बाड़मेर, 19 अप्रेल। जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा घोषित जन अनुशासन पखवाडा के दौरान कालाबाजारी एवं जमाखोरी को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है।
कार्यवाहक जिला कलेक्टर मोहन दान रतनू ने बताया कि उपभोक्ता आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी या जमाखोरी करने तथा निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूल करने पर आमजन जिला रसद कार्यालय के दूरभाष नम्बर 02982-220164, उपभोक्ता हैल्पलाइन नम्बर 18001806030, विधिक माप विज्ञान अधिकारी के मोबाईल नम्बर 9413257517 पर शिकायत दर्ज करा सकते है। उन्होने बताया कि कर्फ्यु के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी या जमाखोरी करने तथा आवश्यक वस्तुओं की निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर विक्रय करने की गतिविधि में लिप्त पाये जाने वालों के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005, विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 एवं अन्य सुसंगत आदेशों के तहत कठोर कार्यवाही की जाएगी।
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