बुधवार, 23 मार्च 2022

कृषक 31 मार्च से पूर्व बीमा प्रिमियम जमा करवाएं

बाड़मेर, 23 मार्च। दी बाड़मेर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से अल्पकालीन फसली ऋ़ण प्राप्त करने वाले कृषकों का सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा किया जायेगा।

प्रबन्ध निदेशक रामसुख चौधरी ने बताया कि शीर्ष सहकारी बैंक तथा श्रीराम लाइफ इन्श्युरेंस कम्पनी के मध्य हुए करार के अनुसार 18 से 79 वर्ष तक के ऋणी कृषकों का बीमा किया जाएगा जिसकी अन्तिम तिथि 31 मार्च, 2022 है। बीमा योजना के अनुसार 18 से 60 वर्ष तक की आयु वाले कृषकों के लिए बीमा प्रीमियम की दर 17.70 रूपये प्रति हजार तथा 60 से 79 वर्ष तक की आयु वाले कृषकों के लिए 46.60 रूपये प्रति हजार का बीमा प्रीमियम देय होगा जिसमें ऋण राशि के बराबर बीमा किया जाएगा तथा एक वर्ष की अवधि के लिए बीमा सुरक्षा उपलब्ध रहेगी।
उन्होने बताया कि जिन कृषकों के ऋण खाते में अधिकतम साख सीमा में राशि उपलब्ध है उनका बीमा प्रीमियम स्वतः ही कटौती कर ली जावेगी लेकिन जिन कृषकों के खाते में राशि उपलब्ध नहीं है उनका बीमा कृषक द्वारा समिति या बैंक में जाकर राशि जमा करवाने पर ही किया जायेगा। बैंक व समिति के सभी कृषक जिनके खाते में राशि उपलब्ध नहीं है, वह 31 मार्च से पूर्व ही बीमा प्रीमियम के बराबर राशि जमा करवा दे ताकि बीमा किया जा सकें।
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