ट्रांसजेंडर को स्वघोषणा
पत्र के आधार पर मिलेगी खाद्य सुरक्षा
बाड़मेर, 11 जनवरी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में एड्स से ग्रसित, निःसन्तान वृद्ध दंपति, ट्रांसजेंडर सहित 8 नवीन श्रेणियों के
लाभार्थियों के पात्रता के निर्धारण के मापदण्ड निर्धारित किए गए है। लाभार्थी अपनी
पात्रता के आधार का संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा का लाभ प्राप्त कर
सकता है। ट्रांसजेंडर को स्वघोषणा पत्र के आधार पर खाद्य सुरक्षा मिलेगी।
शासन सचिव खाद्य श्रीमती मुग्धा सिन्हा के मुताबिक 8 नवीन श्रेणियों में
एड्स उपार्जित प्रतिरक्षा अभावजनित संलक्षण रोग से ग्रसित व्यक्ति एवं परिवार तथा सिलिकोसिस
रोग से ग्रसित व्यक्ति एवं परिवार चिकित्सा विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार
पर खाद्य सुरक्षा प्राप्त कर सकेगा। उनके अनुसार 21 श्रेणियांे के बहु विकलांग एवं मंद बु़िद्ध व्यक्ति तथा पालनहार
योजना के अन्तर्गत लाभार्थी बच्चे एवं पालनहार परिवार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
विभाग की ओर से जारी श्रेणीवार परिचय पत्र के आधार पर खाद्य सुरक्षा का लाभ ले सकेगा।
इसी तरह डायना प्रताड़ना अधिनियम 2015 के अन्तर्गत पीड़ित महिलाएं डायना प्रताड़ना अधिनियम 2015 के अन्तर्गत एफआईआर
दर्ज होने की स्थिति खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के हकदार होंगे। उन्होंने बताया कि
निःसन्तान वृद्ध दंपति तथा वृद्ध दंपति जिनके केवल दिव्यांग सन्तान है को नगरीय क्षेत्रों
में अधिशाषी अधिकारी, नगरीय निकाय की रिपोर्ट के आधार पर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में तहसीलदार की रिपोर्ट
के आधार पर खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
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