बाडमेर, 9 अक्टूबर। प्रदेश में उद्यमों की सरल स्थापना एवं राज्य के सभी वर्गो के व्यक्तियों को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा वितीय वर्ष 2019-20 में की गई बजट घोषणा के अनुरूप लघु उद्यमों को वितीय सहायता प्रदान करने की दृष्टि से मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की गई है।
जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्घक एस.आर. देवासी ने बताया कि योजना का प्रमुख उदृेश्य स्वयं के उद्यम (विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार) की स्थापना, विस्तार, विविधीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु अधिकतम 10 करोड रूपये तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाना है। बैंकों द्वारा स्वीकृत/वितरण ऋणों पर योजनानुसार ब्याज अनुदान जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय द्वारा देय होगा। व्यापार हेतु ऋण की अधिकतम सीमा 1 करोड रूपये निर्धारित की गई है।
उन्होने बताया कि पात्र व्यक्ति, संस्थागत आवेदक योजनान्तर्गत विभाग द्वारा निर्घारित ऑनलाईन पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर MLUPY ICON के माध्यम से जिला उद्योग केन्द्र बाडमेर को आवेदन कर सकते है। दस लाख रूपये से कम ऋण के आवेदन पत्रों के सभी वांछित दस्तावेज सही पाए जाने पर बिना किसी साक्षात्कार के संबंधित बैंक शाखा को ऋण स्वीकृत, वितरण हेतु अग्रेषित किए जाएंगे। दस लाख रूपये से अधिक के ऋण आवेदन पत्रों पर गठित टास्क फोर्स समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
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