकती है। बस में चढ़ने से पहले यात्री परिचालक से स्टोपेज की जानकारी प्राप्त कर लेवें।
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वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 25 नवम्बर तक राशन कार्ड से आधार कार्ड जोडे जाएंगे पूरे देश में किसी भी उचित मुल्य दुकान पर प्राप्त कर सकेंगे राशन

बाड़मेर, 11 नवम्बर। भारत सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजनान्तर्गत खाद्य सुरक्षा में लाभ प्राप्त कर रहे परिवारों के प्रत्येक सदस्य का आधार कार्ड राशनकार्ड से 25 नवम्बर तक सीडिंग किया जा सकेगा।
देश में कहीं भी प्राप्त कर सकेंगे राशन
जिला कलक्टर (रसद) विश्राम मीणा ने बताया कि उक्त वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के प्रभावी रूप से लागू होने के उपरांत कोई भी उपभोक्ता पूरे देश में किसी भी राज्य के उचित मूल्य दुकानदार से राशनकार्ड एवं आधारकार्ड के माध्यम से राशन प्राप्त कर सकेगा। उक्त योजना से प्रवासी मजदूरों, दूसरे राज्य एवं जिलों में अध्यनरत विद्यार्थियों, विभिन्न कारणों से स्थाई या अस्थाई रूप से पलायन करने वालें परिवारों को उसी जगह राशन सामग्री प्राप्त हो सकेगी।
उचित मुल्य दुकानदार एवं ई-मित्र संचालकों की मुख्य भूमिका
जिला कलक्टर मीणा ने बताया कि बाधार सीडिंग का कार्य अभियान के तौर पर लिया जाएगा। उक्त आधार सीड़िग कार्य में अचित मुल्य दुकानदारों तथा ई-मित्र संचालकों की मुख्य भूमिका होगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी स्वयं अथवा उचित मूल्य दुकानदार की सहायता से गांव में स्थित या नजदीकी ई-मित्रों के माध्यम से अपने आधार कार्ड की जानकारी देकर राशनकार्ड में आधार कार्ड सीडिंग निःशुल्क करवा सकते है। उन्होने बताया कि इस कार्य हेतु दुकानदार एवं ई-मित्र संचालक को प्रति आधार सीडिंग करने पर 1-1 रूपया मानदेय दिया जाएगा।
उन्हाने बतया कि प्रदेश मे आधार सीडिंग का कार्य लगभग 80 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है, शेष लाभार्थियों को आधार सीडिंग से जोडने के लिए 25 नवम्बर तक कार्यवाही की जाएगी। उन्होने बतया कि जिन लाभार्थियों के आधार कार्ड किन्ही कारणों से अभी तक नहीं बने है, वे आधार पंजीयन केन्द्र से आधार बनवाकर सीडिंग करवा सकते है।
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मंगलवार, 10 नवंबर 2020

बिहार चुनाव कार्य उपरान्त बाड़मेर लौट रहे जवानों के क्वारेंटाईन हेतु दो भवन अधिग्रहित

बाड़मेर, 10 नवम्बर। बिहार राज्य में विधानसभा चुनाव कार्य सम्पन्न कर बाड़मेर आने वाली बटालियन दो कम्पनी के 130-140 कार्मिकों के क्वारेंटाईन के लिए राजकीय अम्बेडकर हॉस्टल जैसिन्धर (मुनाबाव) एवं नवनिर्मित राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय जैसिन्धर के भवनों का अधिग्रहण किया गया है।

जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विश्राम मीणा ने बताया कि उप कमाडेण्ट 113 बटालियन सीमा सुरक्षा बल मगरा केम्प बाड़मेर द्वारा राजकीय अम्बेडकर हॉस्टल जैसिन्धर (मुनाबाव) एवं नवनिर्मित राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय जैसिन्धर के भवनों में बिहार से विधानसभा चुनाव कार्य सम्पन्न कर बाड़मेर आ रही है बटालियन दो कम्पनी के 130-140 कार्मिकों के क्वारेंटाईन हेतु आवास के लिए कोविड केयर सेन्टर घोषित करने के लिए निवेदन किया गया। जिस पर जिला कलक्टर मीणा द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के नियम 65 (2) (ग) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त भवनों को 9 नवम्बर से अग्रिम आदेश तक के लिए अधिग्रहित किया गया है। उन्होंने तहसीलदार गड़रारोड़ को उक्त भवनों के स्वामी, कब्जाधारी से भवनरें का कब्जा प्राप्त कर उप कमाडेण्ट 113 बटालियन सीमा सुरक्षा बल मगरा केम्प बाड़मेर को सुपुर्द करते हुए पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।
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बुधवार से बाड़मेर आगार की तीन अतिरिक्त बसें होंगी संचालित

बाड़मेर, 10 नवम्बर। रोड़वेज प्रशासन द्वारा बस संचालन वृद्धि में लिए गए निर्णय के अनुसरण में बुधवार 11 नवम्बर से वृद्धिचंद जैन केन्द्रीय बस स्टैण्ड से बाड़मेर आगार की तीन अतिरिक्त बसों का संचालन प्रारम्भ किया जाएगा।

मुख्य प्रबंधक बाड़मेर आगार उमेश नागर ने बताया कि बाड़मेर से प्रातः 11ः30 बजे रवाना होकर वाया चौहटन, सांचौर, थराद होते हुए रात्रि 23ः00 बजे अहमदाबाद पहंुचेगी तथा अहमदाबाद से अगले दिन प्रातः 06ः00 बजे रवाना होकर सांय 17ः30 पुनः बाड़मेर पहंुचेगी। इसी प्रकार बाड़मेर से प्रातः 11ः00 बजे रवाना होकर बायतु, बालोतरा, पचपदरा होते हुए दोपहर 15ः00 बजे जोधपुर पहंचेगी तथा जोधपुर से सांय 16ः00 बजे रवाना होकर पुनः 20ः00 बजे बाड़मेर पहंुचेगी। तीसरी बस बाड़मेर से सांय 17ः00 बजे रवाना होकर बायतु, बालोतरा, पचपदरा होते हुए रात्रि 21ः00 बजे जोधपुर पहंुचेगी तथा जोधपुर से अगले दिन प्रातः 08ः30 बजे रवाना होकर पुनः दोपहर 12ः30 बजे बाड़मेर पहंुचेगी।
उन्होने बताया कि उक्त मार्ग की ऑनलाईन बुकिंग राजस्थान रोडवेज की वेबसाईट तथा आरएसआरटीसी रिजर्वेशन एप पर कराई जा सकती है। ऑनलाईन बुकिंग पर 5 प्रतिशत कैशबैक  दिया जाएगा। उन्होने बताया कि ऑनलाईन टिकट की व्यवस्था नहीं हो तो बाड़मेर आगार बुकिंग काउण्टर अथवा परिचालक से टिकट जारी कराई जा सकती है। बस में चढ़ने से पहले यात्री परिचालक से स्टोपेज की जानकारी प्राप्त कर लेवें।
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सोमवार, 9 नवंबर 2020

पंचायतीराज चुनाव 2020 नामांकन के अंतिम दिन जिला परिषद पद हेतु 112 आवेदन

बाडमेर, 09 नवम्बर। जिले में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव 2020 के तहत नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के अंतिम दिन सोमवार 9 नवम्बर को जिला परिषद सदस्य पद के लिए 112 तथा पंचायत समिति सदस्य पद के लिए 1442 नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए गए। मंगलवार 10 नवम्बर को प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा होगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने बताया कि जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के चुनाव के नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के अंतिम दिन 9 नवम्बर को जिला परिषद सदस्य पद के लिए 112 तथा पंचायत समिति सदस्य पद के लिए 1442 नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए गए। उन्होनें बताया कि अंतिम दिन तक जिला परिषद सदस्य पद के लिए कुल 151 अभ्यर्थियों द्वारा 167 नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए गए। वहीं पंचायत समिति सदस्य पद के लिए 1772 अभ्यर्थियों द्वारा 1958 नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए गए है। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार मंगलवार 10 नवम्बर को प्रातः 11 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी तथा 11 नवम्बर दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात 11 नवम्बर को ही चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
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महामारी अध्यादेश के उल्लंघन पर कार्यवाही जारी

बाड़मेर, 09 नवम्बर। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही के दौरान सोमवार को जिले में 11 व्यक्तियों से 1800 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में सोमवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र गडरारोड़ में 1 व्यक्ति से 200रूपये तथा सिवाना में 10 लोगों से 1600 को मिलाकर कुल 11 लोगों से 1800 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 7656 लोगों से कुल 14,37,000 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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मोबाईल वैन के जरीये कोरोना जागरूकता

बाड़मेर, 09 सितम्बर। तालुका विधिक सेवा समिति अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीन सं. 01 बाड़मेर द्वारा जिले की विभिन्न पंचायतों समितियों व ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना महामारी से बचाव एवं रोकथाम के प्रति आमजन को मोबाईल वैन के जरीयें जागरूक करने का शुभारम्भ सोमवार 9 सितम्बर को किया गया। उक्त जागरूकता अभियान 16 सितम्बर तक जारी रहेगा।

तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष सुशील कुमार जैन ने बताया कि कोरोना महामारी की रोकथाम से संबंधित आमजन में जागरूकता एवं आमजन के दैनिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव व उनके सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं जैसे- कोरोना सक्रंमित व्यक्ति के संपर्क में आने या स्वयं के कोरोना संक्रमित होने पर क्या करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? कहाँ जाना चाहिए? क्या उपचार लेना चाहिए? कैसे घर पर स्वयं कोे आईसोलेट करना चाहिए? आदि जानकारियों का अभाव है। इसके चलते लोग मानसिक रूप से परेशान हैं। आमजन में व्याप्त भ्रान्तियों को दूर करने व इससे संबंधित जानकारियों का आमजन में प्रचार-प्रसार विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का मोबाईल वैन के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जायेगा इसकी शुरूआत सोमवार 9 नवम्बर को कर दी गई है। गाँव-गाँव व ढाणी-ढाणी में मोबाईल वैन के माध्यम से कोरोना महामारी से बचाव एवं इसके रोकथाम के संबंध में आमजन में जाकरूकता का प्रचार-प्रसार किया जायेगा।
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रविवार, 8 नवंबर 2020

बाड़मेर और शिव में सोमवार को 2 घंटे बाधित रहेगी विद्युत आपूर्ति

 बाड़मेर, 8 नवंबर। 33 केवी बाड़मेर एवं शिव फीडर पर रखरखाव कार्य के चलते यहां सोमवार को शाम 4 बजे से 6 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।

132 के वी जीएसएस बाड़मेर के सहायक अभियंता ने बताया कि बाड़मेर एवं शिव 33 केवी फीडरों पर आवश्यक रखरखाव कार्य के कारण बाड़मेर शहर एवं शिव में सोमवार 9 नवंबर को शाम 4 से शाम 6 बजे तक 2 घंटे विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।

निर्वाचन में पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण : रतनू

रतनू ने प्रशिक्षण का निरीक्षण कर मतदान प्रक्रिया के विविध पहलूआें की जानकारी दी


बाड़मेर, 08 नवंबर। निर्वाचन प्रक्रिया को संपादित करवाने में पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों  की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। चुनाव संबंधित प्रशिक्षण को गंभीरता से लेते हुए स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव करवाएं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने रविवार को एमबीआर महाविद्यालय बालोतरा में पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों  के प्रशिक्षण के दौरान यह बात कही।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने कहा कि पंचायतीराज चुनाव करवाने के लिए नियुक्त किए गए पीठासीन एवं मतदान अधिकारी प्रशिक्षण के दौरान गहनता से प्रशिक्षण प्राप्त करें। ताकि मतदान करवाते समय किसी तरह की दिक्कत नहीं आए। उन्हांने कहा कि चुनाव प्रक्रिया संबंधित अपनी शंका समाधान के साथ ईवीएम से मतदान प्रक्रिया के बारे में प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक प्रशिक्षण प्राप्त कर लेवे। इस दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी रतनू ने जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद की चुनाव प्रक्रिया से जुड़े विविध पहलूआें के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्हांने कहा कि मतदान प्रक्रिया को संपादित करवाने के लिए चुनाव आयोग के निर्देशां की पालना सुनिश्चित की जाए। रतनू ने कहा कि मतदान प्रक्रिया के दौरान कोरोना की रोकथाम के लिए समुचित इंतजाम सुनिश्चित की जाए। उन्हांने मास्क एवं सैनेटाइजर के इस्तेमाल के साथ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इससे पहले उन्हांने प्रशिक्षण संबंधित व्यवस्थाआें का जायजा लिया। इधर, बाड़मेर जिला मुख्यालय पर इंजीनियरिंग महाविद्यालय तथा बालोतरा में एमबीआर महाविद्यालय में 11 नवंबर तक चुनाव संबंधित प्रशिक्षण जारी रहेगा।  

शनिवार, 7 नवंबर 2020

नामांकन के चौथे दिन जिला परिषद सदस्य पद हेतु 35 आवेदकों ने प्रस्तुत किए नाम निर्देश पत्र

 पंचायतीराज चुनाव 2020


बाडमेर, 07 नवम्बर। जिले में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव 2020 के तहत जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के चुनाव के लिए नामांकन के चौथे दिन 7 नवम्बर को जिला परिषद सदस्य पद के लिए 35 आवेदकों ने नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए है। वहीं पंचायत समिति सदस्य पद हेतु 415 नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए गए।
जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने बताया कि जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के चुनाव के नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के चौथे दिन शुक्रवार 7 नवम्बर को 35 आवेदकों ने निर्देशन प्रस्तुत किए है। जिला परिषद सदस्य पद हेतु शनिवार को वार्ड संख्या 1 से चुतरसिंह, विक्रमसिंह, पूराराम, शंकरसिंह सोढ़ा, वार्ड संख्या 2 से खतीय, हऊआ, वार्ड संख्या 3 से अमनी, वार्ड संख्या 4 से गफूर अहमद, वार्ड संख्या 5 से गुलाम शाह, बरकत खान, राजाराम, सचू, वार्ड संख्या 6 से शंकराराम, वार्ड संख्या 8 से मंगलाराम, वार्ड संख्या 9 से रमेश कुमार, वार्ड संख्या 11 से ईसाक खान, वार्ड संख्या 12 से कमला कंवर, वार्ड संख्या 14 से हीरा देवी, वार्ड संख्या 15 से बाबू, वार्ड संख्या 16 से देवाराम, प्रभूराम, नगेन्द्र सिंह, वार्ड संख्या 17 से हंसा राम, वार्ड संख्या 18 से नरपतराज मूढ़, मांगीलाल, वार्ड संख्या 21 से चम्पा, विनिता, वार्ड संख्या 22 से भीखी, वार्ड संख्या 23 से भाग कंवर, वार्ड संख्या 24 से सिणगारी, वार्ड संख्या 25 से उमाराम, वार्ड संख्या 26 से कविता कुमारी, पवनी देवी, वार्ड संख्या 27 से खीमाराम, वार्ड संख्या 29 से श्रवण, रूकमा देवी, सन्तोषी, मिश्रा, वार्ड संख्या 30 से गीता चौधरी, जमना देवी, वार्ड संख्या 32 से जमना देवी, वार्ड संख्या 34 से तेजाराम, वार्ड संख्या 35 से मुकनाराम, मनोहरसिंह, वार्ड संख्या 36 से ज्योति तथा वार्ड संख्या 37 से किरणकंवर द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए है। वहीं पंचायत समिति सदस्य पद हेतु कुल 415 नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए गए है।
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जिला निर्वाचन अधिकारी मीणा ने लिया प्रशिक्षण व्यवस्थाओं का जायजा

 पीठासीन अधिकारियों एवं प्रथम मतदान अधिकारियों का प्रथम प्रशिक्षण प्रारम्भ

स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने हेतु चुनाव की विभिन्न बारीकियों को समझते हुए चुनाव प्रशिक्षण प्राप्त करने के निर्देश
बाड़मेर, 07 नवम्बर। जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने शनिवार को जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के चुनाव सम्पन्न कराने के लिए नियुक्त पीठासीन एवं प्रथम मतदान अधिकारियों के प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
राजकीय इंजिनियरिंग महाविद्यालय बाड़मेर में आयोजित उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी मीणा ने स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने के लिए मतदान दलों में नियुक्त पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों को सतर्कता एवं सावधानी के साथ चुनाव की विभिन्न बारीकियों को समझते हुए चुनाव प्रशिक्षण प्राप्त करें। उन्होने कहा कि वे प्रशिक्षण के दौरान चुनाव कार्य से संबंधित अपनी शंकाआंे का समाधान सुनिश्चित करने के साथ ही ईवीएम संचालन के बारे मंे प्रायोगिक रूप से प्रशिक्षण हासिल कर ले ताकि उनको चुनाव संबंधित कार्य संपादित करते समय किसी तरह की दिक्कत नहीं हो।
प्रशिक्षण के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रशिक्षण प्रभारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने चुनाव प्रक्रिया संपादित करवाने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशों का भली भांति अध्ययन करने के साथ उसकी पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि मतदान प्रक्रिया के दौरान कोरोना के संक्रमण एवं रोकथाम के लिए विशेष सावधानियां बरती जाए। उन्होने संक्रमण की रोकथाम के लिए मास्क, सैनेटाइजर की व्यवस्था के साथ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
इसी तरह एमबीआर महाविद्यालय बालोतरा में भी पीठासीन एवं प्रथम मतदान अधिकारियों का प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम शनिवार को प्रारम्भ हुआ। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उक्त प्रशिक्षण जिला मुख्यालय बाड़मेर पर इंजिनियरिंग महाविद्यालय तथा बालोतरा में एमबीआर महाविद्यालय में 11 नवम्बर तक जारी रहेगा।
प्रशिक्षण के दौरान सह आचार्य मुकेश पचौरी, वरिष्ठ व्याख्याता मॉगूसिंह राठौड़, व्याख्याता पवन खत्री समेत मास्टर्स ट्रेनर्स ने पॉवर पाइंट प्रजेटेशन के जरिये चुनाव प्रक्रिया के बारे मंे विस्तार से जानकारी दी।
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शुक्रवार, 6 नवंबर 2020

महामारी अध्यादेश के उल्लंघन पर 25 लोगों पर कार्यवाही

 बाड़मेर, 06 नवम्बर। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही के दौरान शुक्रवार को जिले में 25 व्यक्तियों से 3900 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में शुक्रवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर उपखण्ड क्षेत्र सेड़वा में 4 लोगों से 400रूपये, गडरारोड़ में 1 व्यक्ति से 200रूपये तथा सिवाना में 20 लोगों से 3900 को मिलाकर कुल 25 लोगों से 3900 रूपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
उन्होने बताया कि जिले में अब तक 7643 लोगों से कुल 14,34,800 रूपये की वसूली की जा चुकी है। उन्होने आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी नियमों एवं आदेशों की पालना करने की हिदायत दी है।
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नामांकन के तीसरे दिन जिला परिषद सदस्य पद हेतु 4 आवेदन प्राप्त

 पंचायतीराज चुनाव 2020


बाडमेर, 06 नवम्बर। जिले में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव 2020 के तहत जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के चुनाव के लिए नामांकन के तीसरे दिन 6 नवम्बर को जिला परिषद सदस्य पद के लिए 4 नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए गए है। वहीं पंचायत समिति सदस्य पद हेतु 90 नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए गए।
जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने बताया कि जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के चुनाव के नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के तीसरे दिन शुक्रवार 6 नवम्बर को 4 नाम निर्देशन प्रस्तुत किए गए है। जिला परिषद सदस्य पद हेतु वार्ड संख्या 1 से ढेली देवी, वार्ड संख्या 11 से आसूराम एवं ईसाकखान तथा वार्ड संख्या 14 से मोहनी ने नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए है।   वहीं पंचायत समिति सदस्य पद हेतु धोरीमन्ना में 14, गिडा में 11, बाड़मेर ग्रामीण में 9, बालोतरा एवं सिवाना में 8-8, पायला कलां में 6, चौहटन में 5, बाड़मेर, धनाऊ, गुडामालानी एवं पाटोदी में 4-4, बायतु, शिव एवं सिणधरी में 3-3, गडरारोड में 2 तथा रामसर एवं समदड़ी में 1-1 को मिलाकर कुल 90 नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए गए है।
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शुक्रवार को विभिन्न प्रतिष्ठानों पर जांच के साथ कार्यवाही

 शुद्ध के लिए युद्ध अभियान


बाड़मेर, 06 नवंबर। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जिले में मिलावटखोरी करने वालों पर कार्यवाही जारी है। शुक्रवार को बाड़मेर शहर एवं पाटोदी के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर जांच के साथ पदार्थो के सैम्पल एकत्रित किए गए।  
अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई ने बताया कि जिले में चलाए जा रहे अभियान के तहत शुक्रवार को रसद विभाग द्वारा बाड़मेर शहर के चार प्रतिष्ठानों पर औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान श्री जनता जोधपुर स्वीट एवं महादेव किराणा स्टोर पर व्यवस्थाएं दुरूस्त पाई गई वहीं पदमावती स्वीट होम एवं जोधपुर अरोड़ा स्वीट होम पर अव्यवस्थाओं के चलते 500-500 रूपए का जुर्माना वसूल किया गया। इसी तरह खाद्य सुरक्षा अधिकारी भूराराम गोदारा द्वारा पाटोदी में नाकोड़ा ट्रेडर्स पर खाद्य पदार्थ घी, खेतेश्वर स्वीट के दो प्रतिष्ठानों पर मिठाई का नमूना जांच के लिए एकत्रित किया गया। वहीं खेतेश्वर स्वीट पर अवधीपार कोल्ड ड्रिक्स मौके पर नष्ट करवाई गई।
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लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...