गुरुवार, 12 अगस्त 2021

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंकेक्षण हेतु ग्राम सभाओं का आयोजन 15 को

 बाड़मेर, 12 अगस्त। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पारदर्शी एवं जवाबदेह रीति से क्रियान्वयन एवं लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अभिलेखों का प्रकटीकरण एवं अंकेक्षण करवाया जाना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 28 के अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानों, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में प्रथम सामाजिक अंकेक्षण ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा आगामी 15 अगस्त एवं 26 जनवरी को आयोज्य ग्राम सभा में संयुक्त रूप से करवाया जाना है।

जिला कलक्टर (रसद) लोक बंघु ने 15 अगस्त, 2021 को आयोज्य ग्रामसभा के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत समुचित प्रदाय एवं उचित मूल्य दुकानों के कार्यकरण की सोशल ऑडिट एवं पालना करने हेतु जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारियों एवं विकास अधिकारियों को अपने क्षेत्र में संबंधित ग्राम पंचायतवार उचित मूल्य दुकानों, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य इन्चार्ज नियुक्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।  
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