बाड़मेर, 25 जून। पंजीकृत एम्बुलेंस वाहनों में उसी के निर्माता द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित एआईएसः140 मानका का व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाईस (जीपीएस) दो दिवस के लगवाकर सूचना जिला परिवहन कार्यालय को देनी होगा।
जिला परिवहन अधिकारी नितिन कुमार बोहरा ने बताया कि सार्वजनिक सेवा यानों में व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाईस एवं इमरजेंसी बटन लगाने का प्रावधान है। मोटरवाहन अधिनियम 1988 की धारा 2 (35) में परिभाषित सार्वजनिक सेवा यान में एम्बुलेंस वाहन भी सम्मिलित है एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना 1248(ई) में एम्बुलेंस वाहनों को परिवहन यान की श्रेणी में रखा गया है, जिसके लिए व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाईस का होना नागरिक सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होनें सभी एम्बुलेंस वाहन स्वामियों पंजीकृत एम्बुलेंस वाहनों मे उसी के निर्माता(ओईएम) द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित एआईएसः140 मानक का व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाईस (जीपीएस) 2 दिवस में स्थापित कर सूचना जिला परिवहन कार्यालय को देनें के निर्देश दिए है। उन्होनें कहा कि सघन जांच अभियान चलाया जाकर बिना एआईएसः140 मानक का व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाईस (जीपीएस) के एम्बुलेंस वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी तथा वाहन जब्त किया जाएगा। उन्होने कहा कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला परिवहन कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
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