सोमवार, 22 मार्च 2021

आहरण एवं वितरण अधिकारियों को बकाया विपत्र शीध्र कोष कार्यालय को भिजवाने के निर्देश

बाड़मेर, 22 मार्च। वित विभाग एवं कोष एवं लेखा निदेशालय के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 की समाप्ति को दृष्टिगत रखते हुए समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियांे को उपलब्ध बजट से संबंधित विपत्र यथाशीघ्र आनलाइन मोड से कोष अथवा उप कोष कार्यालय मंे भिजवाने के निर्देश दिए गए है।

कोषाधिकारी दिनेश बारहठ ने समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को सूचित किया है कि वितीय वर्ष 2020-21 की समाप्ति को दृष्टिगत रखते हुए 31 मार्च, 2021 को विपत्र सायं 5 बजे तक ही ऑनलाइन मोड से स्वीकार किए जाएंगे। इसके उपरांत प्रेषित किए गए विपत्र किसी भी स्थिति मंे स्वीकार नहीं किए जाएंगे। समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारीगण को निर्देशित किया गया है कि रिजेक्टेड संव्यवहारों से संबंधित ई-एजवाइस भी निर्धारित समयावधि में ही संबंधित कोष अथवा उपकोष कार्यालय को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें। उन्होने बताया कि पूर्व अथवा वर्तमान के जिन विपत्रों में किसी भी प्रकार की जी.एस.टी. की कटौती की गई है तो उसका विपत्र बनाकर जीएसटी राशि का समायोजन वित्तीय वर्ष 2020-21 की समाप्ति से पूर्व करवाने की समस्त जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी की होगी।
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