शनिवार, 24 नवंबर 2018

उम्मीदवारों को प्रचार कार्यालय में करनी होगी दिशा-निर्देशो की पालना


विधानसभा चुनाव 2018

                बाड़मेर, 24 नवंबर। राजनीतिक दल एवं उम्मीदवार अपने प्रचार के लिए खोले गए अस्थाई कार्यालय के उपयोग में भारत निर्वाचन आयोग की शर्तों एवं दिशा-निर्देशो की पालना करें।
जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि सभी रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि विधानसभा क्षेत्रों में गठित सतर्कता दल को भिजवाकर आयोग की शर्तों एवं दिशा- निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाएं।
                उन्होंने बताया कि उम्मीदवार कार्यालय खोलते समय किसी प्रकार का अतिक्रमण सार्वजनिक स्थान पर नहीं करें। इसके अलावा धार्मिक स्थान, शेक्षणिक संस्था एवं अस्पताल के आस पास कार्यालय नहीं खोलें। कार्यालय पर पार्टी का एक झण्ड़ा एवं बैनर लगा सकते हैं। बैनर एवं होर्डिंग्स की साइज़ 4ग्8 फीट से ज्यादा नही होनी चाहिये। उन्होंने  रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विधानसभा क्षेत्रों में आयोग के दिशा निर्देशों एवं शर्तों का उल्लंघन पाया जाता है तो सर्तकता दल भेजकर आवश्यक कार्यवाही की जाएं।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...