शुक्रवार, 9 अक्तूबर 2020

चतुर्थ चरण के लिए मतदान शनिवार को,

 पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव-2020

स्वतंत्र-निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान की सभी तैयारियां पूर्ण

बाड़मेर, 09 अक्टूबर। जिले में चतुर्थ चरण के तहत बाडमेर एवं सिवाना पंचायत समितियों में पंच एवं सरपंच पदों के लिए शनिवार 10 अक्टूबर को प्रातः 7.30 से सायं 5.30 बजे तक मतदान कराया जाएगा। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। सरपंच पदों के लिए शनिवार को ही मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात् मतगणना करवाई जाएगी। उप सरपंच के लिए चुनाव रविवार 11 अक्टूबर को करवाया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए निर्भय होकर बिना किसी डर एवं दबाव के मतदान करें। उन्होंने मतदाताओं से कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए विशेष सावधानियां बरतने तथा मास्क, सैनेटाईजर की व्यवस्था के साथ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि मतदाता मतदान और मतगणना के दौरान शांति बनाए रखें और किसी भी तरह की अफवाहों के प्रभाव में ना आएं।
चुनाव नियन्त्रण कक्ष से रहेंगे आमजन कनेक्ट
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव कार्य से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान एवं आमजन द्वारा चुनाव संबंधी किसी भी गतिविधि के बारे में प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए जिला स्तर पर चुनाव नियन्त्रण कक्ष स्थापित किया हैं जो कि लगातार पारियों के अनुसार रात-दिन कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी जानकारी के लिए आमजन नियंत्रण कक्ष में 02982-222226 पर कॉल कर सकते हैं।
12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों से भी हो सकेगा मतदान
जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने बताया कि मतदान के लिए प्रत्येक मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र अपने साथ जरूर लाएं। उनके मुताबिक इनके अभाव में 12 अन्य वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर भी मतदाता अपना वोट डाल सकते हैं।
उन्होने बताया कि इन दस्तावेज में आधारकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान पत्र (पीएएन), मनरेगा जॉब कार्ड, सांसदों, विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, राज्य या केन्द्र सरकार राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक,  पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश या विधवा पेंशन आदेश, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सहकारी बैंक या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक शामिल है। उन्होने बताया कि उक्त 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज मे से केवल वे ही दस्तावेज मान्य होंगे जो इन निर्वाचन की घोषणा से पूर्व के है।
मतदान दिवस पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में रहेगा सार्वजनिक अवकाश
जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा द्वारा जिले में पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 के तहत चतुर्थ चरण में होने वाले पंच एवं सरपंच के चुनाव के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आने वाले समस्त विभागों, संस्थानों एवं उपक्रमों में मतदान दिवस 10 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि पुनर्मतदान की स्थिति में जहां पुनर्मतदान होगा, उस मतदान क्षेत्र/क्षेत्रों में पुनर्मतदान की तिथि को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
सूखा दिवस घोषित
राज्य सरकार द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 को दृष्टिगत रखते हुए मतदान एवं मतगणना दिवस पर सूखा दिवस घोषित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीणा ने बताया कि पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव के तहत चतुर्थ चरण में पंचायत समिति बाड़मेर एवं सिवाना में पंच एवं सरपंच पद के चुनाव क्षेत्र जहां मतदान 10 अक्टूबर को सम्पन्न होना है, उन क्षेत्रों में तथा ऐसे क्षेत्रों के 5 कि.मी. परिधीय क्षेत्र में शनिवार 10 अक्टूबर को मतगणना समाप्ति तक सूखा दिवस घोषित किया गया है। उन्होने बताया कि इस दौरान उक्त चुनाव क्षेत्रों में किसी भी प्रकार से मदिरा का विक्रय किया जाना, दिया जाना अथवा वितरित किया जाना पूर्णतः निषेद्ध रहेगा।
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