मंगलवार, 19 जुलाई 2022

कोटड़ा रोड चौराहा से गडरारोड़ चौराहा के मध्य के हाईवे क्षेत्र को नो पार्किग जोन अधिसूचित

बाड़मेर, 19 जुलाई। कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट लोक बंधु द्वारा राजस्थान मोटरयान नियम 1990 के नियम 8.1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अधिसूचना जारी कर शिव उपखण्ड क्षेत्र के कोटड़ा रोड़ चौराहा से गडरारोड चौराहा के मध्य के हाईवे क्षेत्र को अन्तिम रूप से नो पार्किग जोन अधिसूचित किया गया है।

कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट लोक बंधु ने बताया कि जिला यातायात प्रबन्धन समिति एवं सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार शिव उपखण्ड क्षेत्र में आमजन की सुविधा एवं यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित रखने हेतु कोटडा रोड़ चौराहा से गडरारोड़ चौराहा के मध्य के हाईवे क्षेत्र को नो पार्किग जोन घोषित करने हेतु जनहित में प्राप्त प्रस्ताव अनुसार उक्त क्षेत्र को नो पार्किग जोन घोषित किये जाने से पूर्व 9 मई को प्रारूप प्रकाशन किया गया था। आम सूचना में निर्धारित सात दिवस की अवधि में जन साधारण से किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के उपरान्त राजस्थान मोटरयान नियम 1990 के नियम 8.1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शिव उपखण्ड क्षेत्र के कोटड़ा रोड़ चौराहा से गडरारोड चौराहा के मध्य के हाईवे क्षेत्र को अन्तिम रूप से नो पार्किग जोन अधिसूचित किया गया है।
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