बाड़मेर, 19 मार्च। बाड़मेर उपखण्ड क्षेत्र में आयोजित होने वाले विवाह समारोहों के दौरान नवीन गाईडलाईन अनुसार आमंत्रित महमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं हो तथा अन्य एहतियाती उपायों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए उपखण्ड अधिकारी रोहित चौहान ने तहसीलदार एवं थानाधिकारी कोतवाली, सदर, बाड़मेर ग्रामीण एवं नागाणा को आदेशित किया है।
बाड़मेर उपखण्ड अधिकारी रोहित चौहान ने बाड़मेर उपखण्ड क्षेत्र में विवाह आयोजन संबंधित प्राप्त आवेदन तहसीलदार एवं थानाधिकारियों को भेजकर उक्त विवाह कार्यक्रमों में नवीन गाईडलाईन के अनुसार 50 से अधिक आमंत्रित मेहमान न हो तथा अन्य अनिवार्य एहतियाति उपायों जैसे मास्क, सोशन डिस्टेंसिंग व सेनेटाईजर की उपलब्धता, थर्मल स्कैनिंग आदि की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
उन्होनें बताया कि विवाह समारोह आयोजनकर्ता को आयोजन की अनिवार्य रूप से विडियोग्राफी करवानी होगी। उन्होनें प्रत्येक विवाह की विडीयोग्राफी की सीडी उपखण्ड कार्यालय बाड़मेर में जमा करवाने हेतु संबंधित को पाबंद करने के लिए समस्त थानाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र के बीट कॉनिस्टेबल को निर्देशित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने किसी भी विवाह समारोह में कोविड-19 गाईडलाईन का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार वर्णित जुर्माना राशि वसूल करने के निर्देश दिए है।
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