बाड़मेर, 08 नवम्बर। मैसर्स राजस्थान सहकारी फल सब्जी क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. धोरीमन्ना शाखा रामजी की गोल पर निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाए जाने पर उक्त प्रतिष्ठान का उर्वरक विक्रय अनुज्ञापत्र तुरन्त प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
रविवार को पदमसिंह भाटी कृषि अधिकारी एवं उर्वरक निरीक्षक द्वारा मैसर्स राजस्थान सहकारी फल सब्जी क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. धोरीमन्ना शाखा रामजी का गोल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान पर डी.ए.पी. उर्वरक नही पाया गया। ईफको द्वारा 06.11.2021 को 30 मैट्रीक टन डी.ए.पी. की आपूर्ति की गयी थी, जिसका ना तो स्टोक रजिस्टर में इन्द्राज किया गया था ना ही पी.ओ.एस. मषीन में इन्द्राज किया गया एवं बिना पी.ओ.एस. मषीन या बिल के उर्वरक को विक्रय कर दिया गया जिससे डी.ए.पी. की कालाबाजारी किया जाना प्रतित होता है जो उर्वरक नियत्रंण आदेष 1985 की धारा 3 एवं 5 का उल्लंघन है।
उर्वरक नियत्रंण आदेष 1985 की धारा 26 के अन्तर्गत अधिसूचित अधिकारी उप निदेषक कृषि विस्तार द्वारा धारा 31 के तहत अधिसूचित अधिकारी को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स राजस्थान सहकारी फल सब्जी क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. धोरीमन्ना शाखा रामजी का गोल का उर्वरक विक्रय अनुज्ञापत्र को तुरन्त प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
उप निदेषक कृषि विस्तार द्वारा अवगत कराया है कि नत्रजन एवं फॉस्फेटिक उर्वरको की बिक्री आधार नम्बर के तहत केवल पी.ओ.एस. मषीन से ही की जा सकती है। प्राप्त उर्वरको का पहले पी.ओ.एस. मषीन में इन्द्राज किया जाना एवं इसके माध्यम से ही विक्रय किया जाना होता है। विक्रेता मैसर्स राजस्थान सहकारी फल सब्जी क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. धोरीमन्ना शाखा रामजी का गोल ने इफको से प्राप्त 600 बैग डी.ए.पी. का पी.ओ.एस. मषीन में इन्द्राज किये बिना, बिना अधार एवं बिल के विक्रय किये जाने के कारण इनका उर्वरक अनुज्ञापत्र निलम्बित कर 15 दिन की अवधि में अपना जवाब देने हेतु निर्देषित किया गया है।
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