तीसरी लहर की आशंका के बावजूद कोविड अनुरूप व्यवहार नहीं
बाड़मेरए 26 जून। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा.निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए शुक्रवार 25 जून को जिले में 139 व्यक्तियों से कुल 22ए600 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट लोक बन्धु ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा.निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में शुक्रवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर पुलिस विभाग द्वारा 96 व्यक्तियों से 11ए800 रुपयेए उपखण्ड क्षेत्र बायतु में 2 व्यक्तियों से 200 रूपयेए चौहटन मंे 2 व्यक्तियों से 300 रूपयेए सेड़वा में 6 व्यक्तियों से 600 रूपयेए गड़रारोड़ में 2 व्यक्तियों से 300 रूपयेए बालोतरा में 22 व्यक्तियों से 2200 रूपयेेए धोरीमन्ना में 2 व्यक्तियों से 200 रूपये तथा सिवाना में 7 व्यक्तियों से 7000 रूपये को मिलाकर कुल 139 व्यक्तियों से 22ए600 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में शुक्रवार तक 83ए330 व्यक्तियों से 1ए40ए18ए776 रूपये की वूसली की जा चुकी है।
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