शनिवार, 26 जून 2021

किसानों को 54 करोड़ एवं कमजोर वर्ग को 40 लाख का मिलेगा लाभ

 जिला कलक्टर लोक बंधु के दो आदेश

आपदाग्रस्त एवं आहतों को मिलेगी राहत

बाड़मेरए 26 जून। जिला कलक्टर लोक बंधु ने दो अलग.अलग आदेश जारी कर आपदा ग्रस्त किसानों एवं अत्याचार पीडित कमजोरवर्ग को राहत प्रदान की है। इससे किसानों को करीब 54 करोड़ का फसल खराबे एवं अजा व जजा वर्ग को 40 लाख रुपये का मुआवजा मिल सकेगा।
     जिला कलक्टर लोक बंधु के आदेशनुसार अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों में प्रभावित विभिन्न श्रेणी के कुल 46513 कृषकों को अभाव संवत् 2077 ;खरीफ.2020द्ध में कुल 53 करोड़ 59 लाख 49 हजार 814 रूपये की कृषि आदान अनुदान राशि दिये जाने हेतु भुगतान स्वीकृति जारी की गई है। वहीं अनुसूचित जातिए अनुसूचित जन जाति ;अत्याचार निवारणद्ध संशोधित अधिनियम के अन्तर्गत ऑनलाईन दर्ज प्रकरणों में से 34 प्रकरणों में चालान स्तर पर कुल चालीस लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
फसल खराबे से कृषकों को राहत
कलक्टर लोक बंधु ने बताया कि जिले में गड़रारोड़ए रामसरए शिव व चौहटन तहसीलों में एसएमएफ एवं एसएमएफ के अलावा श्रेणी के कुल 46513 कृषकों को 33 से 50 फीसदीए 50 से 75 फीसदी तथा 75 से 100 फीसदी खराबे की विभिन्न श्रेणियों में कुल 53 करोड़ 59 लाख 49 हजार 814 रूपये की कृषि आदान.अनुदान राशि दिये जाने की भुगतान स्वीकृति जारी की गई है।
उन्होनें बताया कि गड़रारोड़ तहसील क्षेत्र में 20ए266 कृषकों को कुल 25 करोड़ 44 लाख 98 हजार 647 रूपये की कृषि आदान.अनुदान राशि की भुगतान स्वीकृति दी गई है। इसी प्रकार शिव तहसील क्षेत्र में 15ए307 कृषकों को कुल 18 करोड़ 22 लाख 76 हजार 116 रूपयेए रामसर तहसील क्षेत्र में 6ए404 कृषकों को कुल 5 करोड़ 48 लाख 76 हजार 267 रूपये तथा चौहटन तहसील क्षेत्र में 4ए536 कृषकों को कुल 4 करोड़ 42 लाख 98 हजार 784 रूपये की कृषि आदान.अनुदान राशि दिये जाने की भुगतान स्वीकृति जारी की गई है।
अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के पीड़ितो को सहायता
जिला कलक्टर लोक बंधु ने अनुसूचित जातिए अनुसूचित जन जाति ;अत्याचार निवारणद्ध संशोधित अधिनियम के अन्तर्गत ऑनलाईन दर्ज प्रकरणों में 34 प्रकरणों में चालान स्तर पर कुल चालीस लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है।
आदेश के अनुसार नरसाली नाडी निवासी भेराराम पुत्र दुदाराम मेघवालए भलीसर निवासी भुराराम पुत्र ठाकराराम मेघवालए मण्डली निवासी सारों देवी पत्नी स्वण् विरदाराम गरूड़ाए पनावड़ा निवासी मिश्राराम पुत्र आईदानराम वादीए राणीगांव निवासी एकता पुत्री अनोपारामए सुआ पत्नी अनोपाराम एवं मरूआ देवी पत्नी मानाराम मेघवाल तथा भावगिरीजी का मठ निवासी रतनाराम पुत्र लालाराम भील को चालान स्तर पर पच्चास.पच्चास हजार रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार पादरडी कलां निवासी मेलाराम पुत्र पोकरराम भीलए बान्दरा निवासी महेन्द्र पुत्र लुणाराम गवारियाए खड़ीन निवासी रकमबाई मीना पुत्री शिवलाल मीणाए दीपला निवासी सवाईराम पुत्र जयराम मेघवालए बान्धणिया निवासी वीरा पत्नी स्वण् गुलाबाराम भीलए खारकी बेरी रोहिलापूर्व निवासी चुनाराम पुत्र जुगताराम मेघवालए सिणेर निवासी भगाराम पुत्र राणाराम भीलए इटवाया निवासी वंसाराम पुत्र बदाजी मेघवालए भेरूघाटी निवासी टीपूदेवीध्बुधाराम एवं बुधारामध् प्रभुराम भीलए काठाडी निवासी टीकमाराम पुत्र पीराराम भीलए मेगवालों की ढाणी सोहडा निवासी खेराजराम पुत्र देदाराम मेघवालए कापराऊ निवासी सकुर पुत्र कालूराम भीलए सिणधरी निवासी मोतीराम पुत्र उकाराम बागरीए भीयाड़ निवासी खमीशनाथ पुत्र बहादुरनाथ जोगीए बरसिंगा निवासी दुर्गाराम पुत्र करणाराम मेगवाल एवं समदा देवी पत्नी करणाराम मेगवालए खरंटिया हाल सिणधरी निवासी पेंपोदेवी पत्नी जोगाराम भीलए साजिताडा शिव निवासी बबलु मीणा पुत्र हजारीलाल मीणाए मीठाडा निवासी रतनाराम पुत्र लालूराम भीलए बोला निवासी रेखा पत्नी कुष्टाराम भीलए जसाई निवासी रमेश पुत्र नाथुराम मेगवालए धने की ढाणी निवासी नगाराम पुत्र मोडाराम मेगवालए डागेवा निवासी केलीदेवी पत्नी रूपाराम भीलए रातड़ी निवासी होलीदेवी पत्नी हुकाराम मीणा तथा भावगिरीजी का मठ निवासी पवनी पत्नी रतनाराम भील को एक.एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
इसी तरह बोडवा निवासी लाखाराम पुत्र मेघाराम मेगवालए देवन्दी निवासी रमेश कुमार पुत्र कस्तुराराम भीलए पादरू निवासी मोहनलाल पुत्र मानाराम मेगवालए देदूसर निवासी मदन पुत्र खेमाराम मेगवाल तथा सिणेर निवासी बंशीलाल पुत्र छोगाराम भील को चालान स्तर पर दो.दो लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
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