सोमवार, 19 अप्रैल 2021

जन अनुशासन पखवाडे के तहत तीन मई तक विभिन्न गतिविधिया रहेगी प्रतिबंधित

 कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने को पुख्ता प्रबंध

बिना वजह बाहर निकलने एवं मास्क नही पहनने पर होगी कड़ी कार्यवाही
बाड़मेर, 19 अप्रेल। कोरोना संक्रमण के तेज रफ्तार से प्रसार को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा इसके प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु आगामी तीन मई प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया जाएगा।
कार्यवाहक जिला कलक्टर मोहनदान रतनू ने बताया कि जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बन्द रहेंगे। सामान्य गतिविधियां जिनके कारण कोरोना संक्रमण अधिक बढ़ रहा है, प्रतिबन्धित रहेगी। उन्होंने बताया कि फेस मास्क पहनना एक आवश्यक निवारक उपाय है। इस मुख्य आवश्यकता को लागू करने के लिए सार्वजनिक एवं कार्य स्थलों पर चेहरे पर मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना लगाने की कार्यवाही की जाएगी।
इन पर लागू नहीं होंगे प्रतिबन्ध
उन्होने बताया कि जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त पहचान पत्र के साथ राजकीय कार्मिकों यथा प्रशासन, गृह, वित, पुलिस, जेल, होमगार्ड, कन्ट्रोल रूम एवं वॉर रूम, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन, आपदा प्रबंधन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नगर निगम, नगर विकास न्यास, विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, टेलीफोन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा संबंधी गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लागू नहीं होंगे। केन्द्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय एवं संस्थान अनुमत रहेंगे एवं संबंधित कार्मिक उपयुक्त पहचान के साथ अनुमत होंगे। उपरोक्त के अलावा समस्त कार्यालय बन्द रहेंगे।
उन्होने बताया कि बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन से आनेध्जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी। राज्य में आने वाले यात्रियों को यात्रा शुरू करने के पिछले 72 घंटे के अंदर करवाई गई आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखानी अनिवार्य होगी। गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श हेतु आवागमन तथा सभी निजी चिकित्सालय, लैब एवं उनसे संबंधित कार्मिक जैसे डॉक्टर, नर्सिग स्टाफ, पैरामेडिकल एवं अन्य चिकित्सा सेवाएं आदि पर प्रतिबन्ध लागू नहीं होंगे। खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान, मण्डियां, फल एवं सब्जियां, डेयरी एवं दूध, पशुचारा से संबंधित खुदरा एवं थोक दुकाने सायं 5 बजे तक अनुमत होगी एवं जहां तक संभव हो इनके द्वारा होम डिलीवरी की व्यवस्था की जाएगी। सब्जियां एवं फलों को ठेले, साईकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोबाईल वैन द्वारा सायं 7 बजे तक बेचा जा सकेगा। इस दौरान अन्तर्राज्जीय एवं राज्य के अन्दर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति, राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गो पर संचालित ढाबे एवं वाहन रिपेयर की दुकाने अनुमत होगी।
कार्यवाहक जिला कलक्टर रतनू ने बताया कि वर्तमान में रबी की फसलों की आवक मण्डियों में हो रही है तथा समर्थन मूल्य पर फसलों को क्रय किया जा रहा है, यह कार्यवाही भी अनुमत होगी। ऐसे केन्द्रों पर कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित की जाएगी किन्तु कृषकों का मण्डी पहुंचने एवं वापस जाने के अतिरिक्त मण्डी परिसर से बाहर आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। साथ ही कृषकों को मण्डी जाते समय अपने माल का सत्यापन एवं वापस जाते समय बिक्री की रसीदे/बिल का सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा। राशन की दुकाने बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी। 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों जिन्होने टीकाकरण हेतु पहले से रजिस्टेªशन करवा रखा है, को टीकाकरण हेतु टीकाकरण स्थल पर जाने की अनुमति होगी किन्तु साथ में रजिस्टेªशन संबंधी दस्तावेज एवं अपना आईडी कार्ड साथ में रखना अनिवार्य होगा। समाचार पत्र वितरण हेतु सुबह 4 से 8 बजे तक छूट होगी। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिन्ट मीडिया के कार्मिकों को परिचय पत्र के साथ आने जाने की अनुमति होगी। पूर्व में निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिखाने पर परीक्षा केन्द्र पर आवागमन की अनुमति होगी।
उन्होंने बताया कि फार्मासुटिकल्स, दवाएंे एवं चिकित्सकीय उपकरणों से संबंधित दुकाने,  दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, डाक सेवाएं, कुरियर सुविधा, प्रसारण एवं केबल सेवाएं, आईटी एवं आईटी संबंधित सेवाएंे, बैंकिंग सेवाओं हेतु बैंक, एटीएम एवं बीमा कार्यालय, सेबी/स्टॉक से संबंधित व्यक्तियों को उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमति होगी। प्रोसेस्ड फूड, मिठाई एवं मिष्ठान, रेस्टोरेन्ट्स द्वारा होम डिलीवरी रात्रि 8 बजे तक अनुमत होगी। इन्द्रा रसोई में भोजन बनाने एवं उसके वितरण का कार्य रात्रि 8 बजे तक कोविड गाईडलाईन के अनुसार अनुमत होगा। एलपीजी, पेट्रोल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा एवं थोक ऑउटलेट की सेवाएं रात्रि 8 बजे तक अनुमत होगी। साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के अन्तर्गत काम करने वाले श्रमिक अनुमत होंगे। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवा तथा निजी सुरक्षा सेवाएं अनुमत होगी। समस्त उद्योग एवं निर्माण से संबंधित इकाईयों में कार्य करने की अनुमति होगी जिससे की श्रमिकों का पलायन रोका जा सकें। संबंधित ईकाई द्वारा अपने श्रमिकों को अधिकृत व्यक्ति द्वारा पहचान पत्र जारी किया जाए, जिससे आवागमन में सुविधा हो। संस्थान को अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं विवरण जिला कलक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
उन्होने बताया कि उक्त दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत एवं अन्य कानूनी प्रावधान जो लागू हो, के अलावा आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होने बताया कि सभी सार्वजनिक एवं कार्यस्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। नो मास्क नो एन्ट्री की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाए। साथ ही कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार के अन्तर्गत संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सामाजिक दूरी बनाये रखना, बार बार सैनिटाईजेशन करना सुनिश्चित किया जाए। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकू आदि का सेवन निषिद्ध है और जुर्माने से दण्डनीय है।
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