शुक्रवार, 25 जून 2021

कोविड अनुरूप व्यवहार नहीं करने पर 132 लोगों पर 23,600 का जुर्माना

 बाड़मेर, 25 जून। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए गुरूवार 24 जून को जिले में 132 व्यक्तियों से कुल 23,600 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट लोक बन्धु ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में गुरूवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर पुलिस विभाग द्वारा 100 व्यक्तियों से 13,100 रुपये, उपखण्ड क्षेत्र बायतु में 2 व्यक्तियों से 200 रूपये, चौहटन मंे 2 व्यक्तियों से 200 रूपये, सेड़वा में 3 व्यक्तियों से 300 रूपये, सिणधरी में 1 व्यक्ति से 100 रूपये, गड़रारोड़ में 7 व्यक्तियों से 700 रूपये, बालोतरा में 8 व्यक्तियों से 1800 रूपयेे, धोरीमना में 2 व्यक्तियों से 200 रूपये तथा सिवाना में 7 व्यक्तियों से 7000 रूपये को मिलाकर कुल 132 व्यक्तियों से 23,600 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में गुरूवार तक 83,191 व्यक्तियों से 1,39,96,176 रूपये की वूसली की जा चुकी है।
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