गुरुवार, 24 जून 2021

कोविड अनुरूप व्यवहार नहीं करने पर 162 लोगों पर 20,500 का जुर्माना

 बाड़मेर, 24 जून। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए बुधवार 23 जून को जिले में 162 व्यक्तियों से कुल 20,500 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट लोक बन्धु ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में बुधवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर पुलिस विभाग द्वारा 112 व्यक्तियों से 13,100 रुपये, उपखण्ड क्षेत्र बायतु में 2 व्यक्तियों से 200 रूपये, चौहटन मंे 2 व्यक्तियों से 200 रूपये, शिव में 2 व्यक्तियों से 200 रूपये, गड़रारोड़ में 9 व्यक्तियों से 900 रूपये, रामसर में 2 व्यक्तियों से 400 रूपये, बालोतरा में 22 व्यक्तियों से 3100 रूपयेे, गुडामालानी में 1 व्यक्ति से 200 रूपये, धोरीमना में 2 व्यक्तियों से 200 रूपये तथा सिवाना में 8 व्यक्तियों से 2000 रूपये को मिलाकर कुल 162 व्यक्तियों से 20,500 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में बुधवार तक 83,059 व्यक्तियों से 1,39,72,576 रूपये की वूसली की जा चुकी है।
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