बीमित राषि का 2 प्रतिशत प्रीमियम जमा कराना होगा
बाडमेर, 28, जुलाई। फसल खराबें से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए किसानों के लिए राहत की खबर है कि राज्य सरकार ने खरीफ के लिए फसल बीमा की अधिसूचना जारी कर दी है। जिलें के लिए खरीफ 2023 में फसलों का बीमा करने के लिए एग्रीकल्चर इंष्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि. को अधिकृत किया गया है।
जिला कलेक्टर अरूण कुमार पुरोहित ने बताया कि जिले के किसानों के लिए राहत की खबर है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान खरीफ फसलों का बीमा 31 जुलाई तक करा सकेंगें। फसलों का बीमा कराने पर बुवाई से लेकर कटाई तक विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से फसलों में होने वाले नुकसान की भरपाई की जाती है। खरीफ फसलों का बीमा कराने के लिए किसानों को कुल बीमित राशि का 2 फीसदी प्रीमियम राशि जमा करानी होगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों द्वारा खेतों में वास्तविक रूप से बोई गई फसलों की बुवाई की सूचना संबंधित बैंक या सहकारी समिति में 29 जुलाई तक लिखित में देनी होगी, ताकि वास्तविक बुवाई अनुसार फसलों का बीमा संबंधित बैंक या सहकारी समिति में किया जा सकें। फसल बीमा योजना का लाभ ऋणी, गैर ऋणी, बटाईदार किसान ले सकेंगें।
कृषि सयूक्त निदेशक डॉ जी एल कुमावत ने बताया कि जिन किसानों ने 31 जुलाई तक किसी भी वित्तीय संस्थाओं से अल्पकालीन फसली ऋण स्वीकृत कराया है उन किसानों का बीमा संबंधित बैंक या सहकारी समिति के माध्यम से किया जाएगा, वहीं जिन किसानों ने ऋण नहीं ले रखा है वे ई-मित्र केन्द्र या किसी भी बैंक या समिति के माध्यम से फसलों का बीमा करा सकते है। गैर ऋणी किसान भूमि की नवीनतम जमाबंदी, बैंक पासबुक, आधार कार्ड सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज ले जाकर फसलों का बीमा करवा सकते है। अधिक जानकारी के लिए कृषक फसल बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर 18004196116 पर संपर्क कर सकते है।
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