बुधवार, 23 मार्च 2022

ग्राम पंचायतें भी कर सकेगी पेयजल परिवहन

बाड़मेर, 23 मार्च। संवत् 2078 में आपदा प्रबन्धन के तहत समस्याग्रस्त क्षेत्रों में ग्रीष्मकाल में टैंकरों के द्वारा पेयजल परिवहन करवाया जाना प्रस्तावित है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग वृत बाड़मेर के अधीक्षण अभियन्ता भगतसिंह ने बताया कि यदि कोई ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में स्वीकृत स्थानों पर निर्धारित हाईडेन्ट से टैंकरों के माध्यम से अनुमोदित दरों पर पेयजल परिवहन करवाना चाहता है तो संबंधित अधिशाषी अभियन्ता जन स्वा. अभि. विभाग को अपनी सहमति सात दिवस में प्रदान करें अन्यथा अनुमोदित दरों पर संवेदकों के माध्यम से पेयजल परिवहन करवाया जाएगा।
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