बुधवार, 26 सितंबर 2018

अंडरग्राउंड विद्युत केबल तोड़ने पर एनएचएआई की ठेकेदार फर्म के खिलाफ मामला


डिस्काम की बिना अनुमति कार्य करने से 200 गांवांे मंे हुई थी विद्युतापूर्ति बंद

                बाड़मेर, 26 सितंबर। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर सिणधरी चौराहे के समीप डिस्काम की अंडर ग्राउंड विद्युत केबल तोड़ने पर एनएचएआई की फर्म मैसर्स जी आर इन्फ्रा लिमिटेड के खिलाफ कोतवाली पुलिस स्टेशन मंे मामला दर्ज कराया गया है। इस मामले मंे एनएचएआई की भी जबावदेही तय की जाएगी।
                डिस्काम के अधीक्षण अभियंता एम.एल.जाट ने बताया कि 18 सितंबर को सिणधरी चौराहे के पास से गुजर रही 33 केवी फीडर रामसर एवं 33 केवी फीडर चौहटन की अंडरग्राउंड 3 केबल को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन पाइप लाइन शिफ्टिंग का कार्य करते समय मैसर्स जी.आर.इन्फ्रा लिमिटेड ने फाल्ट कर दिया। इस कारण इन फीडरांे से जुड़े 9 सब स्टेशनांे की विद्युतापूर्ति बंद हो गई। उन्हांेने बताया कि इन विद्युत सब स्टेशनांे से जुड़े करीब 200 गांवांे की विद्युत आपूर्ति बंद होने से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ा। इससे डिस्काम को भी आर्थिक नुकसान हुआ। उन्हांेने बताया कि फर्म एवं एनएचएआई ने कार्य करते हुए विभाग को कोई सूचना नहीं दी, इसके कारण जन हानि होने की आशंका थी। अधीक्षण अभियंता जाट ने बताया कि इस संबंध मंे एनएचएआई के अधिकारियांे से वार्ता करने पर उन्हांेने यह कार्य मैसर्स जी.आर.इन्फ्रा लिमिटेड की ओर से किए जाने एवं संबंधित ठेकेदार से वार्ता कर क्षतिग्रस्त केबल को दुरस्त करने का आश्वासन दिया गया। बावजूद इसके संबंधित फर्म ने केबल को दुरस्त नहीं किया और अब इस कार्य को करने से मना कर दिया। इस संबंध मंे डिस्काम के कनिष्ठ अभियंता ललित बाकोलिया की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने धारा 427 भादस, 3 पीडीपीपी एक्ट मंे मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इधर, अधीक्षण अभियंता जाट ने बताया कि भविष्य मंे भी अगर बिना अनुमति के कोई कार्य करते हुए विद्युत केबल को नुकसान पहुंचाया जाता है तो नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही एक मामले मंे कुछ समय पूर्व एक दूरसंचार कंपनी के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया गया था।

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