बाड़मेर, 26 सितंबर। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायती राज संस्थाओं के पंच एवं सरपंचों
के रिक्त पदों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि पंचायतीराज संस्थाआंे मंे
रिक्त हुए सरपंच एवं पंचों के उप चुनाव के लिए बुधवार को लोक सूचना जारी की गई। नाम
निर्देशन पत्रों की प्राप्ति, संवीक्षा एवं वापसी 28 सितम्बर को होगी। उनके मुताबिक उपचुनाव के लिए मतदान, यदि आवश्यक हुआ तो
4 अक्टूबर ग्राम पंचायत
मुख्यालय पर निर्धारित बूथांे पर प्रातः 8 बजे से सांय 5 तक होगा। मतगणना इसी दिन मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात होगी। पंचायतीराज संस्थाआंे
मंे रिक्त पदांे पर उप चुनाव के लिए 28 सितंबर को प्रातः 8 बजे से प्रातः 11 बजे तक नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति,
पूर्वान्ह 11.30 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा एवं अपरान्ह 3 बजे तक अभ्यर्थिता
वापिस ली जा सकेगी।उन्हांेने बताया कि ग्राम पंचायत मवड़ी एवं धनाउ मंे सरपंच, बाड़मेर आगोर मंे पंच
संख्या आठ अनुसूचित जाति महिला, मारूड़ी मंे पंच संख्या 3 सामान्य महिला, सुरा चारणान मंे पंच संख्या 9 अन्य पिछड़ा वर्ग, सुराली मंे पंच संख्या 4 सामान्य महिला, रोहिला मंे पंच संख्या 3 अनुसूचित जाति, हाथला मंे पंच संख्या 5 अनुसूचित जन जाति, बोली मंे पंच संख्या 7 अन्य पिछड़ा वर्ग का उप निर्वाचन कराया जाना है। उनके मुताबिक पंचायती राज संस्थाओं
के उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही तत्काल प्रभाव से संबंधित क्षेत्रों में आदर्श
आचार संहिता लागू हो गई है, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावी रहेगी।
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