मंगलवार, 8 फ़रवरी 2022

फूड लाईसेन्स बनाने के लिए 11 फरवरी को लगेगा शिविर

 बाड़मेर, 08 फरवरी। जिले में खाद्य सामग्री विक्रेताओं के खाद्य अनुज्ञापत्र (लाइसेन्स एवं रजिस्टेªेशन) करवाना अनिवार्य कर दिया गया है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी.एल. विश्नोई ने बताया कि सम्पूर्ण जिले में खाद्य अनुज्ञापत्र (लाइसेन्स एवं रजिस्ट्रेशन) बनाने हेतु 11 फरवरी को जाट चेरीटेबल ट्रस्ट नेहरू नगर बाडमेर में प्रातः 10 से सायं 5 बजे तक कैम्प का आयोजन किया जाएगा। समस्त खाद्य कारोबारकर्ता अपने दस्तावेज लेकर कैम्प में उपस्थित होकर हाथो हाथ अपना खाद्य अनुज्ञापत्र लॉनलाईन करवाकर एवं जारी करवाकर ले जा सकते है।
उन्होने बताया कि खाद्य कारोबारकर्ता जिनका वार्षिक टर्न ऑवर 12 लाख से कम है उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए दस्तावेज - मालिक का फोटो, आधार कार्ड/परिचय पत्र, लाईट बिल स्वयं द्वारा प्रमाणित लेकर शिविर में उपस्थित होवे, जिसका वार्षिक शुल्क 100 रूपये है। इसी प्रकार बडे व्यापारी जिनका टर्न ऑवर 12 लाख से अधिक है, खाद्य अनुज्ञापत्र बनाने हेतु दस्तावेज- फोटो, जीएसटी, प्रोपराइटर का डिक्लेयरेशन, आधार कार्ड, पेन कार्ड, लाईट बिल स्वयं द्वारा प्रमाणित लेकर उपस्थित होंवे, जिसका वार्षिक शुल्क 2000 रूपये है और उत्पादक यूनिट को लाइसेन्स बनाने हेतु दस्तावेज ब्लू प्रिन्ट, मशीनरी डिटेल, आधार कार्ड, पेन कार्ड, जीएसटी, प्रोपराईटर का डिक्लेयरेशन, लाईट बिल, लेटर हेड, यूनिट फोटो आदि स्वयं प्रमाणित कर उपस्थित होंवे, जिसका वार्षिक शुल्क 3000 रूपये है। उन्होने बताया कि उक्त खाद्य अनुज्ञापत्र एक वर्ष से 05 वर्ष तक ऑनलाईन करवाये जा सकते है। उक्त ऑनलाईन करवाने हेतु एटीएम कार्ड/यूपीआई आईडी आदि साथ में लेकर आवें। छोटे व्यापारी ठेलेवाले, फेरीवाले, पकोडे वाले, किराणा, ढाबा, होटल आदि समस्त प्रकार के खाद्य शामिल है। उक्त खाद्य अनुज्ञापत्र नहीं लिया जाने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने आमजन से अपील की है कि समस्त खाद्य कारोबारकर्ता अपना खाद्य अनुज्ञापत्र लेकर कानूनी कार्यवाही से बचें।
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