शुक्रवार, 11 जनवरी 2019

किसान बकाया ऋण एंव माफी राशि में त्रुटि होने पर आपति दर्ज कराएं


                बाड़मेर, 11 जनवरी। राजस्थान ऋण माफी योजना अन्तर्गत बकाया ऋण एवं माफी राशि में त्रुटि पर आपत्ति लिखित में संबंधित बैंक शाखा अथवा प्रधान कार्यालय में दर्ज करवाई जा सकती है।
                केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. बाड़मेर के प्रबन्ध निदेशक शुद्धोधन उज्जवल ने बताया कि राजस्थान ऋण माफी योजना 2018 में बकाया ऋण एवं माफी राशि संबंधी सूची समिति मुख्यावास पर चस्पा की गई है अगर किसी भी किसान सदस्य को बकाया ऋण एंव माफी राशि संबंधी कोई शिकायत है तो वह अपना अभ्यावेदन लिखित मे पांच दिवस के भीतर सम्बन्धित बैंक शाखा अथवा प्रधान कार्यालय मे दर्ज करा सकता है। उन्होंने बताया कि राजस्थान सहकारी ऋण माफी योजना 2018 के अन्तर्गत जिन सदस्यों का ऋण माफ किया गया है। उन सदस्यों की ऋण एवं ऋण माफी की सूचियां सम्बन्धित समिति के मुख्यावास पर चस्पा की गई है। ऋणियों के विरूद्व बकाया ऋण एंव माफी राशि में कोई त्रुटि पाई जाए तो अपनी आपत्ति लिखित अभ्यावेदन के माध्यम से बैंक सम्बन्धित शाखा अथवा प्रधान कार्यालय मंे दर्ज कराई जा सकती है।

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