बाड़मेर, 08 फरवरी। राज्य सरकार द्वारा माह दिसम्बर, 2021 से राज्य पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को पेंशन का भुगतान ई-कुबेर पे मैनेजर के माध्यम से प्रारम्भ कर दिया गया है। अब राज्य पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के द्वारा पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा।
कोषाधिकारी जसराज चौहान ने बताया कि चालू वर्ष के लिए जिन पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशन ने जीवन प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, पुनर्विवाह प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र का विवरण संबंधित बैंकों में प्रस्तुत नहीं किया गया है, उन पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को 18 फरवरी, 2022 तक उक्त प्रमाण पत्र कोषालय/उप कोषालय स्तर पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जाना है। उन्होने बताया कि जिन पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशन ने जीवन प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, पुनर्विवाह प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र बैंकों में प्रस्तुत कर दिये है, उन्हें उक्त प्रमाण पत्र पुनः प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
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